पन्ना जिले के शहरी क्षेत्रो में अब रोज नहीं खुलेंगी किराना दुकानें, सिर्फ निर्धारित तिथियों में सुबह 10 से शाम 5 बजे तक खरीद सकेंगे किराना सामग्री

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लॉकडाउन के चलते पूर्णतः बंद पड़े पन्ना के बड़ा बाजार में सड़कों पर पसरा संन्नाटा।

* दूध की दुकानें खुलेंगी, हाथ ठेला पर वार्डों में बेंच सकेंगे सब्जी

* लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर सख्त हुआ प्रशासन

शादिक खान, पन्ना। (www.radarnews.in) वैश्विक महामारी घोषित कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम एवं इससे बचाव में टोटल लॉकडाउन तथा सोशल डिस्टेंसिग बेहद जरूरी है। पन्ना जिले के प्रशासनिक मुखिया कलेक्टर कर्मवीर शर्मा इस बात को भलीभांति जानते हैं। इसलिए लॉकडाउन तथा सोशल डिस्टेंसिग को पूर्णतः सफल बनाने के लिए जनहित में कई कड़े निर्णय लिए जा रहे हैं। इसी क्रम में जिले में नए सिरे से किराना सामग्री, फल-सब्जी, दूध की बिक्री को लेकर समयसीमा और तिथियां निर्धारित की गईं हैं। कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट कर्मवीर शर्मा ने बताया है कि कोरोना वायरस के संक्रमण के स्वास्थ्य एवं जीवन की सुरक्षा से उत्पन्न खतरे के परिपेक्ष्य में जनसामान्य के स्वास्थ्य हित एवं लोक शांति बनाए रखने एवं सोशल डिस्टेंसिंग के उद्देश्य से जिले की समस्त शहरी सीमा के अन्तर्गत सघन जनसंख्या को दृष्टिगत रखते हुए और लोक जीवन की सुरक्षा हेतु सख्ती से कराया जाना अनिवार्य प्रतीत हो रहा है।
उन्होंने पुलिस अधीक्षक, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, मुख्य नगरपालिका/नगर परिषद अधिकारी द्वारा दिए गए सुझावों के आधार पर पन्ना जिले के समस्त शहरी क्षेत्रों की घनी आबादी को दृष्टिगत रखते हुए कोरोना के संक्रमण की रोकथाम हेतु आवश्यक वस्तुओं की दूकानें खुलने का समय निर्धारित किया है।

नए सिरे से किया समय का निर्धारण

कलेक्टर ने किराना दुकान खोलने हेतु 03, 05, 07, 09, 11 एवं 15 अप्रैल 2020 की तिथि निर्धारित की है इस बीच अन्य दिवसों पर दुकानें पूर्णतः बंद रहेगी। किराना दुकान खोलने हेतु प्रातः 10 बजे से शाम 5 बजे तक का समय निर्धारित किया है। इसी प्रकार दूध की दुकान प्रत्येक दिवस प्रातः 7 बजे से 11 बजे तक एवं शाम 5 बजे से शाम 7 बजे तक खोली जाएंगी। फल एवं सब्जी विक्रेता हाथ ठेला सहित केवल अपने-अपने वार्डो में हाथ ठेला के माध्यम से या ऑनकॉल सब्जी उपलब्ध कराएंगे। इसका समय प्रातः 7 बजे से 11 बजे तक एवं दोपहर बाद 3 बजे से शाम 5 बजे तक निर्धारित किया गया है। दवाईयों की दुकान प्रत्येक दिवस खोली जाएगी। इसके अतिरिक्त कार्यालयीन आदेश के द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत लाॅकडाउन संबंधी शेष निर्धारित शर्ते यथावत रहेंगी। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा। इस आदेश का उल्लंघन धारा 188 भारतीय दण्ड विधान के तहत दण्डनीय होगा।
सोशल डिस्टेंसिग का पालन कराने कुछ दिन पूर्व सब्जी एवं किराना दुकानों में की गई मार्किंग।
उल्लेखनीय है कि कुछ समय पूर्व कलेक्टर ने किराना एवं फल-सब्जी विक्रेताओं के साथ बैठक कर उनसे समक्ष लॉकडाउन की अवधि में लोगों को ऑनकॉल सामन की होम डिलेवरी उचित दर पर उपलब्ध कराने सुझाव रखा था। जिस पर शहर के कई किराना दुकान संचालकों सब्जी विक्रेताओं ने अपनी सहमति दी थी। इसके उपरान्त आमजन की सुविधा हेतु इनके मोबाइल नम्बर बकायदा जारी किये गए थे।