ग्राम पंचायत पुराना पन्ना की प्रधान पद से पृथक, उप सरपंच को सौंपा प्रभार

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  •   योजनाओं के क्रियान्वयन में लापरवाही बरतने पर की गई कार्रवाई

पन्ना।(www.radarnews.in) कलेक्टर संजय कुमार मिश्र ने जनपद पंचायत सीईओ पन्ना के प्रतिवेदन पर म.प्र. पंचायत अधिनियम की धारा 87 के तहत ग्राम पंचायत पुराना पन्ना की प्रशासकीय समिति प्रधान (सरपंच) राबिया खातून को पद से पृथक कर तत्कालीन उप सरपंच संजय यादव को अस्थाई तौर पर प्रभार सौंपा है। इसके साथ ही एसडीएम पन्ना को पंचायत राज अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप स्थानापन्न प्रधान, प्रशासकीय समिति की नियुक्ति के लिए आगामी कार्यवाही के निर्देश दिए है।
विदित हो कि जनपद पंचायत पन्ना के मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा प्रधान राबिया खातून को निर्देशित करने के उपरांत भी शासन की महात्वांकाक्षी योजनाओं के क्रियान्वयन में लापरवाही बरती गई है। इसके अलावा पदीय कर्तव्यों के अनुकूल और लोकहित में नहीं होने के बाबजूद भी स्वयं के स्वार्थ के लिए जनसामान्य को कार्य नहीं करने के लिए प्रेरित किया गया।
जनपद पंचायत सीईओ द्वारा ग्राम पंचायत पुराना पन्ना में स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के तहत सामुदायिक स्वच्छता परिसर की स्वीकृति के बाद ग्राम पंचायत को 1 लाख 5 हजार रूपये प्रदान किए गए थे। पंचायत के सचिव और सेक्टर उपयंत्री ने प्रतिवेदन प्रस्तुत कर अवगत कराया था कि प्रधान राबिया खातून द्वारा सामुदायिक स्वच्छता परिसर के निर्माण में रूचि नहीं ली जा रही है तथा कार्य करने वाले श्रमिकों को कार्य करने से मना किया जाता है। जनपद पंचायत सीईओ द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर प्रधान को तीन बार चेतावनी पत्र जारी किया गया। इसके बावजूद भी पदीय दायित्वों का निर्वहन नहीं करने और उक्त कृत्य लोकहित में नहीं होने के कारण राबिया खातून के विरूद्ध पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 40 के तहत कार्यवाही के लिए प्रतिवेदन प्रेषित किया गया था।