* पन्ना, अजयगढ़, देवेन्द्रनगर में अवैध प्लाटिंग से करोड़ों रुपए छापने वालों पर कब होगी एफआईआर?
शादिक खान, पन्ना। (www.radarnews.in) मध्य प्रदेश के पन्ना जिला मुख्यालय सहित आंचलिक नगरीय क्षेत्रों में पिछले कई सालों से स्थानीय निकायों एवं राजस्व विभाग की सांठगांठ से अवैध कॉलोनियां बसाने का गोरखधंधा बहुत बड़े पैमाने पर चल रहा है। अवैध कॉलोनियों के निर्माण को रोकने के लिए कठोर कानून होने के बाद भी जिम्मेदारों के द्वारा उन पर अमल न करने से जिले अवैध कालोनियों का वार्षिक कारोबार एक लगभग एक अरब के आसपास पहुँच चुका है। नियम-कानूनों की धज्जियां उड़ाते हुए अवैध प्लाटिंग करके नोट छापने वालों में जनप्रतिनिधि, नेतागण, तथाकथित पत्रकार, भू-माफिया व्यवसायी समेत कतिपय नव धनाढ्य शामिल हैं। हैरानी की बात है कि सिर्फ पन्ना जिला मुख्यालय में ही तकरीबन दो दर्जन से अधिक स्थानों पर तेजी से आकार ले रहीं अवैध कालोनियों में धड़ल्ले से प्लाट बिक्री की जा रही है। पन्ना में बैठे राजस्व समेत अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी-कर्मचारी निहित स्वार्थपूर्ति के चक्कर में अवैध कॉलोनाइजरों की करतूतों की जानबूझकर अनदेखी कर रहे हैं।
बता दें कि कुछ समय पूर्व भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष अंकुर त्रिवेदी के द्वारा पन्ना एसडीएम से एक अवैध प्लाटिंग की लिखित शिकायत की गई थी। पन्ना में सफेदपोश भू-माफिया अवैध कालोनियां बसाकर करोड़ों रुपए बटोरने के साथ कुछ स्थानों पर सरकारी भूमियों को भी बेंच रहे हैं। पन्ना कलेक्टर सुरेश कुमार ने काफी देर से ही सही पर अवैध कॉलोनाइजरों के खिलाफ कार्रवाई की सुध ली है। हालांकि उनकी कार्रवाई का दायरा फिलहाल गुनौर नगर परिषद क्षेत्र तक ही शामिल है। अब यह देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा कि पन्ना कलेक्टर पन्ना, अजयगढ़, देवेन्द्रनगर, सिमरिया, अमानगंज, पवई सहित अन्य स्थानों पर अवैध कॉलोनियां काटकर उनमें करके शासन को राजस्व की बड़ी क्षति पहुँचाने वालों के खिलाफ नियमानुसार एफआईआर दर्ज करवाने की कार्यवाही करते हैं या फिर अवैध कालोनाइजरों पर अपनी सख्ती को वे गुनौर तक ही सीमित रखते हैं।
अवैध प्लाटिंग कर इन नियम-कानूनों का किया उल्लंघन
प्राप्त जानकारी अनुसार कलेक्टर सुरेश कुमार ने नगर परिषद क्षेत्र गुनौर अंतर्गत अवैध कॉलोनी निर्माण पर संबंधितजनों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। जिला कलेक्टर द्वारा अनुविभागीय अधिकारी राजस्व गुनौर के प्रतिवेदन पर ग्राम गुनौर के विभिन्न सर्वे नंबर एवं रकबा की भूमि पर कॉलोनी निर्माण के दौरान म.प्र. नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 339 की विभिन्न धाराओं तथा म.प्र. नगर पालिका कॉलोनी विकास नियम 2021 के प्रावधानों का उल्लंघन पाए जाने पर नोटिस जारी करने की कार्यवाही की गई है। एसडीएम द्वारा प्रेषित प्रतिवेदन में उल्लेख है कि संबंधित द्वारा कॉलोनी निर्माण का रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र एवं कॉलोनी विकास की अनुज्ञा प्राप्त किए बगैर कार्य कराया जा रहा है। इसके अतिरिक्त नगर तथा ग्राम निवेश विभाग से ले-आउट स्वीकृति एवं अनापत्ति प्रमाण पत्र भी प्राप्त नहीं किया गया है। किसी भी प्रकार का आंतरिक विकास किए बगैर तथा बिना रेरा पंजीयन के छोटे-छोटे भूखण्ड विक्रय कर अवैैध कॉलोनी का निर्माण किया जा रहा है।
पेशी में प्रस्तुत करना होगा नोटिस का जवाब
इस संबंध में उपरोक्त कॉलोनी को अनाधिकृत कॉलोनी घोषित करने, उपरोक्त भूमि तथा संबंधित के स्वामित्व की किसी अन्य भूमि को प्रश्नाधीन कॉलोनी में नागरिक अधोसंरचना के विकास कार्य पूर्ण करने के लिए अटैच करने एवं अनाधिकृत कॉलोनी निर्माण का अपराध कारित करने के कारण कारावास व जुर्माना के लिए सक्षम न्यायालय में प्रकरण दर्ज कराने के संबंध में कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। साथ ही आगामी 17 मार्च को दोपहर 2 बजे कारण बताओ सूचना पत्र का बिन्दुवार प्रत्युत्तर स्वयं अथवा अभिभाषक के माध्यम से अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं अन्यथा एकपक्षीय कार्यवाही कर प्रकरण में प्रस्ताव अनुसार आगामी वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। कोई भी व्यक्ति कॉलोनी को अनाधिकृत कॉलोनी घोषित करने के संबंध में कोई आपत्ति होने पर निर्धारित तिथि के पूर्व न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है।
इन्हें थमाए नोटिस
जिला कलेक्टर द्वारा इन्द्रपुरी कॉलोनी पन्ना निवासी रोहित तिवारी, ग्राम एवं तहसील गुनौर निवासी शकुंतला त्रिपाठी, बिन्द्रावन, अर्चना तिवारी, किशोरी लाल, दयाराम, सुनील कुमार, अनबर बक्श, सुरेन्द्र कुमार, नत्थू सिंह, जीवन लाल, मुलायम देवी, कौशिल्या, रामकिशुन, प्रियंका खरे, फूलबाई गर्ग, शशिकांत, अवधेश प्रताप सिंह, माया बाई पटेल, कौशिल्या बाई, सीताराम, संगीता, लक्ष्मी, राजकुमार एवं गंगा प्रसाद, ग्राम सिली तहसील गुनौर निवासी कमलाकांत, भागीरथ, अंकित सोनी, रामप्रताप पटेल, ग्राम एवं तहसील अमानगंज निवासी बल्देव सेन, ग्राम गभौरा तहसील गुनौर निवासी रामप्रताप पटेल एवं ग्राम सिमरी तहसील गुनौर निवासी निर्मला सिंह को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।