* अग्रिम आदेश तक प्रभावशील रहेगा प्रतिबंधात्मक निषेधाज्ञा आदेश
* पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदन पर जिला मजिस्ट्रेट ने लिया निर्णय
* शांति और सद्भाव बनाए रखने कलेक्टर पुलिस अधीक्षक ने की अपील
पन्ना। (www.radarnews.in) अयोध्या विवाद मामले पर देश की सर्वोच्च अदालत का फैसला आने से पहले संवेदनशील स्थानों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। इसी के तहत कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट पन्ना कर्मवीर शर्मा द्वारा आगामी त्योहारों और अयोध्या विवाद पर फैसले से पहले जनकल्याण तथा लोकशान्ति व्यवस्था बनाए रखने के लिए मंगलवार 5 नवंबर को पन्ना जिले में दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधात्मक निषेधाज्ञा का आदेश जारी किया गया है। कलेक्टर का यह आदेश अग्रिम आदेश तक प्रभावशील रहेगा। इसका उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के खिलाफ भारतीय दण्ड विधान की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी।
लोकशान्ति बनाए रखने लिया निर्णय
धारा 144 लागू करने का फैसला पुलिस अधीक्षक पन्ना के प्रतिवेदन के आधार लिया गया है। जिसमें यह आशंका व्यक्त की गई है कि आगामी समय में महत्वपूर्ण त्योहारों जैसे देवउठनी ग्यारस, ईद मिलादुन्नबी, गुरुनानक जयंती, क्रिसमस तथा सुप्रीम कोर्ट में चल रहे अयोध्या विवाद पर आने वाले फैसले तथा अधिवक्ताओं और पुलिस के बीच जारी विवादों को दृष्टिगत रखते हुए कतिपय असामाजिक तत्वों द्वारा सोशल मीडिया के माध्यम से सामाजिक ताने-बाने को तोड़ने एवं विभिन्न समुदायों के मध्य संघर्ष-वैमनस्य की स्थिति निर्मित करने के लिए आपत्तिजनक सन्देश आदि सामग्री पोस्ट की जा सकती है। इससे समुदायों के बीच वैमनस्य का वातावरण निर्मित हो सकता है, कानून व्यवस्था की स्थिति निर्मित होने की संभावना बन सकती है। इन कारणों से मानव जीवन व लोक संपत्ति क्षति की संभावना और लोक शान्ति भंग होने की प्रबल संभावना बनी रहती है। इसलिए असमाजिक तत्वों की गतिविधियों पर सख्ती से अंकुश लगाने के लिए दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत पन्ना जिले के सम्पूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्र में जनकल्याण एवं लोकशान्ति बनाए रखने के लिए प्रतिबंधात्मक आदेश को जारी किया गया है।
सोशल मीडिया पर इनसे बचें
धारा 144 को लागू करने के साथ ही कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट पन्ना कर्मवीर शर्मा एवं पुलिस अधीक्षक पन्ना मयंक अवस्थी ने समस्त नागरिकों से अपील की है कि वे अप्रिय स्थित से बचने के लिए सोशल मीडिया पर किसी तरह की कोई अफवाह न फैलाएं, आपत्तिजनक सन्देश, चित्र, वीडियो, ऑडियो पोस्ट या फारवर्ड न करें। विशेषकर ऐसे संदेशों से बचें जिनसे साम्प्रदायिक सद्भाव को खतरा हो, व्यक्तिगत आक्षेप होकर दुष्प्रचार की श्रेणी में आते हो, आतंकवाद, जातिवाद, साम्प्रदायिकता एवं वर्ग विशेष से संबंधित हो। जिनमें महिला, अल्पसंख्यक वर्ग या समुदाय, जाती विशेष के विरुद्ध प्रतिकूल टिपण्णी हो। कानून व्यवस्था की स्थिति निर्मित करने से संबंधित हो अथवा अफवाह को उद्वेलित करते हो। दोनों अधिकारियों लोगों से हर हाल शांति और सद्भाव को बनाए रखने में सहयोग करने की अपील की है।
इन पर भी रहेगा प्रतिबंध
कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट कर्मवीर शर्मा द्वारा जारी किए प्रतिबंधात्मक निषेधाज्ञा आदेश के तहत पन्ना जिले में धारा 144 को लागू रहने के दौरान बिना अनुमति धरना-प्रदर्शन एवं भण्डारण आदि करना प्रतिबंधित रहेगा। सार्वजानिक स्थानों पर सभी तरह के आयोजन पर भी रोक रहेगी। कोई भी व्यक्ति अपने साथ हथियार लेकर नहीं चल सकेगा। होटल, लॉज आदि में रुकने वाले संदिग्ध व्यक्तियों की जानकारी देनी होगी। स्थानीय थाना में सूचना दिए बगैर किसी को भी कोई भी व्यक्ति अपने मकान में किरायेदार नहीं रख सकेगा और होटल आदि में रुकने वालों के पहचान पत्र व जानकारी रजिस्टर में अंकित कर प्रतिदिन थाना में इसकी सूचना देना अनिवार्य होगा। लम्बे समय तक नए एवं बाहरी व्यक्ति होटल, लॉज आदि में नहीं रुकेंगे। पांच या इससे अधिक व्यक्तियों व्यक्तियों का एकत्रित होना प्रतिबंधित रहेगा। साथ ही सक्षम अधिकारी की अनुमति के बगैर किसी भी प्रकार के भण्डारण पर प्रतिबंध रहेगा।