छात्राओं के साथ अश्लील हरकत करने के आरोप में शिक्षक निलंबित

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सांकेतिक चित्र।

*   अभिभावकों की शिकायत पर पुलिस ने दर्ज किया था पाॅक्सो एक्ट के तहत मामला

पन्ना।(www.radarnews.in) जिला शिक्षा अधिकारी सूर्य भूषण मिश्रा द्वारा विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी अजयगढ़ के प्रतिवेदन पर शासकीय प्राथमिक शाला पिपराही संकुल शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय हरदी के प्राथमिक शिक्षक राकेश शर्मा को निलंबित करने की कार्यवाही की गई है। निलंबन अवधि में शिक्षक का मुख्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय शाहनगर निर्धारित किया गया है। निलंबन अवधि में शिक्षक राकेश शर्मा को जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।
विदित हो कि समाचार पत्रों में प्रकाशित खबर के आधार पर प्राथमिक शिक्षक द्वारा कक्षा 3 में अध्ययनरत छात्राओं के साथ कथित अश्लील हरकत की शिकायत संज्ञान में आई थी। छात्राओं के अभिभावकों द्वारा पुलिस थाने में शिकायत की गई, जिस पर एफआईआर में आईपीसी की धारा 394, 506 एवं पाॅक्सो एक्ट 7/8 के तहत रिपोर्ट दर्ज की गई। आरोपी प्राथमिक शिक्षक राकेश शर्मा का कृत्य शिक्षकीय गरिमा एवं पदीय कर्तव्य के प्रतिकूल होकर म.प्र. सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 का उल्लंघन है। इस पर शिक्षक को म.प्र. सिविल सेवा वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील नियम 1966 के नियम 9 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित करने की कार्यवाही की गई है।

रिश्वत मांगने पर लिपिक निलंबित

संयुक्त संचालक लोक शिक्षण संभाग सागर द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी के प्रतिवेदन पर शासकीय आर.पी. उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पन्ना के सहायक ग्रेड-3 सुनील कुमार वर्मा को निलंबित करने की कार्यवाही की गई है। श्री वर्मा को छात्रवृत्ति के फार्म संबंधी कार्य करने के एवज में एक हजार रूपए की मांग करने का दोषी पाया गया तथा पदांकित संस्था से निरंतर अनुपस्थित होने तथा शासकीय कार्य के निर्वहन में अनियमितता व पदीय दायित्वों में घोर लापरवाही, स्वेच्छारिता एवं अनुशासनहीनता बरतने का दोषी भी पाया गया। सहायक ग्रेड-3 को निलंबित कर मुख्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय गुनौर निर्धारित किया गया है। निलंबन अवधि में श्री वर्मा को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता मिलेगा।