ट्रक क्रमांक एम.पी. 09 एच.एच. 6727 का शराब के नशे में वाहन चलाने पर प्रकरण तैयार कर न्यायालय पेश किया गया। न्यायालय द्वारा शराब पीकर वाहन चलाने वाले चालक को 11000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। वाहन चेकिंग की कार्यवाही में यातायात पुलिस थाना के प्रधान आरक्षक रामरतन गोस्वामी, प्रधान आरक्षक सज्जन प्रसाद, आरक्षक सुनील पाण्डेय, उमाशंकर सिंह, विक्रम बागले, दिलीप कुमार एवं चालक सत्येन्द्र सिंह शामिल थे।