एसिड अटैक मामले के 2 आरोपियों को 5-5 वर्ष का कठोर कारावास

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फाइल फोटो।

*   अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पवई जिला पन्ना ने सुनाया फैसला

पन्ना/पवई। (www.radarnews.in) मध्यप्रदेश के पन्ना जिले के पवई थाना अंतर्गत बारहो ग्राम में साल भर पूर्व एक युवती पर हुए एसिड अटैक मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायालय पवई ने फैसला सुनाया है। घटना को अंजाम देने वाले दो आरोपियों के दोषसिद्ध पाए जाने पर 5-5 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही अर्थदण्ड से भी दंडित किया किया है।
अभियोजन के मामले के अनुसार सुम्मेर उर्फ सुम्मेर राजा पिता बहादुर सिंह 45 वर्ष निवासी ग्राम बराहो थाना पवई की बेटी किसी को बिना कुछ बताए घर से कहीं चली गई थी। सुम्मेर को यह संदेह था कि लापता बेटी की जानकारी उसकी सहेली (युवती) को है। जिसके चलते दिनांक 21 सितंबर 2021 को सुम्मेर उर्फ सुम्मेर राजा व गोल्डी राजा उर्फ विश्वनाथ सिंह युवती और उसके भाई को पूंछतांछ के बहाने घर से उठाकर बराहो ग्राम के बाहर स्थित नर्सरी के पास ले गए थे। इस दौरान युवती और उसके भाई के साथ गाली-गलौंज कर मारपीट की गई। आरोपियों ने क्रूरता की हदें पार करते हुए युवती पर बैटरी वाटर एसिड और अकौवा का दूध डाल दिया था। यह युवती की आंखों पर पड़ा। जिसकी वजह से युवती की दोनों आंखें जल गईं थीं। तेज जलन व सूजन के कारण युवती अपनी आंखें नहीं खोल पा रही थी। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पवई और जिला चिकित्सालय पन्ना में इलाज के बाद युवती को सद्गुरु नेत्र चिकित्सालय चित्रकूट जिला सतना रेफर किया गया था। जहां कई दिनों तक विशेषज्ञ चिकित्सकों के द्वारा किए गए इलाज के बाद युवती को आंखों से दिखने लगा था।
पुलिस के द्वारा इस घटना को सनसनीखेज अपराध की श्रेणी में रखकर प्रकरण को विवेचना में लिया गया। आरोपियों को गिरफ्तार कर प्रकरण में एसिड अटैक एवं हत्या के प्रयास की धारा का इजाफा किया गया। प्रकरण की सम्पूर्ण विवेचना उपरांत पुलिस के द्वारा चालान न्यायालय में पेश किया गया। मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से न्यायालय के समक्ष अभियोजन साक्षियों के कथन दर्ज कराए गए। विवेचकों द्वारा की गई प्रकरण की विवेचना, अभियोजन के द्वारा प्रस्तुत साक्षी एवं तर्कों से सहमत होकर अभियोजन का प्रकरण युक्ति-युक्त संदेह से परे मानते हुये अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पवई सचिंद्र श्रीवास्तव ने आरोपीगण सुम्मेर उर्फ सुम्मेर राजा पिता बहादुर सिंह 45 साल निवासी ग्राम बराहो थाना पवई जिला पन्ना और गोल्डी राजा उर्फ विश्वनाथ सिंह पिता झल्लू उर्फ मुलायम सिंह उम्र 27 साल निवासी ग्राम डहर्रा पवइया थाना पवई जिला पन्ना को 5-5 वर्ष का कठोर कारावास और 500-500 रुपए के अर्थदण्ड (जुर्माना) से दंडित किया है।