* बहुचर्चित घूसकांड में विशेष न्यायाधीश पन्ना ने सुनाया फैसला
* अभियुक्त को 5-5 हजार रूपये का अर्थदण्ड से भी किया दण्डित
पन्ना। रडार न्यूज मारपीट के प्रकरण को रफा-दफा करने एवज में 15 हजार रुपए की रिश्वत लेने के बहुचर्चित मामले में विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम जिला पन्ना अनुराग द्विवेदी ने निर्णय पारित करते हुए रिश्वतखोर पुलिस उपनिरीक्षक उदयभान शर्मा को 4-4 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा 5-5 हजार रूपये का अर्थदण्ड से भी दण्डित किया है। अर्थदण्ड की राशि अदा न करने पर 1-1 वर्ष के अतिरिक्त सश्रम कारावास से दण्डित किया गया। प्रकरण के संबंध आशुतोष कुमार द्विवेदी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी ने बताया कि दिनाँक 17 जुलाई 2016 को ग्राम ककरहटी में फरियादी नईम के मौसी के लड़के इदरीश मोहम्मद ने रामअवतार डीमर से मारपीट की थी। जिसकी रिपोर्ट रामअवतार डीमर ने पुलिस चौकी ककरहटी में की थी। इस रिपोर्ट में क्या कार्यवाही हुई यह पता करने के लिये नईम मोहम्मद ने अपने दोस्त उमा प्रसाद यादव को पुलिस चौकी ककरहटी भेजा। उमा प्रसाद यादव ने वापिस आकर बताया कि पुलिस चौकी प्रभारी उदयभान शर्मा ने बताया कि इदरीश मोहम्मद के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध हो गया है। चौकी प्रभारी उदयभान शर्मा इस मामले को रफा-दफा करने के लिये 25 हजार रूपये रिश्वत की मांग कर रहे है।
दिनांक 19 जुलाई 16 को इदरीश मोहम्मद ने चौकी प्रभारी ककरहटी उदयभान शर्मा से बात की तो उदयभान शर्मा ने मामले को रफा-दफा करने के लिए 25 हजार रूपए की मांग की। इदरीश मोहम्मद रिश्वत के 25 हजार रूपये नहीं देना चाहता था। बल्कि चौकी प्रभारी को रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़वाना चाहता था। हालाँकि वह चौकी प्रभारी उदयभान शर्मा से रिश्वत राशि के बारे में बात करने से डर रहा था कि, कहीं चौकी प्रभारी उदयभान शर्मा उसके साथ मारपीट न कर दें । इसलिए इदरीश की ओर से फरियादी मोहम्मद नईम ने पुलिस उपनिरीक्षक उदयभान शर्मा से बातचीत की। घूस माँगने की शिकायत नईम के द्वारा 21 जुलाई 2016 को लोकायुक्त पुलिस अधीक्षक सागर से की गई। इसके बाद रिश्वत की माँग संबंधी बातचीत को रिकार्ड किया गया।
पूर्व निर्धारित योजना अनुसार 22 जुलाई 2016 को नईम ने चौकी प्रभारी ककरहटी उदयभान शर्मा के शासकीय आवास में पहुँचकर रिश्वत के 15 हजार रूपए उन्हें देते ही लोकायुक्त पुलिस टीम को इशारा कर दिया। अगले ही पल लोकायुक्त पुलिस ने पुलिस उपनिरीक्षक उदयभान शर्मा को घूस की राशि के साथ रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। उनके विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया। प्रकरण में अग्रिम विवेचना उपरांत अभियोग-पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। इस बहुचर्चित प्रकरण का विचारण विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम जिला-पन्ना अनुराग द्विवेदी के न्यायालय में हुआ। जिसमें अभियोजन के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य और न्यायिक-दृष्टांतों के आधार पर न्यायालय ने रिश्वत लेने के आरोपी पुलिस उपनिरीक्षक उदयभान शर्मा 59 वर्ष निवासी ग्राम धरी, थाना बैकुंठपुर जिला रीवा मध्यप्रदेश को दोषी ठहराते सजा सुनाई है।