फैसला : छेड़छाड़ के मामले में राजीनामा होने के बावजूद न्यायालय ने आरोपी को सुनाई सजा, जुर्माना भी लगाया

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सांकेतिक चित्र।
पन्ना। रडार न्यूज   मध्यप्रदेश के पन्ना जिले में छेड़छाड़ के एक मामले में पीड़िता तथा आरोपी के बीच समझौता होने के बाबजूद न्यायालय ने अभियुक्‍त विष्‍णु साहू पिता रामकिशोर उर्फ बड़े साहू निवासी ग्राम छतैनी थाना धरमपुर को आईपीसी की धारा 354 में दोषी मानते हुए न्‍यायालय उठने तक की सजा सुनाई है। न्‍यायिक मजिस्‍ट्रेट प्रथम श्रेणी अजयगढ़ अरविन्‍द कुमार बरला ने निर्णय पारित करते हुए अभियुक्त को 500 रूपये अर्थदण्‍ड से भी दण्डित किया है। न्यायालय के इस निर्णय की काफी चर्चा हो रही है।
सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी पन्ना आशुतोष कुमार द्विवेदी ने न्यायालय के निर्णय के संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि दिनाँक 13 अक्टूबर 2017 को फरियादिया अपने खेत में बने मकान में थी, तभी आरोपी विष्‍णु साहू उसे अकेला देखकर बुरी नियत से उसका हाथ पकड़कर खींचने लगा। छेड़छाड़ का विरोध करते हुए फरियादिया के चींखने-चिल्लाने पर घर के लोग आ गए। इस बीच आरोपी मौके से फरार हो गया।
पीड़िता के द्वारा घटना की रिपोर्ट पुलिस थाना धरमपुर में दर्ज कराई गई। जिस पर पुलिस ने आरोपी विष्‍णु साहू के विरुद्ध अपराध क्रमांक 139/17 पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना उपरांत अभियोग-पत्र न्‍यायालय में प्रस्‍तुत किया गया। प्रकरण की सुनवाई के दौरान फरियादिया तथा आरोपी के बीच समझौता हो गया था, लेकिन न्‍यायालय के द्वारा अभियोजन के तर्को तथा न्‍यायिक दृष्‍टांतों से सहमत होते हुए आरोपी के विरूद्ध अपराध संदेह से परे प्रमाणित पाया। जिस पर अभियुक्‍त विष्‍णु साहू को धारा 354 भादवि में न्‍यायालय उठने तक की सजा और 500 रूपये के अर्थदण्‍ड से दंडित किया गया। इस प्रकरण में अभियोजन की ओर से पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी अजयगढ़ जिला पन्‍ना उमेश सोनी द्वारा की गई।

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