MP : पन्ना में जिले के बाहर पशु चारा-भूसा का निर्यात तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित

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सांकेतिक चित्र।

*     चारा-भूसा की पूर्ति बनाए रखने डीएम ने धारा 144 के तहत जारी किया आदेश

*     उचित मूल्य से अधिक पर क्रय-विक्रय करने और अनावश्यक संग्रहण पर भी रोक

पन्ना। (www.radarnews.in) मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में चारा-भूसा की पूर्ति बनाए रखने व कानून-व्यवस्था के दृष्टिगत कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी हरजिंदर सिंह ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी कर तत्काल प्रभाव से आगामी आदेश तक पशु चारे के जिले के बाहर निर्यात पर प्रतिबंध लगाया है। अब किसी भी व्यक्ति या संस्थान द्वारा पशु चारा (आहार), घास, भूसा, कड़वी (ज्वार, मक्का के डंठल) इत्यादि पन्ना जिले के बाहर निर्यात नहीं किया जाएगा।

प्रतिबंधात्मक आदेश के उल्लंघन पर होगी कार्रवाई

जारी आदेश के अनुसार, उद्योगों एवं फैक्ट्रियों के वायलरों व ईंट-भट्टों इत्यादि में भी पशु चारा-भूसा का ईंधन के रूप में उपयोग करना, भूसा व चारे का युक्तिसंगत मूल्य से अधिक मूल्य पर किसी भी व्यक्ति द्वारा क्रय-विक्रय करना तथा चारा-भूसा का कृत्रिम अभाव उत्पन्न करने के लिए अनावश्यक रूप से संग्रहण करना भी प्रतिबंधित रहेगा। इसके अतिरिक्त केवल लायसेंसधारी उद्योग ही ईंधन उपयोगी भूसे का स्टाॅक कर सकेंगे। सुरक्षा की समस्त जवाबदारी लायसेंसधारी की रहेगी, लेकिन प्रतिबंधित अवधि में जिले के बाहर लेकर जाना प्रतिबंधित रहेगा। आदेश के उल्लंघन पर संबंधित व्यक्तियों के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के तहत कार्यवाही की जाएगी।