कांग्रेस के इस वरिष्ठ नेता को हाईकोर्ट से लगा झटका, चुनाव लड़ने पर 6 साल की रोक रहेगी बरक़रार

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फाइल फोटो।

   तत्कालीन जनपद पंचायत अध्यक्ष अजयगढ़ के प्रकरण में हाईकोर्ट की डबल बेंच ने सुनाया फैसला

*     सिंगल बेंच के निर्णय को किया निरस्त, कलेक्टर न्यायालय पन्ना द्वारा पूर्व में पारित आदेश रहेगा यथावत

पन्ना। (www.radarnews.in) जनपद पंचायत अजयगढ़ के तत्कालीन अध्यक्ष एवं वरिष्ठ कांग्रेस नेता भरत मिलन पाण्डेय के प्रकरण में मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर की डबल बेंच द्वारा रिट अपील 587 पर सुनवाई कर गत 20 जून को निर्णय पारित किया गया है। इस मामले में डबल बेंच द्वारा तत्कालीन जनपद पंचायत अध्यक्ष को मामले में राहत संबंधी हाई कोर्ट के सिंगल बेंच के निर्णय को निरस्त कर दिया गया है। कलेक्टर न्यायालय पन्ना के द्वारा विगत 22 अक्टूबर 2021 को मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 40 की उपधारा 1 के तहत भरत मिलन पाण्डेय को जनपद पंचायत अध्यक्ष के पद से पृथक कर उपधारा 2 के तहत आगामी 6 वर्ष तक चुनाव लड़ने के लिए निरर्हित घोषित किया गया था।
वरिष्ठ कांग्रेस नेता भरत मिलन पाण्डेय।
कलेक्टर न्यायालय पन्ना के निर्णय के विरूद्ध पूर्व अध्यक्ष को कमिश्नर न्यायालय में अपील के बावजूद कोई राहत नहीं मिली थी। राहत के लिए पीड़ित पक्ष द्वारा उच्च न्यायालय जबलपुर में याचिका दाखिल की गई। उच्च न्यायालय की सिंगल बेंच द्वारा गत 2 मई को निर्णय में अपीलार्थी को राहत प्रदान की गई, लेकिन 20 जून को हाई कोर्ट की डबल बेंच ने सिंगल बेंच द्वारा पारित आदेश को निरस्त कर दिया है, जिससे अब कलेक्टर न्यायालय द्वारा पूर्व में पारित आदेश यथावत रहेगा।