* चुनाव आयोग को 15 मार्च की शाम तक वेबसाइट पर जानकारी को सार्वजानिक करने दिया आदेश
नई दिल्ली। देश की सर्वोच्च अदालत ने इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी जानकारी को साझा करने की समय सीमा 30 जून तक बढ़ाने की स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई) की मांग ख़ारिज कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई से कहा है कि वह कल (मंगलवार) तक इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी जानकारी दे। इसी के साथ कोर्ट ने केंद्रीय चुनाव आयोग को आदेश दिया है कि वे सारी सूचनाएं इकट्ठा करके आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर 15 मार्च शाम पांच बज़े तक सार्वजनिक करें।
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