अवैध कॉलोनियों को वैध करने की कवायत शुरू

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कॉलोनी के नियमितीकरण के संबंध में दावे-आपत्ति 30 दिवस के अन्दर प्रस्तुत करें

पन्ना। रडार न्यूज जिला प्रषासन अवैध कॉलोनियों और बस्तियांे को वैध करने जा रही है। इस संबंध में कलेक्टर पन्ना मनोज खत्री ने बताया है कि मध्यप्रदेश द्वारा नगरपालिका अधिनियम के अन्तर्गत बनाए गए मध्यप्रदेश (कॉलोनाइजर का रजिस्ट्रेशन निर्बन्धन तथा शर्ते) नियम 1998 तथा समय-समय पर जारी आदेशों के प्रावधानों के अन्तर्गत 17 अवैध कॉलोनियों के नियमितीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ की गयी है. उन्होंने बताया कि (परसुराम कालोनी) कर्नल इन्द्र बहादुर सिंह पिता पदम बहादुर सिंह लालबहादुर शास्त्री वार्ड क्र. 14 आनन्दी लाल पिता कल्लू गडरिया राघवेन्द्र वार्ड क्र. 11 रूपकिशोर पिता रतन लाल कुशवाहा लालबहादुर शास्त्री वार्ड क्र. 14 डीलन पिता रतन लाल कुशवाहा लालबहादुर शास्त्री वार्ड क्र. 14 सोनी लाल पिता खुट्टी पूरविया राघवेन्द्र वार्ड क्र. 11 के नियमितीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ की गयी है. इसी प्रकार शंकर पिता शोभा लाल लालबहादुर शास्त्री वार्ड क्र. 14 (पदमावती कॉलोनी) श्रीमती मालती अग्रवाल पुत्री नर्मदा प्रसाद टिकुरिया भगत सिंह वार्ड क्र. 4 श्रीमती रूकमणी देवी पत्नी रामकिशोर अग्रवाल एवं गायत्री द्विवेदी पति उमाशंकर राघवेन्द्र वार्ड क्र. 11 राजाभैया महादेव चुन्नीलाल पिता रामप्रसाद बेनीसागर गॉधी वार्ड क्र. 12 श्रीराम कॉलोनी) महेश कुमार त्रिपाठी पिता राम त्रिपाठी बेनीसागर गांधी वार्ड क्र. 12 रज्जू कुशवाहा पिता अंती कुशवाहा बगैरह बेनीसागर गांधी वार्ड क्र. 12, नवीन चन्द्र दीवान पिता शमसेर चन्द्र दीवान बेनीसागर गांडी वार्ड क्र. 12, कुंजबिहारी पिता पंचम दास आगरा राघवेन्द्र वार्ड क्र. 11 रामदत्त मिश्रा पिता अनन्दी मिश्रा टिकुरिया विन्ध्याचल वार्ड क्र. 01 राजेन्द्र पिता महावीर मिश्रा टिकुरिया विन्ध्याचल वार्ड क्र. 01 राजेन्द्र पिता महावीर मिश्रा टिकुरिया चिन्ध्याचल वार्ड क्र. 01 तथा शेख मकबूल पिता मन्जे बेनीसागर गांधी वार्ड क्र. 12 के नियमितीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ की गयी है. उन्होंने संबंधित कॉलोनी के समस्त भवन स्वामी/भूखण्ड धारकों को सूचित किया है कि कॉलोनी के नियमितीकरण के संबंध में अपने दावे-आपत्ति तथा विकास शुल्क सक्षम अधिकारी/ कार्यालय नगरपालिका पन्ना में 30 दिवस के अन्दर प्रस्तुत करें. कॉलोनी की विस्तृत जानकारी के लिए समक्ष प्राधिकारी/निकाय के कार्यालय में कार्यालयीन समय में कॉलोनी सेल में सम्पर्क किया जा सकता है निर्धारित समय में दावे-आपत्ति प्राप्त न होने की स्थिति में माना जाएगा कि नियमितीकरण के संबंध में किसी को कोई भी आपत्ति नही है.

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