किसान भाई अब ऑनलाइन प्राप्त कर सकेंगे भू-अधिकार ऋण पुस्तिका, पटवारी के चक्कर काटने की नहीं पड़ेगी जरुरत

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  ई-तकनीक का फायदा उठाकर ऑनलाइन प्राप्त करें राजस्व विभाग की सेवाएं

पन्ना। (www.radarnews.in) किसानों और आम जनता को भू-अधिकार ऋण पुस्तिका प्राप्त करने के लिए अब पटवारी के पास जाने की जरूरत नहीं है। आम जनता की सुविधा के लिये भू-अधिकार ऋण पुस्तिका को ऑनलाइन कर दिया गया है। कोई भी व्यक्ति अपनी भू-अधिकार ऋण पुस्तिका को नजदीकी कियोस्क सेंटर अथवा कॉमन सर्विस सेंटर या स्वयं के एन्ड्रायड मोबाइल से निर्धारित शुल्क 10 रूपये अदा कर ले सकता है। प्रदेश की जनता की सुविधा को ध्यान में रखते हुए राजस्व विभाग ई-तकनीक को बढ़ावा दे रहा है, ताकि किसानों एवं आमजन को तहसील एवं पटवारी के चक्कर न लगाने पड़ें। जनमानस की परेशानी को ध्यान में रखते हुए राजस्व विभाग के नियमों में बदलाव कर जन-सुविधा से जुड़े अभिनव प्रयोग किए जा रहे हैं। राजस्व महकमे द्वारा सुविधाजनक रूप से किए गए बदलाव का ई-तकनीक के माध्यम से लाभ उठाएँ और परेशानी से बचें। किसानों या आमजन को उनके खाते की खसरा, बी-1 एवं ऋृण-पुस्तिका की प्रति वाट्सएप पर उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है।

भूमि रिकॉर्ड ऑनलाइन

राजस्व विभाग द्वारा भूमि रिकॉर्ड को ऑनलाइन कर दिया गया है। अब भूमि रिकॉर्ड को जनता ऑनलाइन घर बैठे देख सकती है। अब जनमानस को सरकारी कार्यालयों में छोटी-छोटी सूचनाओं को प्राप्त करने के लिए बार-बार नहीं जाना पड़ेगा। मध्यप्रदेश भू-अभिलेख पोर्टल के माध्यम से खसरा-खतौनी की नकल, भू-अभिलेख का रिकॉर्ड, आबादी सर्वे का रिकॉर्ड, बंधक भूमि की स्थिति, बंदोबस्त अधिकार अभिलेख, बंदोबस्त निस्तार पत्रक की स्केन प्रति, जमा बंधी नकल, खेत का नक्शा, विवादित भूमि का विवरण ऑनलाइन प्राप्त कर सकते हैं।