ग्रामवासी ग्राम-सभाओं में अनिवार्य रूप से भागीदारी करें – गोपाल भार्गव

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मंत्री गोपाल भार्गव।

15 अगस्त से हर ग्राम में होगी ग्राम-सभाएँ 

भोपाल। रडार न्यूज  पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री गोपाल भार्गव ने कहा है कि ग्रामसभा पंचायत राज व्यवस्था का आधार है। इनके जरिये प्रत्येक ग्रामवासी ग्राम विकास में भागीदार बन सकता है। ग्राम सभा निर्वाचित प्रतिनिधियों और उनके कार्यों का सामाजिक मूल्यांकन करती है। इसलिए जरूरी है कि प्रत्येक ग्रामवासी अनिवार्य रूप से ग्राम सभा में भागीदारी दर्ज करवाये।

मंत्री श्री भार्गव ने कहा कि मध्यप्रदेश पंचायत राज और ग्राम स्वराज अधिनियम-1993 के प्रावधानों के तहत 15 अगस्त, 2018 से चरणबद्ध ग्राम-सभाएँ की जायेगी। ग्राम-सभाओं में पंच परमेश्वर योजना की प्रगति, प्रधानमंत्री आवास की प्रगति, आवास एप, पंजीयन पर चर्चा, ग्राम को खुले में शौच से मुक्त और कचरा-मुक्त, कीचड़-मुक्त करने ग्राम पंचायत में अनिवार्य करारोपण एवं वसूली, आँगनवाड़ी पोषण आहार, मध्यान्ह भोजन, पेंशन योजनाओं, नशामुक्ति, स्वास्थ्य कार्यक्रमों पर चर्चा की जाएगी। आयुक्त पंचायत राज शमीमउद्दीन ने बताया कि ग्राम-सभाओं में जिला कलेक्टर की ओर से एक नोडल अधिकारी की नियुक्ति की जायेगी। ग्रामसभा की सूचना पंचायत भवन के सूचना-पटल और सार्वजनिक स्थान पर प्रदर्शित करने के निर्देश भी दिये गये हैं।