सुको का आदेश : महाराष्ट्र में बगैर गुप्त मतदान के कल होगा फ्लोर टेस्ट

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भारत के सर्वोच्च न्यायालय का फाइल फोटो।

* सरकार गठन के खिलाफ राकांपा, कांग्रेस, शिव-सेना ने दायर की थी याचिका

मुंबई। महाराष्ट्र में जारी सियासी उठापटक के बीच मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने विपक्षी दलों की याचिकाओं पर बुधवार 27 नवंबर को फ्लोर टेस्ट कराने का महत्वपुर्ण आदेश दिया है। कोर्ट ने फ्लोर टेस्ट के लिए प्रोटेम स्पीकर को तुरंत नियुक्त करने को कहा है। विधायकों के शपथ ग्रहण की कार्यवाही को कल शाम 5 बजे तक पूरा करा लिया जाए। इसके पश्चात बगैर गुप्त मतदान के फ्लोर टेस्ट की प्रक्रिया कराएं। देश की सर्वोच्च अदालत ने कहा है कि विधानसभा की कार्यवाही का लाइव टेलीकॉस्ट कराया जाए।
इसके पहले सोमवार को कोर्ट ने सभी पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। कोर्ट में सुनवाई के दौरान विपक्षी दलों (राकांपा, कांग्रेस, शिव-सेना) ने 24 घंटे के अंदर फ्लोर टेस्ट कराने की मांग की थी। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के द्वारा राष्ट्रपति शासन को हटाने एवं देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री व अजित पवार को उप मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाने के निर्णय की न्यायिक समीक्षा के मुद्दे पर कोर्ट बाद में फैसला सुनाएगा। इस संबंध में अलग-अलग पार्टियों को नोटिस भेजे गए है। विपक्षी दलों ने शीर्ष कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए इसे भारतीय संविधान और लोकतंत्र की सच्ची जीत बताया है।

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