तीन अपराधी 3-3 माह के लिए जिला बदर घोषित

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सांकेतिक फोटो।

*   जिला मजिस्ट्रेट के आदेश के उल्लंघन पर म.प्र. राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत की जाएगी कार्यवाही

पन्ना। (www.radarnews.in) कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट हरजिंदर सिंह ने पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदन पर तीन अपराधियों को तीन-तीन माह के लिए जिला बदर घोषित किया है। इनमें ग्राम एवं थाना सिमरिया निवासी रवि गुप्ता, ग्राम हीरापुर थाना सिमरिया निवासी अंकित पाठक और ग्राम बराछ थाना कोतवाली निवासी रामप्रताप उर्फ बड़े बेटा पटेल शामिल हैं। जिला मजिस्ट्रेट द्वारा राज्य सुरक्षा अधिनियम की धाराओं में अपराधियों के जिला बदर की कार्यवाही की गई है। अपराधी को आदेश तामीली दिनांक से 5 घण्टे के भीतर पन्ना जिले की राजस्व सीमा सहित समीपवर्ती दमोह, छतरपुर, सतना, कटनी, मैहर और उत्तर प्रदेश के बांदा एवं चित्रकूट जिले की सीमाओं से बाहर रहने का निष्कासन आदेश पारित किया गया है। जिले के किसी न्यायालय अथवा दाण्डिक न्यायालय में पेशी पर उपस्थित होने के लिए अपराधी को संबंधित थाना प्रभारी को लिखित सूचना देनी होगी। आदेश के उल्लंघन पर अपराधी के विरूद्ध म.प्र. राज्य सुरक्षा अधिनियम की धारा 14 एवं 15 के तहत कार्यवाही की जाएगी।