* सुको के निर्णय और हाईकोर्ट के निर्देश का उल्लेख कर क्षेत्राधिकार के अभाव का दिया हवाला
* एमपी-एमएलए कोर्ट ग्वालियर में जमानत याचिका प्रस्तुत करने के लिए स्वतंत्र है आवेदक
पन्ना। (www.radarnews.in) प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के खिलाफ कथित तौर विवादित बयान देने के मामले में सब जेल पवई में बंद पूर्व मंत्री एवं वरिष्ठ कांग्रेस नेता राजा पटैरिया को फ़िलहाल राहत मिलती नहीं दिख रही है। जेएमएफसी कोर्ट के बाद अब एडीजे कोर्ट पवई, जिला पन्ना ने शुक्रवार 16 दिसंबर को उनके जमानत आवेदन को ख़ारिज कर दिया है। अपर सत्र न्यायाधीश पवई शचीन्द्र श्रीवास्तव ने अपने आदेश में पूर्व एवं वर्तमान सांसद-विधायकों के प्रकरण की सुनवाई के संबंध में सुप्रीम कोर्ट के एक निर्णय और हाईकोर्ट के निर्देश का उल्लेख करते हुए स्पष्ट किया, पूर्व विधायक पटैरिया की ओर से प्रस्तुत जमानत याचिका को सुनने का क्षेत्राधिकार उनके न्यायालय को प्राप्त नहीं है। इसलिए जमानत आवेदन बिना गुण-दोषों पर विचार किये क्षेत्राधिकार के अभाव का हवाला देकर निरस्त कर दिया गया है। न्यायाधीश ने कहा, आवेदक जमानत याचिका एमपी-एमएलए कोर्ट ग्वालियर में प्रस्तुत करने के लिए स्वतंत्र है।
क्या है पूरा मामला
MP: पूर्व मंत्री एवं कांग्रेस नेता राजा पटैरिया द्वारा पन्ना जिले के पवई क़स्बा में एक कार्यक्रम के दौरान दिए गए भाषण के वायरल वीडियो पर बवाल मचा है, जिसमें वे यह कहते हुए दिख रहे हैं कि -"संविधान यदि बचाना है तो मोदी की हत्या के लिए तत्पर रहो, हत्या इन द सेंस हराने का काम करो।" pic.twitter.com/VvC3DMub2x
— Radar News (@RadarNews4) December 13, 2022
उल्लेखनीय है कि पूर्व मंत्री एवं वरिष्ठ कांग्रेस नेता राजा पटैरिया का 11 दिसंबर 2022 को सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ था। जिसमें राजा पटैरिया यह कहते हुए दिख रहे हैं कि- “संविधान को बचाना है तो मोदी की हत्या करने के लिए तत्पर रहो, हत्या इन द सेंस चुनाव हराने का काम करो।” इस वीडियो के वायरल होने से सियासी बवाल मच गया था। इसके बाद पवई थाना में लोक निर्माण विभाग के उपयंत्री की शिकायत पर राजा पटैरिया के खिलाफ अपराध क्रमांक 472/2022 धारा 451, 504, 505(1) (b), 505 (1) (c), 506, 153-B(1) (c), 115, 117 IPC के तहत प्रकरण दर्ज किया था। इसके अगले ही दिन मंगलवार (13 दिसम्बर) को पन्ना जिले की पुलिस टीम ने पूर्व मंत्री एवं वरिष्ठ कांग्रेस नेता राजा पटैरिया को गिरफ्तार कर लिया था। उन्हें दमोह जिले के हटा क़स्बा स्थित आवास से सुबह करीब 6 बजे पुलिस ने अपनी गिरफ्त में लिया था। इसके कुछ घंटे बाद उन्हें जेएमएफसी न्यायालय पवई में पेश किया गया था। न्यायालय न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी पवई ने जमानत याचिका ख़ारिज करते हुए पटैरिया को 14 दिन की न्यायिक अभिरक्षा में सब जेल पवई भेज भेजने का आदेश दिया था।
मप्र के सागर जिले के दौरे पर आए राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने राजा पटैरिया का समर्थन करते हुए क्या कहा, वीडियो देखें-
MP: राज्यसभा सांसद एवं पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह का राजा पटैरिया प्रकरण में बयान आया है। उन्होंने शासन-प्रशासन पर पूर्व मंत्री पटैरिया को प्रताड़ित करने का गंभीर आरोप लगाते हुए कड़ी निंदा की है।साथ ही कहा, राजनैतिक रूप से चुनाव हराने की बात कहने पर देशद्रोह का मामला नहीं बनता है। pic.twitter.com/f7MJYWpZc4
— Radar News (@RadarNews4) December 17, 2022