स्कूल शिक्षा विभाग में स्थानांतरण के लिए 30 सितंबर से 10 अक्टूबर तक होंगे ऑनलाइन आवेदन

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सांकेतिक चित्र।

*   चालू शैक्षणिक सत्र के मध्य में शिक्षकों के तबादलों से प्रभावित होगी पढ़ाई !

भोपाल। (www.radarnews.in) प्रदेश के स्कूल शिक्षा विभाग ने राज्य एवं जिला स्तर पर अधिकारियों कर्मचारियों की स्थानांतरण नीति वर्ष- 2022 घोषित कर दी है। जिसमें शैक्षणिक सत्र 2022-23 के लिए स्थानांतरण नीति के क्रियान्वयन हेतु समय सारणी निर्धारित की गई है। स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) इंदर सिंह परमार ने जानकारी देते हुए बताया कि स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा राज्य, संभाग और जिला स्तर पर शिक्षा विभाग के शिक्षकों और अधिकारी/कर्मचारियों के लिए विभागीय स्थानांतरण नीति की समय सारणी निर्धारित की गई है। सोमवार 19 सितंबर को जारी समय सारणी के अनुसार 30 सितंबर 2022 तक एजुकेशन पोर्टल पर रिक्त पदों का सत्यापन होगा। स्थानांतरण के इच्छुक प्रदेश के शिक्षक/कर्मचारी 30 सितंबर 2022 से 10 अक्टूबर 2022 तक पोर्टल में जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। ऑनलाइन स्थानानंतरण संबंधी आदेश 22 अक्टूबर 2022 तक होंगे। आवेदक की भारमुक्ति और कार्यभार ग्रहण करने संबंधी सभी कार्यवाही 5 नवंबर 2022 तक की जाएगी।
स्थानांतरण नीति के क्रियान्वयन संबंधी समय सारणी आदेश।
उल्लेखनीय है कि, चालू शैक्षणिक सत्र के मध्य में शिक्षकों की स्थानांतरण नीति जारी किये जाने पर कई लोगों हैरानी और आपत्ती जाहिर की है। तबादलों के लिए जारी समय सारणी से स्पष्ट है, चालू शैक्षणिक सत्र के दौरान पूरी कार्यवाही संपन्न होने में एक माह से अधिक का वक्त लगेगा। जाहिर है इसका सीधा असर सरकारी स्कूलों में अध्यनरत बच्चों की पढ़ाई पर पड़ेगा। जानकारों का मानना है, तबादलों की कार्रवाई अगले वर्ष अगर विद्यालयों के ग्रीष्म अवकाश के आसपास की जाती तो शायद बेहतर होता।