पन्ना। (www.radarnews.in) न्यायालय विशेष न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट) पन्ना महेन्द्र मंगोदिया ने नाबालिग युवती को अगवा कर उसके साथ दुष्कर्म करने के आरोपी दीपक सोनी को धारा-366 (क) भादसं. एवं 5 एल/6 पाॅक्सो एक्ट के आरोप में दोषसिद्ध पाये जाने पर क्रमशः 07 वर्ष और 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने अभियुक्त को अर्थदण्ड से भी दण्डित किया है।
सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी पन्ना रोहित गुप्ता ने अभियोजन के मामले की जानकारी देते हुए बताया, दिनांक 22 मार्च 2022 को फरियादी ने थाना सलेहा में उपस्थित होकर रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि दिनांक 15 मार्च 2022 मैं अपनी और तीन लड़कियों को लेकर खेत की कटाई करने के लिये बाहर गया था। घर पर दो लड़कियां थीं। दिनांक 21 मार्च 2022 को घर से एक लड़की ने सुबह फोन पर बताया कि बहन दिनांक 20 मार्च 2022 की शाम 6 बजे घर से बिना बताये कहीं चली गयी है। जो घर वापस नहीं आयी है। घर पहुंचकर अपनी लड़की को आसपास, रिश्तेदारी में पता किया लेकिन कहीं पता नहीं चला। मुझे शंका है कि मेरी लड़की को कोई अज्ञात व्यक्ति बहला फुसलाकर अपने साथ भगा कर ले गया है। फरियादी की रिपोर्ट के आधार पर थाना सलेहा में अज्ञात आरोपी के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया। नाबालिग को दिनांक 30 मार्च 2022 को सलेहा से दस्तयाब कर कथन लेख किये गये। प्रकरण की सम्पूर्ण विवेचना उपरांत पुलिस के द्वारा आरोपी दीपक सोनी के विरूद्ध अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।
न्यायालय विशेष न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट) पन्ना महेन्द्र मंगोदिया के न्यायालय मे प्रकरण का विचारण हुआ। अभिलेख पर आए साक्ष्य और अभियोजन के तर्को एवं न्यायिक दृष्टांतो से सहमत होते हुए विद्वान न्यायाधीश ने आरोपी दीपक सोनी को क्रमशः धारा- 366(क) भादसं. एवं 5एल/6 पाॅक्सो एक्ट के आरोप में दोषसिद्ध पाए जाने पर क्रमशः 07 वर्ष एवं 20 वर्ष का कठोर कारावास एवं 100-100 रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया है। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक दिनेश खरे द्वारा की गई।