* लॉकडाउन का दूसरा चरण 16 अप्रैल से शुरू होकर आगामी आदेश तक चलेगा ?
* पूर्व में 28 मार्च से 16 अप्रैल तक के लिए घोषित किया था लॉकडाउन
शादिक खान, पन्ना। (www.radarnews.in) कोरोना वायरस संक्रमण (कोविड-19) की प्रभावी रोकथाम को लेकर मंगलवार 14 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में जनहित में लॉकडाउन को 3 मई तक के लिए बढ़ाने का ऐलान किया है। पिछले माह 25 मार्च से शुरू हुआ 21 दिनों का पहला देशव्यापी लॉकडाउन 14 अप्रैल को समाप्त हो चुका है। अब 19 दिन इसे और बढ़ाने के साथ ही लॉकडाउन की कुल अवधि 40 दिन हो गई है। लेकिन मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में लॉकडाउन की समयावधि का हिसाब-किताब शुरू से ही बाकी देश से अलग चल रहा है। जिले में लॉकडाउन का पहला चरण 28 मार्च से 16 अप्रैल तक घोषित किया गया था। अब दूसरे चरण में 16 अप्रैल से अनिश्चितकालीन लॉकडाउन का आदेश जारी किया गया है। पन्ना कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट कर्मवीर शर्मा ने लॉकडाउन 2.0 को लेकर बुधवार 15 अप्रैल को आदेश जारी किया है। जिसमें यह कहा गया है कि पूर्व में जारी लॉकडाउन के आदेश की अवधि 16 अप्रैल से आगामी आदेश तक के लिए बढ़ाई जाती है। यह आदेश 15 अप्रैल से ही आगामी आदेश तक प्रभावशील हो चुका है।
कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट ने अपने आदेश में आवश्यकतानुसार उक्त अवधि में संशोधन करने की बात कही है। मगर यह साफ़ नहीं किया गया कि दूसरे चरण का लॉकडाउन 16 अप्रैल से शुरू होकर आखिर कब तक चलेगा ? लॉकडाउन 2.0 को लेकर पहले से चिंतित और परेशान जिले के गरीब और कमजोर तबकों के लोगों की मुश्किलें और बेचैनी इस बेमयांदी आदेश ने बढ़ा दी है। अनिश्चितता की यह स्थिति तब है जबकि पन्ना जिला अभी तक कोरोना के ग्रीन जोन वाले इलाकों में शामिल है। अर्थात अभी तक पन्ना जिले में कोरोना वायरस संक्रमण का एक भी मामला प्रकाश में नहीं आया है।

प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्र के नाम अपने सम्बोधन में कहा था कि 20 अप्रैल तक अग्नि परीक्षा है, इस दौरान हर कस्बे, थाना, जिले और राज्य को परखा जाएगा कि लॉकडाउन का कितना पालन हुआ और इलाका संक्रमण से कितना बचा हुआ है। उन्होंने कहा था कि इसी आधार पर 20 अप्रैल के बाद कुछ गतिविधियों की सशर्त छूट दी जाएगी। साथ ही उन्होंने यह चेतावनी भी दी थी कि अगर नियम टूटे और इलाके में संक्रमण फैला तो सारी छूट तुरंत वापस ले ली जायेगी। वर्तमान में ग्रीन जोन में चल रहे पन्ना जिले में आवश्यक गतिविधियों में छूट मिलेगी या नहीं इसका फैसला तो 20 अप्रैल तक बनने वाली स्थितियों के आंकलन पर निर्भर करेगा। ग्रीन जोन वाले इलाकों में आवश्यक गतिविधियों के लिए लॉकडाउन में सशर्त और सीमित छूट को लेकर प्रधानमंत्री की घोषणा के बाद गृह मंत्रालय ने एक विस्तृत गाइडलाईन जारी की है। जिसमें यह स्पष्ट किया गया है, किन गतिविधियों में छूट दी जाएगी।
बहरहाल ग्रीन जोन वाले अति पिछड़े एवं उद्योग विहीन पन्ना जिले के लोग लॉकडाउन की सशर्त छूट को लेकर जितने उत्सुक नहीं उससे कहीं अधिक दूसरे चरण के लॉकडाउन की अनिश्चित अवधि को लेकर असमंजस में हैं। जिले की बहुसंख्यक आबादी जीविकोपार्जन के लिए दिहाड़ी मजदूरी और कृषि पर निर्भर है। कोरोना संकट व लॉकडाउन के चलते जिले के रोज खाने-कमाने वाले परिवार अपने जीवन के सबसे मुश्किल दौर से गुजर हैं। कई तरह के आभाव के बीच किसी तरह पहले चरण का लॉकडाउन पूरा कर चुके गरीब-मजदूर परिवारों को मौजूदा हालात में कोरोना संक्रमण कहीं ज्यादा भूख से मौत का डर सता रहा है। खाद्यान्न एवं किराना सामग्री को मोहताज परिवार हर क्षण कोरोना महामारी के साथ-साथ भूख से भी जंग लड़ रहें है। जिंदगी के जल्द से जल्द दोबारा पटरी पर लौटने की उम्मीद में बैचेन कतार के आख़िरी खड़े पन्ना जिले के लोगों को लॉकडाउन वृद्धि के आदेश में किसी निश्चित समयावधि का उल्लेख न होने से तगड़ा झटका लगा है।
