पुलिस के द्वारा इस घटना को सनसनीखेज अपराध की श्रेणी में रखकर प्रकरण को विवेचना में लिया गया। आरोपियों को गिरफ्तार कर प्रकरण में एसिड अटैक एवं हत्या के प्रयास की धारा का इजाफा किया गया। प्रकरण की सम्पूर्ण विवेचना उपरांत पुलिस के द्वारा चालान न्यायालय में पेश किया गया। मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से न्यायालय के समक्ष अभियोजन साक्षियों के कथन दर्ज कराए गए। विवेचकों द्वारा की गई प्रकरण की विवेचना, अभियोजन के द्वारा प्रस्तुत साक्षी एवं तर्कों से सहमत होकर अभियोजन का प्रकरण युक्ति-युक्त संदेह से परे मानते हुये अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पवई सचिंद्र श्रीवास्तव ने आरोपीगण सुम्मेर उर्फ सुम्मेर राजा पिता बहादुर सिंह 45 साल निवासी ग्राम बराहो थाना पवई जिला पन्ना और गोल्डी राजा उर्फ विश्वनाथ सिंह पिता झल्लू उर्फ मुलायम सिंह उम्र 27 साल निवासी ग्राम डहर्रा पवइया थाना पवई जिला पन्ना को 5-5 वर्ष का कठोर कारावास और 500-500 रुपए के अर्थदण्ड (जुर्माना) से दंडित किया है।