अवैध कॉलोनी निर्माण: पन्ना कलेक्टर ने अब इन 3 कॉलोनाइजर्स को जारी किए नोटिस

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फाइल फोटो।
पन्ना। जिला मुख्यालय पन्ना समेत आंचलिक नगरीय क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर अवैध कॉलोनियों का निर्माण करने वालों के विरुद्ध कलेक्टर सुरेश कुमार द्वारा लगातार कार्यवाही की जा रही है। जिससे कॉलोनाइजरों में जबरदस्त हड़कंप मचा है। इसी क्रम में कलेक्टर न्यायालय द्वारा नगर पालिका परिषद पन्ना क्षेत्र अंतर्गत अवैध कॉलोनी निर्माण पर अब तीन व्यक्तियों को कारण बताओ नोटिस जारी किए हैं। जिनमें मीना पाण्डेय पत्नी अरविन्द कुमार पाण्डेय उर्फ विष्णु पाण्डेय निवासी रानीगंज मोहल्ला, पूनम यादव पत्नी स्व. महेन्द्र प्रताप सिंह यादव निवासी वार्ड नंबर 14 बेनीसागर तथा सुमन गुप्ता पत्नी मनोज कुमार गुप्ता निवासी वार्ड नंबर 11 बेनीसागर मोहल्ला सभी तहसील एवं जिला पन्ना शामिल हैं। जारी नोटिस में इन्हें आगामी जुलाई माह में नियत पेशी तिथि पर पक्ष समर्थन के लिए उपस्थित होने के निर्देश दिए गए हैं।
कलेक्टर सुरेश कुमार ने अनुविभागीय अधिकारी राजस्व पन्ना के प्रतिवेदन पर ग्राम पन्ना के सर्वे नंबर 403/1/1 रकवा 0.018 हे., सर्वे नंबर 403/2/1 रकवा 0.124 हे., सर्वे नंबर 405/1 रकवा 0.035 हे., सर्वे नंबर 405/2 रकवा 0.175 हे. कुल किता 4 कुल रकवा 0.3520 हे. भूमि पर संयुक्त रूप से निर्धारित प्रावधानों का उल्लघंन कर छोटे-छोटे भू-खण्ड विक्रय कर अवैध कॉलोनी के निर्माण पर नोटिस जारी किया है। उक्त कार्रवाई मध्य प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 339-क, 339-ख एवं 339-ग तथा म.प्र. नगर पालिका कॉलोनी विकास नियम 2021 के प्रावधानों के विपरीत कॉलोनी निर्माण करने पर की गई है।
इस संबंध में जारी नोटिस के माध्यम से कॉलोनी को अनधिकृत कॉलोनी घोषित करने, उपरोक्त भूमि तथा संबंधितजन के स्वामित्व की किसी अन्य भूमि को प्रश्नाधीन कॉलोनी में नागरिक अधोसंरचना के विकास कार्य पूर्ण करने के लिए अटैच करने तथा अनधिकृत कॉलोनी निर्माण का अपराध कारित करने पर कारावास व जुर्माना के लिए सक्षम न्यायालय में प्रकरण प्रस्तुत करने सहित थाना में प्राथमिकी दर्ज कराने बावत् बिन्दुवार प्रत्युत्तर अनिवार्य रूप से चाहा गया है। निर्धारित पेशी तिथि व समय पर उपस्थित न होने की स्थिति में एकपक्षीय कार्रवाई कर प्रकरण में प्रस्ताव अनुसार आगामी आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
उल्लेखनीय है कि कॉलोनी निर्माण का रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र, कॉलोनी विकास की अनुज्ञा, नगर तथा ग्राम निवेश से ले आउट स्वीकृति व अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं रेरा में पंजीयन कराए बगैर तथा किसी भी प्रकार का आंतरिक विकास किए बगैर अवैध कॉलोनी निर्माण करने पर जारी नोटिस के माध्यम से अन्य व्यक्तियों को भी अनधिकृत कॉलोनी घोषित करने के संबंध में अपनी आपत्ति निर्धारित तिथि के पूर्व न्यायालय में प्रस्तुत करने के संबंध में सूचित किया गया है। इसके अलावा तहसीलदार पन्ना, सीएमओ एवं उप पंजीयक पन्ना को भी आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं।