* स्थानीय निवासियों को स्वयं के उपयोग के लिये रॉयल्टी से 100 प्रतिशत छूट
* ठेकेदार को स्वयं प्राप्त करनी होगीं वैधानिक स्वीकृतियाँ और अनुमतियाँ
भोपाल।(www.radarnews.in) राज्य शासन ने वर्ष 2019 में नये रेत नियम लागू किये हैं। इनके आधार पर प्रदेश में समूह बनाकर रेत खदानों की निविदाओं को आमंत्रित कर तीन वर्ष तक संचालन के लिये प्रस्ताव बनाये गये हैं। इन प्रस्ताव के अनुसार मध्यप्रदेश राज्य खनिज निगम ऑनलाईन निविदा की प्रक्रिया चालू करने जा रहा है। खनिज साधन मंत्री प्रदीप जायसवाल ने यह जानकारी देते हुए बताया कि नियमों के विषय में मुख्यमंत्री द्वारा प्रदेश की आम जनता और इच्छुक व्यवसायियों से सुझाव बुलाये जाने पर भारी संख्या में प्रदेश हित में सकरात्मक सुझाव प्राप्त हुए। कुल 408 सुझाव विभिन्न माध्यम से प्राप्त हुए। प्रत्येक सुझाव पर विचार-विमर्श करने के बाद सम्पूर्ण प्रक्रिया और खदानों के संचालन के नियमों को स्वीकृति दी गई है।
होशंगाबाद का आरक्षित मूल्य 96 करोड़

मंत्री प्रदीप जायसवाल ने बताया कि प्रदेश के 43 जिलों में रेत खदानें पायी जाती हैं। इनमें शत-प्रतिशत सर्वेक्षण कर मात्रा का आंकलन विभाग द्वारा किया गया है। जिलावार समूह बनाये गये हैं। सबसे बड़ा समूह होशंगाबाद जिले का है, जिसका आरक्षित मूल्य 96 करोड़ रूपये होगा। कुल पाँच जिले 25 करोड़ रूपये या उससे अधिक के आरक्षित मूल्य के हैं तथा 23 जिले दस करोड़ रूपये या उससे कम आरक्षित मूल्य के रखे गये हैं।
जमा करनी होगी 25 प्रतिशत सुरक्षा निधि

निविदाओं की कार्यवाही और रेत खदानों का संचालन मध्यप्रदेश राज्य खनिज निगम द्वारा भारत सरकार के एनआईसी के निविदा पोर्टल के माध्यम से किया जायेगा। निविदा में भाग लेने के लिये आरक्षित मूल्य का 25 प्रतिशत सुरक्षा निधि के रूप में जमा कराना आवश्यक है। सफल वैधानिक स्वीकृतियाँ और अनुमतियाँ प्राप्त करना ठेकेदार का उत्तरदायित्व है। नये नियमों के अनुसार ग्राम पंचायतें, जिनमें ये खदानें स्थित हैं, को पहले से बढ़कर स्थानीय विकास की राशि प्राप्त होगी। जिले को भी डीएमएफ अंतर्गत स्थानीय विकास की राशि प्राप्त होगी। कुम्हार और परम्परागत स्थानीय शिल्पकारों को पूर्व की भाँति छूट रहेगी। स्थानीय निवासियों को रोजगार देना अनिवार्य है। नर्मदा नदी पर स्थित खदानों में मशीनों से खनन पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा।
पुराने ठेकेदार कर सकेंगे खनन
