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कोविड टीकाकरण | कोविन पोर्टल पर 15 से 18 वर्ष के बच्चों का टीकाकरण के लिए शुरू हुआ रजिस्ट्रेशन

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सांकेतिक फोटो।

*   मुख्यमंत्री श्री चौहान ने की बच्चों का रजिस्ट्रेशन कराने की अपील की

भोपाल। (www.radarnews.in) मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश के 15 से 18 वर्ष के बच्चों के कोविड-19 टीकाकरण के लिए रजिस्ट्रेशन कराने का आग्रह किया है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने ट्वीट कर कहा है कि – “नव वर्ष के अवसर पर एक जनवरी से देश के 15 से 18 वर्ष के बच्चों का कोविड-19 टीकाकरण के लिए cowin.gov.in पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन प्रारंभ हो चुका है। मेरा सभी पात्र बच्चों के परिजन से आग्रह है कि टीकाकरण के लिए बच्चों का रजिस्ट्रेशन अवश्य कराएँ।”
प्रदेश में 3 जनवरी से 15-18 वर्ष आयु के किशोरों को कोविड-19 वैक्सीन लगाने का अभियान शुरू होगा। एक जनवरी से कोविन एप/ कोविन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन प्रारम्भ हो गया है। ऐसे बच्चे जिनका जन्म वर्ष 2007 या उसके पहले हुआ है, वे रजिस्ट्रेशन के लिए पात्र होंगे।

स्वास्थ्य विभाग में फर्जी नियुक्ति के 119 आरोपियों में से 35 को जाँच के बाद किया गया बर्खास्त

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सांकेतिक चित्र।

*    प्रदेश के दतिया जिले का बहुचर्चित फर्जी नियुक्ति घोटाला

*    बर्खास्त किये गये व्यक्तियों से वेतन-भत्तों की राशि की होगी वसूली

*    फर्जी नियुक्ति के शेष आरोपियों के खिलाफ जांच अनुशासनात्मक कार्रवाई जारी

 शादिक खान, भोपाल/पन्ना। (www.radarnews.in) मध्यप्रदेश लोकायुक्त के संज्ञान में आने के बाद प्रदेश के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में भ्रष्टाचार और फर्जी नियुक्ति के आरोपी 119 व्यक्ति में से 35 व्यक्ति को जाँच के बाद शासकीय सेवा से बर्खास्त कर दिये गये वेतन-भत्तों की राशि की वसूली की जा रही है। फर्जी नियुक्ति के आरोपी शेष व्यक्तियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई जारी है। आरोपी और संलिप्त अधिकारियों-कर्मचारियों के विरुद्ध सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम-1966 के प्रावधान के अनुसार कार्यवाही भी की जा रही है।
सर्वदलीय संघर्ष समिति दतिया ने केन्द्र सरकार द्वारा संचालित राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन और अन्य योजनाओं में भ्रष्टाचार और फर्जी नियुक्तियों के संबंध में मध्यप्रदेश लोकायुक्त से शिकायत की थी। लोकायुक्त ने प्रकरण पंजीबद्ध कर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग से विस्तृत प्रतिवेदन प्राप्त किया। प्रारंभिक जाँच में ज्ञात हुआ कि आरोपियों ने स्वास्थ्य संचालनालय से फर्जी आदेश जारी कराकर और जिला कोषालय दतिया से फर्जी यूनिक कोड बनवाकर शासकीय सेवा में अवैध नियुक्ति प्राप्त की। आरोपियों ने शासन को करोड़ों रुपये का नुकसान पहुँचाया है। आरोपियों को वेतन-भत्ते में एक करोड़ 67 लाख 18 हजार 850 रुपये का भुगतान हुआ है। आरोपियों में से कुछ कर्मचारियों के विरुद्ध प्राथमिकी भी दर्ज की गई है।
वर्तमान में इस प्रकरण में स्वास्थ्य संचालनालय स्तर पर गठित जाँच समिति द्वारा चिन्हांकित 119 आरोपी व्यक्ति में से 13 आरोपी को जाँच रिपोर्ट के आधार पर जिला दतिया के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने शासकीय सेवा से बर्खास्त कर दिया है। स्वास्थ्य संचालनालय स्तर पर अभिलेखों के कूट परीक्षण और सत्यापन के बाद 22 आरोपी की सेवाएँ शून्य घोषित की गयी हैं। इनके वेतन-भत्तों में दी गयी राशि आरोपियों से वसूलने की कार्रवाई की जा रही है।

पन्ना जिले में भी की गईं फर्जी नियुक्तियां

प्रदेश के दतिया जिले की तर्ज पर पन्ना जिले के स्वास्थ्य विभाग में भी बीते एक दशक में बड़ी संख्या में चहेतों-परिवारजनों को उपकृत करते हुए फर्जी नियुक्तियों की रेवड़ी बांटी गई। अपात्रों को पिछले दरवाजे से सरकारी नौकरी देकर आर्थिक लाभ अर्जित करने के लिए नियम-कानूनों की जमकर धज्जियाँ उड़ाई गईं। दस्तावेजी हेरफेर और भ्रष्टाचार किया गया। पन्ना की पूर्व कलेक्टर जेपी आईरीन सिंथिया के समय फर्जी नियुक्ति घोटाले की फाइल कलेक्ट्रेट से लेकर स्वास्थ्य संचालनालय के बीच चक्कर काटती रही है। जिसके परिणामस्वरूप करीब दर्जन भर कथित तौर पर फर्जी नियुक्ति वाले व्यक्तियों की सेवा समाप्त करके इस घोटाले को अंजाम देने वालों की गर्दन बचा ली गई।
विभागीय सूत्रों एवं जन चर्चाओं की मानें तो, पन्ना जिले में फर्जी नियुक्तियों का घोटाला सिर्फ राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन तक ही सीमित नहीं है, अन्य कार्यक्रमों में भी आउटसोर्स के माध्यम से नौकरियां बांटकर धन उगाही की गई है। मजेदार बात तो यह है कि फर्जी नियुक्ति के आरोप में जिन व्यक्तियों को कुछ वर्ष पूर्व बाहर का रास्ता दिखाया गया था उन्हें थोड़े अंतराल के बाद मामला शांत होने पर पिछले दरवाजे से पुनः इंट्री दे दी गई। स्थिति यह है कि जिले का स्वास्थ्य महकमा पूरी तरह परिवार कल्याण विभाग में तब्दील हो चुका है। जहां बीते एक दशक में बड़ी संख्या में विभागीय अधिकारियों-कर्मचारियों के करीबी रिश्तेदार नियमित कर्मचारी, संविदा कर्मचारी या फिर आउटसोर्स के माध्यम नियुक्त हुए हैं। पन्ना के स्वास्थ्य विभाग में लम्बे समय से जारी नियुक्तियों के इस फर्जीवाड़े से अनुकंपा की नियुक्तियां तक अछूती नहीं हैं। विभाग के अंदर से छन-छनकर आ रहीं ख़बरों पर भरोसा करें तो अनुकंपा नियुक्ति की शर्तों को दरकिनार करते हुए अपात्रों को लाभ दिया गया है।

द बर्निंग बस हादसा | 22 यात्रियों के जिंदा जलने के मामले में बस चालक व मालिक को दस-दस वर्ष की कठोर कैद

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वर्ष 2015 में पन्ना की मड़ला घाटी में अनियंत्रित होकर पुलिया से नीचे गिरी बस में आग लगने से उसमें सवार रहे यात्री जिन्दा जल गए थे। (फाइल फोटो)

*   विशेष न्यायाधीश पन्ना आरपी सोनकर ने सुनाया एक और महत्वपूर्ण फैसला

*   बस चालक को अपने अपराध के लिए 190 साल तक जेल में रहना होगा

*  कोर्ट ने 19 काउण्ट में दी गई 10-10 वर्ष की सजा को पृथक-पृथक भुगताए जाने का दिया आदेश

पन्ना। (www.radarnews.in) मध्यप्रदेश के पन्ना जिले की खतरनाक मड़ला घाटी पर वर्ष 2015 में हुए बेहद ही दर्दनाक द बर्निंग बस हादसे में 22 यात्रियों के जिंदा जलने के मामले में न्यायालय का महत्वपूर्ण फैसला आया है। विशेष न्यायाधीश पन्ना आर.पी. सोनकर ने प्रकरण के विचारण उपरांत अभियुक्तगण बस चालक समसुददीन उर्फ जगदम्बे पुत्र मोहम्मद कमरूददीन 47 वर्ष निवासी ग्राम रहिकवारा थाना नागौद जिला सतना और बस मालिक ज्ञानेन्द्र पाण्डेय पिता संत प्रसाद पाण्डेय, 53 वर्ष निवासी झिंगोदर जिला सतना को हादसे के लिए दोष सिद्ध पाते हुए दस-दस वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोनों अभियुक्तों को अर्थ दण्ड से भी दण्डित किया गया है।
पूरे देश को हिलाकर रख देन वाले बर्निंग बस हादसे को करीब 6 साल हो चुके है लेकिन लोगों के जेहन में आज भी इस भयानक हादसे की यादें ताजा हैं। लाक्षागृह बनीं बस का सिहरन पैदा करने वाला मंजर लोग शायद ही कभी भूल पाएं। अब इस हादसे पर आए न्यायालय के ऐतिहासिक निंर्णय में मुख्य अभियुक्त को सुनाई गई सजा के लिए भी लंबे समय तक याद रखा जाएगा। विशेष उल्लेखनीय है कि, विद्वान न्यायाधीश श्री सोनकर ने बस चालक के अपराध को अति गंभीर श्रेणी का मानते हुए उसे 19 काउण्ट में दी गई 10-10 वर्ष की सजा को सजा को पृथक-पृथक भुगताए जाने का आदेश दिया है, जो कुल मिलाकर 190 वर्ष हो जाती है। अर्थात, लापरवाह बस चालक को 190 तक जेल में रहकर सजा भुगतनी पड़ेगी। जबकि बस मालिक सिर्फ 10 वर्ष तक जेल में रहना होगा।
सांकेतिक चित्र।
सहायक लोक अभियोजन अधिकारी पन्ना कपिल व्यास ने जानकारी देते हुए बताया कि, फरियादी रामेश्वर अहिरवार निवासी ग्राम सिंहपुर थाना अजयगढ़ ने दिनांक 04 मई 2015 को दोपहर 2:30 बजे सूचना दी थी कि वह दिल्ली से सुबह खजुराहो अपने भाईयों व रिेश्तेेदारों के साथ मजदूरी करके वापस आया तथा बमीठा से पन्ना जाने के लिए अनूप बस सर्विस क्र एमपी 19-पी-0533 में सवार हुआ। बस जैसे ही मड़ला के आगे घाटी पर पहुंची चालक समसुद्दीन बस को तेज रफ्तार लापरवाही पूर्वक चलाने लगा। बस में बैठी सवारियों ने उससे धीमी गति से बस को चलाने को कहा, लेकिन वह नहीं माना और बस को बड़ी तेज रफ्तार व लापरवाही पूर्वक खतरनाक ढंग से चलाकर छोटी पुलिया पाण्डव फाल के पास पलटा दिया।
बस पलटकर पुलिया के नीचे गिरने से उसमें आग लग गई। आग की लपटों में झुलसने से रामेशवर के शरीर में चोटें आईं तथा हादसे के समय बस में सवार रहे लगभग 20-21 व्यक्ति आग में जिंदा जल गये, वे लोग बाहर नहीं निकल पाए। मड़ला घाटी में राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक- 75 (वर्तमान क्रमांक- 39) पर हुए इस हृदय विदारक हादसे के तुरंत बाद नजदीक स्थित पाण्डव जल प्रपात प्रवेश द्वारा पर तैनात रहे वनकर्मी मौके पर पहुंचे थे।
द बर्निग बस हादसे पर पुलिस के द्वारा थाना मड़ला में अपराध कमांक 06/2015 धारा 279, 337, 304ए भादंवि एवं धारा 184 मोटरयान अधिनियम का पंजीबद्ध कर अपराध विवेचना में लिया गया। प्रकरण की जांच उपरांत अभियुक्त बस ड्राइवर मोहम्मद समसुद्दीन को धारा 279, 337, 304ए 338, 304 (भाग-दो) 34, 287 भादवि एवं धारा 182, 183, 184 एवं धारा 191 मोटरयान अधिनियम के अपराध में तथा अभियुक्त बस मालिक ज्ञानेन्द्र पाण्डेय को धारा 279, 337, 304ए, 338, 304 (भाग-दो) 34, 287 भादवि एवं धारा 182, 183, 184 एवं धारा 191 मोटरयान अधिनियम में गिरफ्तार किया गया। अन्वेषण कार्यवाही उपरांत अभियोग-पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।
प्रकरण का विचारण विशेष न्यायाधीश, पन्ना आर.पी.सोनकर के न्यायालय में हुआ। शासन की ओर से प्रकरण की पैरवी विेशेष लोक अभियोजक जितेन्द्र सिंह बैस द्वारा करते हुये न्यायालय के समक्ष साक्षियों को बिन्दुवार तरीके से न्यायालय के समक्ष साक्षियों के कथन अभिलिखित कराकर आरोपीगण के विरूद्ध अपराध संदेह से परे प्रमाणित किया गया। वहीं आरोपीगण के किए गए कृत्य को गंभीर श्रेणी का अपराध मानते हुये अधिक से अधिक दंड से दंडित किये जाने का निवेदन किया। न्यायालय द्वारा अभिलेख पर आये साक्ष्यों, अभियोजन के तर्कों तथा न्यायिक-दृष्टांतो से सहमत होते हुए इसी आधार पर दोनों अभियुक्तों के विरुद्ध दंडादेश पारित किया है।

इन धाराओं के तहत सुनाई सजा और जुर्माना भी लगाया

जिला एवं सत्र न्यायालय पन्ना। (फाइल फोटो)
न्यायालय ने अभियुक्त बस चालक मोहम्मद समसुददीन उर्फ जगदम्बे 47 वर्ष को धारा 304 (भाग दो) (19 काउंट में) भादसं में 10-10 वर्ष का कठोर कारावास एव (प्रत्येाक काउंट के लिये) 01-01 हजार रूपये के अर्थदण्ड से एवं धारा 325 (02 काउंट) भादसं के आरोप में 03-03 वर्ष का कठोर कारावास एवं 01-01 हजार रूपये के अर्थदण्ड से एवं धारा 323 (13 काउंट) भादसं में 06-06 माह का साधारण कारावास से दंडित किया गया। जबकि बस मालिक ज्ञानेन्द्र पाण्डेय पिता संत प्रसाद पाण्डेय 53 वर्ष धारा 304 (भाग दो) (19 काउंट में) भादसं में 10-10 वर्ष का कठोर कारावास एवं (प्रत्येक काउंट के लिये) 01-01 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया है। न्यायालय ने बस चालक के अपराध को अति गंभीर श्रेणी का मानते हुए उसे 19 काउण्ट में दी गई 10-10 वर्ष की सजा को सजा को पृथक-पृथक भुगताए जाने का आदेश दिया है, जो कुल मिलाकर 190 वर्ष हो जाती है। अर्थात, लापरवाह बस चालक को 190 तक जेल में रहकर सजा भुगतनी पड़ेगी। जबकि बस मालिक सिर्फ 10 वर्ष तक जेल में रहना होगा।

कागज पर कुएं खोदकर राशि का गबन करने वाले सरपंच, सचिव व उपयंत्री को 10-10 वर्ष का कठोर कारावास

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फाइल फोटो।

*   बहुचर्चित कपिलधारा कूपों के मामले में विशेष न्यायाधीश पन्ना ने सुनाया फैसला

*   अभियुक्तों को 25-25 हजार रुपए के अर्थदण्ड से भी किया गया दंडित

*   करीब एक दशक पूर्व सुर्ख़ियों में रहा है ग्राम इटोरी-मझगवां का यह मामला

पन्ना। (www.radarnews.in) जिले की जनपद पंचायत गुनौर क्षेत्रातर्गत ग्राम पंचायत मझगवां सरकार में रिकॉर्ड में पूर्ण हो चुके कपिलधारा कूप धरातल से गायब मिलने के बहुचर्चित मामले में दर्ज हुए छल पूर्वक कूट रचना कर बारह लाख सोलह हजार रुपये का गबन किये जाने के मामले करीब 10 वर्ष बाद न्यायालय का फैसला आया है। प्रकरण में विचारण उपरांत विशेष न्यायाधीश पन्ना आरपी सोनकर द्वारा सुनाए गए फैसले में मामले के तीनों आरोपितों तत्कालीन उपयंत्री आनंद कुमार त्रिपाठी पिता उमाशंकर त्रिपाठी 56 वर्ष निवासी सागर रोड छतरपुर जिला छतरपुर, सरपंच श्रीमती चैन राजा बुंदेला पति पति दशराज सिंह बुंदेला 45 वर्ष निवासी ग्राम इटौरी थाना अमानगंज जिला पन्ना व सचिव संतोष कुमार पाण्डेय पिता बाबूलाल पाण्डेय 48 वर्ष निवासी ग्राम इटोरी थाना अमानगंज जिला पन्ना को दोषसिध्द पाया है।
विद्वान न्यायाधीश ने उक्त तीनों अभियुक्तों को आईपीसी की धारा 409 सहपठित 34 के अंतर्गत 10- 10 वर्ष के कठोर कारावास व 5-5 हजार रुपए के अर्थदंड से ,धारा 420 सहपठित 34 के अंतर्गत 5- 5 वर्ष के कठोर कारावास व 5-5 हजार रुपए के अर्थदंड से, धारा 467 सहपठित 34 के अंतर्गत 10- 10 वर्ष के कठोर कारावास व 5-5 हजार रुपए के अर्थदंड से, धारा 468 सहपठित 34 के अंतर्गत 5- 5 वर्ष के कठोर कारावास व 5-5 हजार रुपए के अर्थदंड से व धारा 471 सहपठित 34 के अंतर्गत 10- 10 वर्ष के कठोर कारावास व 5-5 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया है।
अभियोजन की ओर से इस दंडादेश की जानकारी देते हुए शारदा प्रसाद सिंगरौल एडवोकेट द्वारा बताया गया कि वर्ष 2008- 09 में ग्राम पंचायत मझगवां सरकार मनरेगा की उप योजना कपिलधारा कूप निर्माण के अंतर्गत 7 हितग्राहियों को कूप स्वीकृत किए गए थे। परंतु इन कूपों का स्थल पर निर्माण कार्य नहीं होने की शिकायत पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत पन्ना द्वारा जांच कराए जाने पर पाया गया कि तत्कालीन उपयंत्री, सरपंच व सचिव द्वारा गबन किया गया है। इस मामले में तत्कालीन मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत गुनौर जिला पन्ना आनंद शुक्ला द्वारा सितंबर 2011 में थाना अमानगंज में आवेदन पत्र प्रस्तुत कर उक्त तीनों के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर कार्यवाही किए जाने के लिए लेख किया गया था। जिस पर थाना अमानगंज पुलिस द्वारा तीनों आरोपियों के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर मामले की विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
सांकेतिक चित्र।
भ्रष्टाचार के इस प्रकरण में विशेष न्यायालय पन्ना में हुए विचारण के दौरान अभियोजन की ओर से प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों व सक्षियों के कथनों के आधार पर न्यायालय द्वारा विचारोपरांत माना गया है कि आरोपितों ने सब इंजीनियर, सरपंच व पंचायत सचिव रहते हुए 7 हितग्राहियों को कपिलधारा कूप निर्माण हेतु स्वीकृत कूपों का निर्माण नहीं कराया गया। बल्कि कुओं का संपूर्ण निर्माण दिखाकर शासकीय राशि दस्तावेजों में कूट रचना कर व फर्जी रूप से निर्मित कूप के फोटो तैयार कर अभिलेख में संलग्न कर अवैध रूप से शासकीय राशि जो हितग्राहियों को प्रदान की जानी थी उन्हें प्रदत्त ना करते हुए दस्तावेजों में छल करके कूट रचना कर गबन करते हुए राशि स्वयं प्राप्त की। आरोपितों द्वारा शासकीय अधिकारी एवं उच्च पद पर रहते हुए शासन द्वारा हितग्राहियों को प्रदान की जाने वाली राशि उन्हें प्रदान न कर राशि का उपयोग स्वयं के लिए किया गया है जो अत्याधिक गंभीर है। न्यायालय द्वारा इसी आधार पर उक्त दंडादेश पारित किया गया है।

“अंग्रेजों को देश से खदेड़ने वाली कांग्रेस पार्टी के सिपाही भाजपा के अन्याय-अत्याचार से डरेंगे नहीं, डटकर मुकाबला करेंगे” : पटैरिया

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कड़कड़ाती सर्दी और हल्की बारिश के बावजूद कार्यक्रम में बड़ी संख्या में शामिल हुए कांग्रेसजन ।

*   पन्ना में समारोहपूर्वक मनाया गया कांग्रेस पार्टी का स्थापना दिवस

*   पार्टी के वरिष्ठ एवं निष्ठावान कार्यकर्ताओं को किया गया सम्मानित

*   कांग्रेसियों के उत्पीड़न के मुद्दे पर पार्टी अध्यक्ष ने प्रशासन को दी सख्त चेतावनी 

*   कड़कड़ाती सर्दी और हल्की बारिश के बावजूद कार्यक्रम में बड़ी संख्या में शामिल हुए पार्टी कार्यकर्ता

पन्ना। (www.radarnews.in) देश के सबसे पुराने राजनैतिक दल कांग्रेस पार्टी का 137 वां स्थापना दिवस आज जिला मुख्यालय पन्ना के इंद्रपुरी कॉलोनी स्थित एवर साईन गार्डन में समारोहपूर्वक मनाया गया। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी पन्ना के अध्यक्ष अनीस खान के संयोजन में आयोजित स्थापना दिवस के कार्यक्रम में पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों, मोर्चा संगठनों के अध्यक्षों एवं प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया। स्थापना दिवस कार्यक्रम की शुरूआत राष्ट्रगान एवं राष्ट्रगीत से की गई तथा महापुरूषों के छायाचित्रों पर माल्यापर्ण किया गया। आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में जिला कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष श्रीमती शारदा पाठक उपस्थित रहीं। कार्यक्रम की अध्यक्षता पूर्व मंत्री मध्य प्रदेश शासन राजा पटैरिया द्वारा की गई।

द्वेष भावना से काम करना बंद करें, परिणाम ठीक नहीं होंगे

स्थापना दिवस के कार्यक्रम में जिला कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती शारदा पाठक को सम्मानित करते हुए ब्लाक अध्यक्ष अनीस खान।
इस मौके पर पार्टी की जिलाध्यक्ष श्रीमती शारदा पाठक द्वारा पूर्व मुख्यमंत्री तथा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कमलनाथ द्वारा प्रेषित संदेश का वाचन किया गया तथा कहा गया कि पार्टी का गौवशाली इतिहास रहा है। इस अवसर पर वह विश्वास दिलातीं हैं कि कार्यकर्ता अपने आपको कभी अकेला नहीं समझें उनके साथ मिलकर संघर्ष किया जायेगा। पार्टी की मजबूती के लिए हम सबको मिलकर काम करना है। जिस दिन से मुझे जिले में पार्टी के अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई उसी दिन से मेरी कोशिश रही है कि गांव-गांव में संगठन को मजबूत बनाना है। श्रीमती पाठक ने कहा कि प्रशासन को यह समझना चाहिए कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं के ऊपर राजनैतिक द्वेष भावना से काम करना बंद कर दें नहीं तो इसके परिणाम ठीक नहीं होंगे।
पूर्व मंत्री श्री पटैरिया ने कहा कि कांग्रेस पार्टी की स्थापना देश की आजादी के लिए हुई थी। कांग्रेस के महापुरूषों ने आजादी की लड़ाई का नेतृत्व किया और अंग्रेजों को खदेड़कर देश को आजादी दिलाने का काम किया। आज भाजपा ने अपने शासन में कांग्रेस के नेताओं व कार्यकर्ताओं के परेशान करना शुरू कर दिया है। झूठे प्रकरण बनाने का ठेका प्रशासन एवं पुलिस को दे दिया है लेकिन हम कांग्रेस के सिपाही इससे डरने वाले नहीं हैं। आम नागरिकों और कार्यकर्ताओं के साथ जो अन्याय, अत्याचार हो रहा है उसका मिलकर व डटकर मुकाबला करेंगे।

जबरिया भूमि अधिग्रहण किया तो सड़कों पर उतरेंगे

पूर्व मंत्री एवं प्रखर वक्ता राजा पटैरिया ने कहा कि पन्ना जिले में जेके सीमेण्ट कंपनी स्थापित हो रही है। जिसके द्वारा किसानों के साथ अन्याय, अत्याचार किया जा रहा है। जबरिया किसानों से जमीनें छीनीं जा रही रहीं हैं, उनकी फसलें उजाड़ी जा रहीं हैं। हम किसानों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। सड़कों पर उतरकर इसका विरोध करेंगे। कार्यक्रम को खजुराहो संसदीय क्षेत्र से कांगेस की प्रत्याशी रहीं श्रीमती कविता सिंह, पूर्व जिला कांगेस जिलाध्यक्ष भास्कर देव बुंदेला, पन्ना विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी रहे शिवजीत सिंह भैया राजा, पूर्व विधायक फुंदर चौधरी, मनीष मिश्रा, पवन जैन, इन्द्रमणि गर्ग, मुरारीलाल थापक, रामसरोज कुशवाहा ने संबोधित किया।

इनकी रही उपस्थिति

कांग्रेस पार्टी के स्थापना दिवस के कार्यक्रम में रामकिशेर मिश्रा, केशव प्रताप सिंह, राकेश गर्ग, श्रीकांत पप्पू दीक्षित, रमा बुंदेला, शंकर दुबे, बृजमोहन यादव, बालकिशोर शर्मा, इंदु तिवारी, वृंदावन प्रजापति, सुनीता प्रजापति, रहीमा खातून, दुर्गा प्रजापति, नत्थू सेन, दीपक दास, विनोद जड़िया, राममनोहर कुशवाहा, मोना प्रजापति, चांदनी जाटव, शिवप्रकाश दीक्षित, रामभगत पटेल, बृजेन्द्र सिंह यादव, हल्कांई यादव, मार्तण्ड देव बुंदेला, मुन्ना राजा तिलगवां, खज्जू राजा, सूर्यभान सिंह, संतोष विश्वकर्मा, अमित मिश्रा, स्वतंत्र प्रभाकर अवस्थी, शशिकांत दीक्षित, कदीर खान, दीपक तिवारी, जीतेन्द्र जाटव, आस्था तिवारी, राजबहादुर पटेल, रामबहादुर द्विवेदी, लक्ष्मी दहायत, सुप्रिया बुंदेला, विमलेश सेन, सौरभ रैकवार, रामदास जाटव, वैभव थापक, सौरभ पटैरिया, पिंकू सिद्दकी, जयराम यादव, प्रेम कुमार पाण्डेय, रामऔतार तिवारी, रम्मूमणि यादव, छोटू खान, रेवती रमण दीक्षित, अक्षय जैन, सरदार सिंह यादव, पुष्पेन्द्र सिंह, शिवलाल सेन, सुरेन्द्र सेन, आरती प्रजापति, आत्माराम मिश्रा, अकरम खान, अजीम खान, राजेन्द्र बाल्मीक, मुन्नीलाल वंशकार, गीता वंशकार, श्रीमती दीपम तिवारी, तनवीर खान, रियासत मोहम्मद, मुख्तयार बेग, धूराम चौधरी, शत्रुघन जड़िया, अशोक अहिरवार, संतू महाराज, भूरे महाराज शामिल रहे।

समस्याओं के निराकरण को लेकर सौंपा ज्ञापन

जन समस्याओं के निराकरण को लेकर नायब तहसीलदार पन्ना को ज्ञापन सौंपा गया।
कांग्रेस पार्टी के स्थापना दिवस के उपरांत जन समस्याओं को लेकर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष अनीस खान द्वारा कार्यक्रम स्थल में कलेक्टर के नाम नायब तहसीलदार ममता मिश्रा को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में उपार्जन केन्द्रों में किसानों को परेशान करने एवं उनकी तुलाई नहीं करने से हो रही परेशानी को तत्काल ही दूर करने की मांग की गई। साथ ही साथ जिले में अल्पवर्षा के चलते निर्मित सूखे के संकट एवं पेयजल की समस्या के समाधान को लेकर त्वरित रूप से उचित कदम उठाए जाने के साथ ग्राम भंसूडा से स्टेट हाईवे में डिवाईडर बनाए जाने तथा ज्ञापन में उल्लेखित समस्याओं का समाधान किए जाने की मांग की गई।

पूर्व जिला कांग्रेस अध्यक्ष के खिलाफ दर्ज FIR के संबंध में एसपी से मिला प्रतिनिधिमंडल

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पूर्व जिला कांग्रेस अध्यक्ष और अन्य नेताओं के खिलाफ दर्ज कथित तौर पर फर्जी प्रकरण के संबंध पन्ना एसपी से मुलाकत करते हुए कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेतागण एवं जनप्रतिनिधि।

*   आपराधिक प्रकरण को फर्जी बताकर कांग्रेसी नेताओं ने निष्पक्ष जांच की मांग की

पन्ना। (www.radarnews.in) जिले के कोतवाली थाना में जिला कांग्रेस पन्ना की पूर्व अध्यक्ष सहित अन्य कांग्रेसी नेताओं पर दर्ज किए गए प्रकरण को कांग्रेस नेताओं ने फर्जी बतलाते हुए उसकी निष्पक्ष जांच कराए जाने की मांग की है। गौरतलब हो कि सिविल लाइन स्थित नहर पट्टी पर नगर पालिका परिषद द्वारा जो पथ बिहार का निर्माण किया जा रहा है वहां पर काम कर रहे ठेकेदार व नगरपालिका के टाइम कीपर द्वारा कोतवाली पन्ना में पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष दिव्या रानी सिंह, अंकित शर्मा, सौरभ पटैरिया, वैभव थापक, जुबेर खान, राकेश शर्मा के ऊपर धारा 147, 353, 332, 294, 506, 322 के तहत मामला पंजीबद्ध किया गया है।
जिसके संबंध में आज जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष श्रीमती शारदा पाठक के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल पुलिस अधीक्षक धर्मराज मीना से मिला। इस दौरान कांग्रेस नेताओं के ऊपर दर्ज की गई एफआईआर को फर्जी बतलाया और इसकी निष्पक्ष जांच कराकर प्रकरण को समाप्त करने की मांग की गई। प्रतिनिधिमंडल को पुलिस अधीक्षक श्री मीणा ने आश्वस्त किया कि किसी के साथ गलत नहीं होने देंगे और इस पूरे प्रकरण की जांच करवाएंगे। प्रतिनिधिमंडल में गुनौर विधायक शिवदयाल बागरी, पूर्व खजुराहो लोकसभा प्रत्याशी कविता सिंह, पूर्व विधायक श्रीकांत दुबे, उपाध्यक्ष मनीष मिश्रा। कांग्रेस प्रवक्ता डीके दुबे। मनोज सेन, मनोज त्रिपाठी एवं अरविंद सोनी शामिल थे।

आशा-ऊषा कार्यकर्ता एवं सहयोगिनी संघ की नवीन कार्यकारणी गठित

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पन्ना जिले के अजयगढ़ ब्लॉक में आशा-ऊषा एवं सहयोगिनी संघ की नव निर्वाचित पदाधिकारियों का स्वागत करते हुए संघ की सदस्य।

*    रेखा दुबे अध्यक्ष, नशीम उपाध्यक्ष और रज्जी बाई महामंत्री चुनीं गईं

*    एबीएसकेएम के प्रदेश अध्यक्ष अजय तिवारी के मार्गदर्श में संपन्न हुई बैठक

पन्ना/ अजयगढ़। (www.radarnews.in) अखिल भारतीय संविदा कर्मचारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष इंजीनियर अजय तिवारी के संरक्षण एवं मार्गदर्शन में आज दिनांक 26 दिसंबर 2021 को अजयगढ़ के शकुंतलम गार्डन में ब्लॉक की आशा-ऊषा कार्यकर्ता एवं आशा सहयोगिनी की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में सर्वसम्मति से अजयगढ़ ब्लॉक की नवीन कार्यकारिणी गठित की गई। जिसमें रेखा दुबे तरोनी निवासी आशा पर्यवेक्षक सिंहपुर को निर्विरोध ब्लॉक अध्यक्ष, सुनीता नामदेव को कार्यकारी अध्यक्ष, रज्जी पाल को महामंत्री, पूजा मिश्रा कोषाध्यक्ष, सावित्री गुप्ता को मीडिया प्रभारी का दायित्व सौंपा गया।
इसी प्रकार ब्लाक वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद पर श्रीमति नशीम बेगम, ब्लॉक उपाध्यक्ष ममता प्रजापति अजयगढ़, ममता पाल छनिया पुरवा एवं वरिष्ठ संगठन मंत्री श्रीमति अनीता गुप्ता बनहरी कला, अनीता नामदेव, रामकली कौंदर, गोमती साहू, मंत्री पद पर सफीना बानो, श्रीमति संगीता पाण्डेय धरमपुर, ललिता पटेल गहलोद पुरवा, श्रीमति बंदना तिवारी हरदी, सदस्य मिथलेश लोध, शोभा यादव, विद्या लोध को बनाया गया, ललिता पाण्डेय को मंत्री, अर्चना पाण्डेय को ब्लॉक सचिव, ममता पाण्डेय को ब्लॉक उपाध्यक्ष, अनीता गुप्ता को संगठन मंत्री, अनीता नामदेव को संगठन मंत्री सर्वसम्मति से नियुक्त किया गया।
अखिल भारतीय संविदा कर्मचारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष इंजीनियर अजय तिवारी के संरक्षण एवं मार्गदर्शन में आशा कार्यकर्ता एवं सहयोगिनी संघ ब्लॉक अजयगढ़ जिला पन्ना की नवीन कार्यकारिणी गठित हुई। उक्त बैठक में क्षेत्र की लगभग सैकड़ा भर से अधिक आशा, ऊषा, कार्यकर्ता, पर्यवेक्षक एवं सहयोगिनी शामिल हुई। एबीएसकेएम प्रदेश अध्यक्ष इंजीनियर अजय तिवारी द्वारा बताया गया कि उक्त संगठन की प्रदेश अध्यक्ष श्रीमति लक्ष्मी कौरव के आव्हान पर सभी बहनें आगामी दिनों में नियमितीकरण और मानदेय वृद्धि की मांगों को लेकर प्रदेश स्तर तक संघर्ष का शंखनाद करेंगी।

जनहित के मुद्दों को लेकर कांग्रेसजन पैदल मार्च निकालकर कलेक्टर को सौंपेंगे ज्ञापन

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अनीश खान, अध्यक्ष, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी पन्ना।
  •  कांग्रेस पार्टी के स्थापना दिवस पर वरिष्ठ नेताओं को किया जाएगा सम्मानित

पन्ना। (www.radarnews.in) अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के 28 दिसंबर को स्थापना दिवस के अवसर पर जिला मुख्यालय पन्ना में कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन व सम्मान समारोह आयोजित किया गया है। उक्त जानकारी देते हुए ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष एवं कार्यक्रम आयोजक अनीश खान ने बतलाया कि प्रातः 11:00 बजे से इंद्रपुरी कॉलोनी स्थित एवरशाइन गार्डन में कार्यकर्ता सम्मेलन व सम्मान समारोह जिला कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष श्रीमती शारदा पाठक के मुख्य आतिथ्य में व प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री राजा पटेरिया की अध्यक्षता में आयोजित किया गया है।
श्री खान ने जानकारी देते हुए बताया कि, इस कार्यक्रम में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं, मंडलम-सेक्टर के अध्यक्षगण सहित जिले की अन्य प्रतिभाओं का सम्मान किया जाएगा। स्थापना दिवस कार्यक्रम के पश्चात जनहित के मुद्दों को लेकर कलेक्ट्रेट तक पैदल मार्च करके कलेक्टर पन्ना को ज्ञापन सौंपा जाएगा। पन्ना ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष अनीश खान ने जिले के समस्त कांग्रेसजनों, मोर्चा-संगठनों के पदाधिकारी व जनप्रतिनिधि, पूर्व जनप्रतिनिधि, पार्टी कार्यकर्ताओं से कार्यक्रम में अधिक से अधिक संख्या में शामिल होने की अपील की है।

बहुचर्चित पुन्नू यादव अपहरण व हत्याकाण्ड में आरोपी को आजीवन कारावास की सजा

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फाइल फोटो।

*   विशेष न्यायाधीश पन्ना आर.पी. सोनकर ने सुनाया फैसला

*   जमीनी विवाद पर अपहरण कर हत्या की वारदात को दिया था अंजाम

*   हत्याकाण्ड में शामिल तीन आरोपी हैं फरार

पन्ना। (www.radarnews.in) जिला मुख्यालय पन्ना में विद्युत विभाग के लाइनमैन पुन्नू यादव के बहुचर्चित अपहरण व हत्या के मामले में विचारण उपरांत गुरुवार को विशेष न्यायाधीश पन्ना आर.पी. सोनकर ने निर्णय पारित करते हुए अभियुक्त विनोद कुमार शुक्ला को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। जमीनी विवाद के चलते जुलाई 2014 में विनोद कुमार शुक्ला ने तीन अन्य अभियुक्तों के साथ मिलकर लाइनमैन पुन्नूलाल यादव का सरेराह अपहरण कर उस पर प्राणघातक हमला करके दोनों कान काट कर जघन्य हत्या कर दी थी। विशेष न्यायालय पन्ना ने आरोपित विनोद कुमार शुक्ला को इस प्रकरण में दोषी पाते हुए आईपीसी की धारा 364 सहपठित धारा 34 के आरोप में 10 वर्ष के कठोर कारावास व 1000 रुपए के अर्थदंड तथा धारा 302 सहपठित धारा 34 के आरोप में आजीवन कारावास व 1000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया है।
मामले में अभियोजन की ओर से पैरवी करने वाले विशेष लोक अभियोजक जीतेंद्र सिंह बैस द्वारा उपरोक्त दंडादेश की जानकारी देते हुए मामले के संबंध में बताया गया है कि 28 जुलाई 2014 को प्रातः काल विद्युत विभाग का लाइन मेंन पुन्नू लाल यादव काष्ठागार के पास लहूलुहान व गंभीर हालत में पड़ा पाया गया था जिस घटना के संबंध में उसके पुत्र सुनील यादव द्वारा थाना कोतवाली पन्ना में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी कि 27 जुलाई 2014 की रात में मेरे पिता घर से धर्म सागर पावर हाउस ड्यूटी पर गए थे इसी बीच रात में 12:00 बजे के लगभग उसके ढाबे पर राजा यादव अपने साथी सोनू शुक्ला, विनोद शुक्ला व विजय यादव के साथ आया था वह उसे व उसके परिवार को जान से मारने की धमकी दे रहे थे । जिसने बताया कि मेरे पिता का जमीन संबंधी बंटवारे का विवाद पूर्व से राजा यादव वगैरह से चल रहा है मुझे शक है कि उनके द्वारा ही मेरे पिता पर जान से मारने की नियत से प्राणघातक हमला कर काष्टागार के पास रोड पर फेंका गया है । इस घटना में पुन्नू लाल यादव के दोनों कान काट कर उसे अन्य गंभीर चोटें भी पहुंचाई गई थी जो बेहोशी के हालत में मिला था।
गंभीर रूप से घायल पुन्नूलाल की इलाज के दौरान जबलपुर में 4 अगस्त 2014 को मौत हो गई थी । थाना कोतवाली पन्ना पुलिस द्वारा इस मामले में 4 आरोपितों राजा यादव , सोनू उर्फ सूर्यकांत शुक्ला, विजय यादव व विनोद कुमार शुक्ला उर्फ बंटू के विरुद्ध पहले अपहरण व हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया गया था। लेकिन पुन्नूलाल की मृत्यु के पश्चात धारा 302 का इजाफा करते हुए मामले में विवेचना उपरांत दो आरोपितों राजा यादव व सोनू शुक्ला को फरार दर्शित करते हुए दो आरोपितों विजय यादव व विनोद शुक्ला के विरुद्ध चालान न्यायालय में पेश किया गया था ।
सांकेतिक चित्र।
इस प्रकरण के विचारण के दौरान विजय यादव के अनुपस्थित रहने के कारण उसे भी फरार घोषित कर दिया गया और न्यायालय के समक्ष अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्ष्यों एवं साक्षियों के कथनों के आधार पर आरोपित विनोद शुक्ला उर्फ बंटू को दोषसिद्ध पाते हुए न्यायालय द्वारा उक्त दंडादेश पारित किया गया है। मामले के तीन आरोपित फरार हैं जिनके गिरफ्तार होने पर उनके विरुद्ध कार्यवाही की जावेगी।