* दुकान खोलने का समय सुबह 10 बजे से 4 बजे तक निर्धारित
* शहरी क्षेत्र की कई दुकानों में पहले दिन नजर नहीं आये ग्राहक
शादिक खान पन्ना। (www.radarnews.in) कोरोना संकट के चलते एक माह से भी अधिक समय से लॉकडाउन होने से छोटे दुकानदारों की आर्थिक समस्याओं और आम लोगों को हो रही परेशानी के मद्देनजर शुक्रवार की रात केन्द्र सरकार ने लॉकडाउन में थोड़ी राहत देने के आदेश जारी किये थे। मीडिया रिपोर्ट्स में इस आदेश के तहत हॉटस्पॉट और कंटेनमेंट जोन के बाहर मोबाइल फोन, स्टेशनरी, गारमेंट्स और हार्डवेयर जैसे सामान की दुकानें खुलने की बात कही गई थी। हालंकि इस आदेश को लेकर भ्रम की स्थिति निर्मित होने पर गृह मंत्रालय द्वारा शनिवार 25 अप्रैल को इस सम्बंध में स्पष्टीकरण जारी किया गया। गृह विभाग के नवीन दिशा-निर्देशों के तहत मध्यप्रदेश के पन्ना जिले में शनिवार 26 अप्रैल की देर शाम दुकानों को खोलने के सम्बंध पूर्व में दी गई छूट में वृद्धि का आदेश पन्ना कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी कर्मवीर शर्मा ने जारी किया है। इस आदेश के तहत पन्ना जिले के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में दुकानें प्रतिदिन सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे खोलने का समय निर्धारित किया गया। है।
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ने अपने आदेश में ग्रामीण क्षेत्रों में सभी प्रकार की दुकानें एवं शहरी क्षेत्र में सिर्फ बुक/स्टेशनरी की दुकान, इलेक्ट्राॅनिक दुकानें (वायर, पंखा, कूलर आदि) प्लंबर रिपेरिंग से संबंधित, मोटर रिपेरिंग/गैरिज की दुकानें खोलने की छूट दी है। जारी आदेश में यह साफ़ किया गया है कि शहरी क्षेत्र में शाॅपिंग माॅल, मार्केट, काॅम्पलेक्स एवं मुख्य बाजार क्षेत्र पूर्ववत बंद रहेगा। इस आदेश के आने के बाद आज पन्ना जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकांश जगह सभी दुकानें खुलीं रहीं। जबकि शहरी इलाकों में सिर्फ स्टेशनरी, इलेक्ट्राॅनिक दुकानें (वायर, पंखा, कूलर आदि) प्लंबर रिपेरिंग मोटर रिपेरिंग/गैरिज की दुकानें ही खुलीं।
