* विशेष न्यायाधीश पन्ना ने सुनाया फैसला, अभियुक्तों पर जुर्माना भी लगाया
पन्ना। (www.radarnews.in) विशेष न्यायाधीश पन्ना इंद्रजीत रघुवंशी ने सेवानिवृत्त सहायक विकास विस्तार अधिकारी दंगली प्रसाद कौल का अंतिम वेतन प्रमाण पत्र तैयार करके देने के एवज में रिश्वत लेने के मामले में फैसला सुनाया है। विद्वान न्यायाधीश ने लोकायुक्त पुलिस द्वारा दर्ज प्रकरण में आरोपी लिपिक सुधीर कुमार श्रीवास्तव, सहायक ग्रेड- 3 जनपद पंचायत अजयगढ़ एवं रामकिशुन सेन जनपद सदस्य, जनपद पंचायत अजयगढ़ जिला पन्ना को दोषसिद्ध मानते हुये दोनों को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम अंतर्गत क्रमशः पांच वर्ष तथा चार वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय द्वारा दोनों अभियुक्तों को अर्थदण्ड (जुर्माना) से भी दण्डित किया गया है।



विशेष न्यायालय पन्ना में शासन की ओर से पैरवी करते हुए संदीप कुमार पाण्डेय जिला लोक अभियोजन अधिकारी द्वारा दौरान विचारण अभियोजन के साक्ष्य को क्रमबद्ध तरीके से लिपिबद्ध कराकर न्यायालय के समक्ष आरोपीगण के विरूद्ध आरोप को संदेह से परे प्रमाणित किया। साथ ही आरोपीगण का कृत्य गंभीरतम होने के कारण उन्हें कठोर सजा दिये जाने का अनुरोध किया। अभिलेख पर आई साक्ष्य और अभियोजन के तर्को एवं न्यायिक दृष्टांतो से संतुष्ट होते हुए विशेष न्यायाधीश इंद्रजीत रघुवंशी ने निर्णय पारित कर आरोपीगण सुधीर कुमार श्रीवास्तव को क्रमशः धारा- 7, 13(1)डी सहपठित धारा- 13(2) भ्रष्टचार निवारण अधिनियम के आरोप में क्रमशः 4 वर्ष, 5 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 4000/-रूपये, 5000/-रूपये के अर्थदण्ड तथा रामकिशुन सेन को धारा 12 भ्रष्टचार निवारण अधिनियम के आरोप में 4 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 4000/- रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया है।