हवाई पट्टी के 20 कि.मी. की परिधि में निर्माण कार्य के लिये लेना होगा अनापत्ति प्रमाण-पत्र

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सांकेतिक फोटो।

 *  भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा

पन्ना।(www.radarnews.in) अपर कलेक्टर पन्ना जे.पी. धुर्वे द्वारा बताया गया कि भारत के राजपत्र क्रमांक-751(अ) के अनुसार हवाई पट्टी के 20 किलो मीटर की परिधि में किसी भी संरचना अथवा किसी भी प्रकार के निर्माण कार्य के लिये अनापत्ति प्रमाण-पत्र लेना अनिवार्य होगा। इस संबंध में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा सूचित किया गया है कि हवाई पट्टी के 20 किलो मीटर के दायरे में किसी भी प्रकार के नवनिर्माण कार्यों के पूर्व भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण-पत्र लेना अनिवार्य होगा। सभी प्रकार के नवनिर्माण कार्यों हेतु खसरा क्रमांक देना होगा। अनापत्ति प्रमाण-पत्र के लिये भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा।
किसी भी निर्माण कार्य के लिये नगर पालिका से पूर्व भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण-पत्र लेना अनिवार्य होगा। हवाई अड्डे की चार दिवारी से 01 कि.मी. की परिधि सड़कों एवं रेलवे लाईन के लिये भी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने होंगे। उल्लेखनीय है कि राजशाही ज़माने में पन्ना जिला मुख्यालय से महज 12 किलोमीटर की दूरी पर सकरिया ग्राम के नजदीक स्थित हवाई पट्टी चालू रही है। पिछले कई दशकों से बंद पड़ी सकरिया की प्राचीन हवाई पट्टी का अस्तित्व धरातल पर कबका समाप्त हो चुका है। लेकिन शासकीय रिकार्ड में वह अभी भी दर्ज है।