बड़ी खबर : “अभी लागू नहीं होगा हिट-एंड-रन का नया कानून”

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हिट एंड रन के नए कानून के विरोध स्वरूप पन्ना के नजदीक एनएच 39 ट्रक खड़े करके चक्काजाम कर प्रदर्शन करते ड्राइवर्स। (फाइल फोटो)

*    ट्रक और बस ड्राइवरों की हड़ताल के आगे केन्द्र सरकार ने घुटने टेके

नई दिल्ली। देशभर में ट्रकों के पहिए थमने से मची हाहाकार ने केंद्र की मोदी सरकार को नए साल 2024 में हिलाकर रख दिया है। बस और ट्रक ड्राइवरों की हड़ताल के व्यापक असर को देखते हुए केंद्र सरकार ने आश्वासन दिया है कि, हिट-एंड-रन के खिलाफ लाए गए विवादस्पद कानून को लागू करने से पहले उनसे चर्चा की जाएगी। सरकार के साथ लंबी वार्ता के बाद ऑल इण्डिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस ने आंदोलन समाप्त करने की घोषणा की। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने कहा कि, हमने ऑल इण्डिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा की। सरकार बताना चाहती है कि नया नियम अभी लागू नहीं किया गया है। भारतीय न्याय संहिता 106/2 को लागू करने से पहले हम ऑल इण्डिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा करेंगे। उसके बाद ही हम कोई निर्णय लेंगे।
ऑल इण्डिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के अध्यक्ष बाल मलकित ने स्पष्ट किया है, नए क़ानून लागू नहीं किए गए हैं। इसे ऑल इण्डिया ट्रांसपोर्ट कांग्रेस से सलाह-मशविरा के बाद ही लागू किया जाएगा। केन्द्र सरकार ने एक सर्कुलर जारी कर ऑल इण्डिया ट्रांसपोर्ट कांग्रेस तथा सभी वाहन चालकों से अपने-अपने काम पर लौटने की अपील की है। ऑल इण्डिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस ने भी ड्राइवरों से हड़ताल ख़त्म करने का आव्हान किया है।
पन्ना के बस स्टैण्ड में प्राइवेट मोटर कर्मचारी कल्याण युवक मण्डल पन्ना के बैनर तले आंदोलित बस-ट्रक-टैक्सी चालक-परिचालक और क्लीनर। (फाइल फोटो)
उल्लेखनीय है कि, हिट एंड रन के नए क़ानून में भारतीय न्याय संहिता के तहत सड़क हादसे के बाद ड्राइवर अगर मौके से भाग जाता है तो उसे 10 साल की कैद और 7 लाख रुपए जुर्माना के कड़े प्रावधान किए गए हैं। इसे कला क़ानून करार देते हुए कई राज्यों में ट्रक-बस और टैंकर चालक सोमवार को हड़ताल पर चले गए थे। हड़ताल के दूसरे दिन में प्रवेश करने के बीच देश भर में सैंकड़ों पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल-डीजल का स्टॉक समाप्त हो गया था। साथ ही हड़ताल के कारण सामान सप्लाई की चेन टूटने लगी थी।
हड़ताल के कारण हाहाकार मचते देख मोदी सरकार बैकफुट पर आ गई। सरकार ने ऑल इण्डिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर हड़ताल को समाप्त कराने का रास्ता निकालते हुए देर रात ऐलान किया गया कि नए कानून के प्रावधान अभी लागू नहीं हुए हैं। भारतीय न्याय संहिता की धारा 106 (2) को लागू करने से पहले ऑल इण्डिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस से विचार-विमर्श करने के बाद ही निर्णय लिया जाएगा।
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