* आदेश की अवज्ञा कर मनमाने तरीके से नियम विरुद्ध कार्य करने पर कोर्ट हुआ सख़्त
* तहसीलदार अखिलेश प्रजापति को नोटिस जारी कर तलब किया जवाब
पन्ना। (www.radarnews.in) मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर के आदेश की अवज्ञा कर मनमाने तरीके से नियम विरुद्ध कार्य करना पन्ना तहसीलदार को बहुत भारी पड़ सकता है। भूमि नामांतरण से संबंधित मामले में निर्धारित समयसीमा में कार्यवाही न कर प्रकरण को निरस्त करने पर कोर्ट ने सख्त रूख अपनाते हुए पन्ना तहसीलदार अखिलेश प्रजापति के विरुद्ध आपराधिक अवमानना का प्रकरण दर्ज किया है। हाईकोर्ट ने तहसीलदार को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार पन्ना के सीनियर एडवोकेट काजी सलाउद्दीन ने अपनी भूमि का नामांतरण कराने के लिए निर्धारित प्रक्रिया अनुसार तहसील कार्यालय पन्ना में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया था। तहसीलदार पन्ना के द्वारा आवेदन पत्र खारिज किए जाने पर मामले की अपील एसडीएम कोर्ट पन्ना के की गई। लेकिन एसडीएम ने तहसीलदार के आदेश को यथावत रखते हुए अपील को निरस्त कर दिया था। परेशान होकर आवेदक के द्वारा उच्च न्यायालय जबलपुर में रिट याचिका क्रमांक 9755/2021 प्रस्तुत की गई थी।
