कोरोना को मात देकर घर लौटा एक और प्रवासी युवक, प्रोटोकॉल का पालन कर होम आइसोलेशन में रहना होगा 14 दिन

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शादिक खान, पन्ना। (www.radarnews.in) जिला चिकित्सालय पन्ना के कोविड केयर हेल्थ सेंटर में भर्ती रहे ग्राम घाट सिमरिया निवासी कोरोना पॉजिटिव 22 वर्षीय मरीज के स्वस्थ होने पर गुरुवार 28 मई की शाम को उसे छुट्टी दे दी गई। कोरोना को मात देने वाले वाले प्रवासी युवक के अपने घर के लिए रवाना होने से पूर्व उसे मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. एल. के. तिवारी, सिविल सर्जन डॉ. आर. एस.त्रिपाठी, डॉ. भास्कर दिवेदी, डॉ. श्वेता पाण्डेय, नर्सिंग, पैरामेडिकल के द्वारा उसे पुष्पगुच्छ देकर एवं तालियां बजाकर अभिवादन किया गया। तत्पश्चात नवयुवक 108 एम्बुलेंस से अपने गृहग्राम के लिए रवाना हो गया। जिला चिकित्सालय के आइसोलेशन वार्ड में इलाज करा रहे कोरोना पॉजिटिव अब सिर्फ 2 मरीज बचे हैं। जिनमें ग्राम बिलघाड़ी निवासी 44 वर्षीय एक व्यक्ति और ग्राम बरबसपुरा निवासी प्रवासी युवा श्रमिक शामिल है।
उल्लेखनीय है कि पन्ना जिले में अब तक कुल चार कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए। इनमें दो मरीज स्वस्थ होकर अपने घर लौट चुके हैं। गुरुवार को जिला चिकित्सालय के कोविड हेल्थ केयर सेंटर से घाट सिमरिया निवासी दूसरे मरीज की छुट्टी स्वास्थ्य विभाग में लागू कोरोना उपचार की नई गाइड लाइन के तहत की गई। गुनौर के छात्रावास में क्वारंटाइन रहने के दौरान इस युवक की कोरोना जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। जिसके बाद इसे 16 मई जिला चिकित्सालय के कोविड हेल्थ केयर सेंटर में भर्ती कराया गया। करीब 12 दिनों तक उपचार के दौरान मरीज में बीमारी का किसी तरह का कोई लक्षण प्रकट न होने पर उसे नई गाइड लाइन के तहत स्वस्थ मानकर छुट्टी दे दी गई। हालाँकि इस युवक आगामी 14 दिनों तक होम क्वारंटाइन रहते हुए प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। स्वस्थ्य हुए मरीज की निगरानी के लिए उसके मोबाइल फोन पर आरोग्य सेतु एवं सार्थक एप्प इंस्टाल कराये गए। इसके माध्यम से होम आइसोलेशन की अवधि में मरीज की निगरानी सुनिश्चित की जाएगी।

होम क्वारेंटाइन का उल्लंघन करने पर होगी कार्यवाही

पन्ना कलेक्टर कर्मवीर शर्मा।
पन्ना कलेक्टर कर्मवीर शर्मा द्वारा बताया गया कि शासन द्वारा होम क्वारेंटाइन किए गए व्यक्तियों द्वारा होम क्वारेंटाइन की निर्धारित शर्तो का उल्लंघन करने पर उनके विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी। ऐसे व्यक्तियों द्वारा होम क्वारेंटाइन के निमयों का पालन न करने के कारण अन्य व्यक्तियों के संक्रमण का खतरा बना रहता है। जन स्वास्थ्य की रक्षा को दृष्टिगत रखते हुए ऐसे व्यक्तियों के विरूद्ध मध्यप्रदेश पब्लिक हेल्थ अधिनियम 1949, मध्यप्रदेश एपीडेमिक डिजीज कोविड-19 विनियमन 2020 एवं डिजास्टर मैनेजमेंट अधिनियम 2005 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए होम क्वारेंटाइन नियमों का प्रथम उल्लंघन किए जाने पर प्रथम बार व्यक्ति को दो हजार रूपये का अर्थदण्ड लगाया जाएगा। दोबारा नियमों का उल्लंघन करने पर उस व्यक्ति को निर्धारित क्वारेंटीन सेंटर भेजा जाएगा।