* विशेष न्यायाधीश पन्ना ने सुनाया फैसला, अभियुक्तों पर जुर्माना भी लगाया
पन्ना। (www.radarnews.in) विशेष न्यायाधीश पन्ना इंद्रजीत रघुवंशी ने सेवानिवृत्त सहायक विकास विस्तार अधिकारी दंगली प्रसाद कौल का अंतिम वेतन प्रमाण पत्र तैयार करके देने के एवज में रिश्वत लेने के मामले में फैसला सुनाया है। विद्वान न्यायाधीश ने लोकायुक्त पुलिस द्वारा दर्ज प्रकरण में आरोपी लिपिक सुधीर कुमार श्रीवास्तव, सहायक ग्रेड- 3 जनपद पंचायत अजयगढ़ एवं रामकिशुन सेन जनपद सदस्य, जनपद पंचायत अजयगढ़ जिला पन्ना को दोषसिद्ध मानते हुये दोनों को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम अंतर्गत क्रमशः पांच वर्ष तथा चार वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय द्वारा दोनों अभियुक्तों को अर्थदण्ड (जुर्माना) से भी दण्डित किया गया है।
