झोलाछाप डॉक्टर रायपुर से गिरफ्तार: पन्ना में गलत इलाज से महिला की हो गई थी मौत

0
208
कोतवाली थाना पन्ना। (फाइल फोटो)

*     बिना पंजीयन और चिकित्सीय योग्यता के कर रहा था ग्रामीणों का इलाज

पन्ना।(www.radarnews.in) मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में कोतवाली थाना अंतर्गत गलत इलाज के कारण महिला की असमय मृत्यु होने के मामले में लगभग 2 माह से फरार चल रहे झोलाछाप डॉक्टर (फर्जी डॉक्टर) को पन्ना पुलिस ने छत्तीसगढ़ के रायपुर से गिरफ्तार किया है। आरोपी फकरूद्दीन अली अहमद खान उर्फ डब्बू पिता मजीद अहमद 44 वर्ष निवासी किशुनगढ़ जिला छतरपुर (हाल निवासी हिनौता, जिला पन्ना) के विरुद्ध कोतवाली थाना पन्ना में क्रमांक 782/25 धारा 24 आयुर्विज्ञान परिषद अधिनियम 1987, धारा 8 (1) मध्यप्रदेश चिकित्सा शिक्षा नियंत्रण अधिनियम 1973 एवं धारा 105 BNS के तहत प्रकरण पंजीबद्ध है। कथित तौर पर आरोपी बिना किसी चिकित्सीय योग्यता एवं पंजीयन के हिनौता ग्राम में अवैध रूप से क्लीनिक संचालित कर ग्रामीणों का उपचार करता था।
सोशल मीडिया पर पुलिस की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया है कि, दिनांक 24 अगस्त 2025 को जिला चिकित्सालय पन्ना से सूचना प्राप्त हुई थी कि महिला श्यामबाई यादव को मृत अवस्था में लाया गया है। मृतका के परिजन भरतलाल यादव पिता दरबारी यादव निवासी हिनौता थाना कोतवाली पन्ना द्वारा उसकी मृत्यु को संदिग्ध बताया गया। जिस पर थाना कोतवाली में मर्ग क्रमांक 74/25 धारा 194 BNSS पंजीबद्ध कर जांच प्रारंभ की गई।
जांच के दौरान परिजनों ने बताया कि मृतका श्यामबाई को सर्दी-बुखार होने पर उसका इलाज तथाकथित डॉक्टर फकरूद्दीन अली अहमद खान उर्फ डब्बू पिता मजीद अहमद 44 वर्ष निवासी किशुनगढ़ जिला छतरपुर (हाल निवासी हिनौता जिला पन्ना) द्वारा किया गया था। कथित तौर पर आरोपी ने बिना किसी वैध डिग्री या अनुमति के इंजेक्शन व दवाइयाँ देकर इलाज किया था, जिससे महिला की तबीयत बिगड़ गई और उसे मुंह से खून आने लगा। परिजन तत्काल उसे एनएमडीसी के मझगवां स्थित हॉस्पिटल ले गए। जहां प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर हालत को देखते हुए जिला अस्पताल पन्ना रेफर किया गया। जिला चिकित्सालय पन्ना में अचेत अवस्था में लाई गई महिला श्यामबाई का परीक्षण करने के उपरांत डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
प्रकरण की जांच के दौरान मृतिका की पोस्टमार्टम रिपोर्ट, उपचार रिकॉर्ड और मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, पन्ना से प्राप्त जानकारी के आधार पर यह प्रमाणित हुआ कि आरोपी बिना वैध पंजीकरण एवं अनुमति के अवैध रूप से उपचार कार्य कर रहा था। इसके पश्चात आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 782/25 धारा 24 आयुर्विज्ञान परिषद अधिनियम 1987, धारा 8(1) मध्यप्रदेश चिकित्सा शिक्षा नियंत्रण अधिनियम 1973 एवं धारा 105 BNS के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। जांच में पता चला कि आरोपी फकरूद्दीन अली अहमद खान उर्फ डब्बू ने फार्मासिस्ट की डिग्री धारक था।
कथित तौर पर गलत इलाज के कारण महिला की मौत होने के बाद से आरोपी फरार चल रहा था। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों द्वारा आरोपी झोलाछाप डॉक्टर की गिरफ्तारी के लिए कोतवाली थाना प्रभारी निरीक्षक रोहित मिश्रा के नेतृत्व एक पुलिस टीम गठित की गई। लगातार प्रयासों के बाद पुलिस टीम ने आरोपी को भिलाही जिला रायपुर (छत्तीसगढ़) से गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से उसका फार्मासिस्ट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, ऐलोपैथिक दवाएं, सिरिंज, मलहम, पट्टियाँ एवं ट्यूब आदि जब्त करने का दावा किया है। प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया है कि, आरोपी ने पूछताछ में स्वीकार किया है कि उसने मृतका को लगाई गई दवाएं एवं इंजेक्शन नष्ट कर दिए।