बहुचर्चित पुराना पन्ना हत्याकाण्ड: नशे की गोली खिलाकर 4 लोगों की हत्या करने वाले अभियुक्तों को उम्रकैद

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सजा के ऐलान के बाद पुलिस टीम के साथ न्यालय से बाहर आते अभियुक्तगण।

गहने और रूपए लूटने के लिए गला घोंटकर की गई थी हत्या

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पन्ना ने सुनाया महत्पूर्ण फैसला

पन्ना। रडार न्यूज़  मध्यप्रदेश के पन्ना जिला मुख्यालय के नजदीकी ग्राम पुराना में करीब करीब चार वर्ष पूर्व एक ही परिवार के चार सदस्यों को नशे की गोली खिलाकर बेहोश होने पर गला घोंटकर बेरहमी से हत्या करने के बहुचर्चित मामले सोमवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पन्ना अनुराग द्विवेदी ने निर्णय पारित करते हुए 4 अभियुक्तों गोविंद सिंह उर्फ राजा ठाकुर ने अपने दोस्तों शेख रईस, शेख अनीस व शेख फारूक निवासी छतरपुर को हत्या, लूट सहित अन्य धाराओं में दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही सभी हत्यारोपियों को अर्थदंड से भी दण्डित किया है। हत्यारोपियों में शामिल शेख रईस, शेख अनीस व शेख फारूक सगे भाई हैं। उक्त आरोपीगणों ने एक साथ मिलकर सविता सैनी व उसके तीन बच्चों की पुराना पन्ना स्थित उनके ही घर पर हत्या कर दी थी। इस जघन्य हत्याकाण्ड को अंजाम देने के बाद आरोपी युवक गहने, रूपए और अन्य सामान लूट ले गए थे। न्यायालय द्वारा सुनाए गए इस महत्पूर्ण फैसले के संबंध में आशुतोष कुमार द्विवेदी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि दिनांक 23 नवम्बर 2014 को मुकेश राय निवासी पुराना पन्ना द्वारा कोतवाली थाना पन्ना में टेलीफोन से सूचना दी गई कि पुराना पन्ना में सावित्री सैनी अपने तीन बच्चों के साथ रहती थी जो तीन चार-दिन से दिखाई नहीं दे रही हैं। उसके घर में ताला लगा हुआ है पर अंदर की लाईट जल रही है और मकान से बदबू आ रही है। थाना प्रभारी कोतवाली पन्ना हमराही स्टाफ के साथ मौके पर पहुंचे जहां पर मकान का ताला चैक करने पर ताला खुला हुआ लटका मिला। जब मकान के अंदर जाकर पुलिस वालों ने देखा तो अंदर पहले कमरे में मृतक पुष्पेन्द्र सैनी व करन सैनी तथा दूसरे कमरे में सावित्री सैनी और उसकी बेटी शिल्पा सैनी की लाशें पडी हुई थी। दोनों कमरे में कपडे व सामान बिखरा पड़ा था। इस मामले में अज्ञात आरोपियों के विरूद्ध धारा 302,34 का अपराध पंजीबद्ध किया गया तथा विवेचना के दौरान मृतिका से दुश्मनी एवं घनिष्ठ संबंध रखने वालों की जानकारी एकत्र की गई। मृतिका सावित्री की कॉल डिटेल खंगालने पर पता चला कि उसके के मोबाईल नंबर पर आरोपी गोविंद सिंह उर्फ राजा ठाकुर से बात हुई और आरोपी गोविंद सिंह के नंबर से तीन अन्य नंबरों पर बात होना पाया गया।

मिठाई में मिलाकर खिलाई थी नशीली दवा-

मुखबिर की सूचना पर थाना प्रभारी कोतवाली पन्ना ने संदेही आरोपी गोविंद सिंह उर्फ राजा ठाकुर व उसके साथी शेख रईस, शेख अनीस व शेख फारूक को छतरपुर बस स्टैंड से पकड़कर उनसे पूंछतांछ की तो आरोपीगणों ने अपना अपना जुर्म स्वीकार कर लिया। उन्होंने पुलिस को बताया कि मृतिका के घर पर लूट करने के उद्देश्य से हम लोगों ने सुनियोजित तरीके से रबडी मिठाई में नशीली गोलियों का चूर्ण मिलाकर सभी को खिला दिया था और बेहोश होने पर सभी मृतकों की रस्सी से गला घोंटकर हत्या कर दी थी। इसके बाद घर में रखे जेवरात सोना, चांदी, लेपटाप, मोबाईलए नगद रूपये लूटकर ले गए थे। विवेचना उपरांत अभियोग पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए शासन द्वारा उक्त प्रकरण को जघन्य एवं सनसनीखेज प्रकरण के रूप में चिन्हित किया गया। प्रकरण का विचारण न्यायालय अनुराग द्विवेदी अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश जिला पन्ना के न्यायालय में हुआ। अभियोजन के द्वारा आरोपी के विरूद्ध अपराध संदेह से परे प्रमाणित किया गया। अभियोजन के द्वारा आरोपी के किए गए कृत्य के लिए अधिकतम दंड दिये जाने का निवेदन किया गया।

इन धाराओं के तहत माना दोषी-

न्यायालय के द्वारा अभियोजन के तर्कों तथा न्यायिक दृष्टांतों से सहमत होते हुए आरोपीगण क्रमश गोविंद सिंह पिता मुन्ना सिंह ठाकुर 26 वर्ष निवासी ग्राम सिदोखर थाना सुमेरपुर जिला हमीरपुर उत्तरप्रदेश, व तीन सगे भाइयों शेख अनीश 26 वर्ष, शेख रहीस पिता 28 वर्ष, व शेख फारूख ऊर्फ चाहत पिता शेख लियाकत 21 वर्ष सभी निवासी शेखन की बगिया छतरपुर थाना सिटी कोतवाली छतरपुर को भादवि की धारा 450, 302, 394, 201 में दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा सभी अभियुक्तों को 2500-2500 रुपये के अर्थदंड से भी दण्डित किया है। इस प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी प्रवीण कुमार सिंह जिला लोक अभियोजन अधिकारी पन्ना द्वारा की गई।

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