कैबिनेट के निर्णय | भोपाल-इन्दौर मेट्रो रेल परियोजना के लिये 405 पद के सृजन की मंजूरी

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सांकेतिक फोटो।

मुख्यमंत्री अविवाहिता पेंशन योजना शुरू करने का निर्णय

50 से 79 वर्ष की अविवाहित महिलाओं को 300 रूपये प्रतिमाह मिलेगी पेंशन

 मुख्य प्रहरी और पशुपालन विभाग के सांख्यिकी अधिकारियों को नवीन स्वीकृत

भोपाल। रडार न्यूज    मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आज हुई मंत्रि-परिषद की बैठक में भोपाल तथा इन्दौर मेट्रो रेल परियोजनाओं को निरंतर रखने की मंजूरी दी। भोपाल मेट्रो रेल परियोजना के लिये यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक से 500 मिलियन यूरो का ऋण लिये जाने की स्वीकृति भी दी गई। मंत्रि-परिषद द्वारा प्रोजेक्ट मेनेजमेंट यूनिट के लिये 129 पद और प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन यूनिटों के 274 पदों के संबंध में निर्णय लिया गया। भोपाल और इन्दौर के लिये पृथक अतिरिक्त प्रबंध संचालक के दो पद के सृजन को मंजूरी दी। सभी पदों की पूर्ति, भर्ती प्रक्रिया, मानदेय, अर्हता तथा अनुभव की आवश्यकता का निर्धारण करने का अधिकार एमपीएमआरसीएल को होगा।मंत्रि-परिषद ने सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण विभाग के माध्यम से मुख्यमंत्री अविवाहिता पेंशन योजना शुरू करने का निर्णय लिया। इसमें 50 से 79 वर्ष की अविवाहित पात्र महिलाओं को 300 रूपये प्रतिमाह एवं 80 वर्ष या उससे अधिक की अविवाहित पात्र महिलाओं को 500 रूपये प्रतिमाह पेंशन राशि दी जायेगी।

चिकित्सालयों में सीपीएस डिप्लोमा पाठयक्रम

मंत्रि-परिषद ने प्रदेश के चिकित्सालयों में सीपीएस डिप्लोमा पाठ्यक्रम शुरू करने की मंजूरी दी। प्रदेश के चिकित्सालयों में स्त्री रोग (डी.जी.ओ.), शिशु रोग (डी.सी.एच.), निश्चेतना (डी.ए.), जनरल मेडिसिन (डी.जी.एम.), सायकोलॉजिकल मेडिसिन (डी.पी.एम.), पैथालॉजी एवं बैक्टिरियोलॉजी (डी.पी.बी.), जनरल सर्जरी (डी.जी.एम.), मेडिकल रेडियोलॉजी एवं इलेक्ट्रोलॉजी (डी.एम.आर.ई.) एवं इमरजेंसी मेडिसिन (डी.ई.एम.ई), में सी.पी.एस. डिप्लोमा पाठ्यक्रम प्रारंभ करने की अनुमति दी। साथ ही सी.पी.एस. डिप्लोमा पाठ्यक्रम को पी.जी. डिप्लोमा के समतुल्य मानने और सी.पी.एस. डिप्लोमा करने वाले चिकित्सा अधिकारियों को सभी लाभ की पात्रता तथा विशेषज्ञ के पदों पर पदोन्नति के लिये भी सी.पी.एस. डिप्लोमा को मान्य करने का निर्णय लिया।

यूपीएससी की नि:शुल्क कोचिंग के लिये होगा चयन

मंत्रि-परिषद ने उच्च शिक्षा विभाग की नवीन योजना में प्रतिभावान स्नातक योग्यता प्राप्त विद्यार्थियों को अखिल भारतीय सेवाओं (यूपीएससी) परीक्षा की तैयारी के लिये दिल्ली में नि:शुल्क कोचिंग देने का निर्णय लिया। इसमें ऐसे प्रतिभावान छात्रों का चयन किया जायेगा, जो स्वयं के व्यय पर कोचिंग नहीं कर पाते। इसमें सभी वर्गों के 100 छात्रों का चयन निर्धारित मापदंड अनुसार कर यूपीएससी की तैयारी करने उन्हें दिल्ली स्थित कोंचिग संस्थानों में भेजा जायेगा।

नई छ: नगर परिषद और एक तहसील बनेंगी

मंत्रि-परिषद ने ग्राम पंचायत सिराली जिला हरदा और ग्राम पंचायत मालनपुर जिला भिण्ड को नगर परिषद के रूप में गठित करने तथा राज्यपाल को प्रेषित करने की मंजूरी दी। इसी प्रकार मंत्रि-परिषद ने नगर परिषद घोड़ाडोंगरी जिला बैतूल, नगर परिषद शाहपुर जिला बैतूल, नगर परिषद सुरखी जिला सागर तथा नगर परिषद निवाली बुजुर्ग जिला बड़वानी गठित करने तथा राज्यपाल को प्रेषित करने की मंजूरी दी। मंत्रि-परिषद ने तहसील माकड़ोन जिला उज्जैन का सृजन करने तथा सृजित की गई नवीन तहसील के लिये आवश्यक पदों का सृजन करने की भी मंजूरी दी। मंत्रि-परिषद ने नवीन जिला न्यायालय भवन इन्दौर (पिपल्याहाना) के निर्माण के लिये 411 करोड़ रूपये की स्वीकृति दी।

अन्य महत्वपूर्ण निर्णय

मंत्रि-परिषद ने इन्दौर नगर निगम क्षेत्र में स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत पुनर्विकास के लिए एमओजी लाईन के चयनित क्षेत्र की कुल 16.413 हेक्टेयर भूमि नगरीय विकास एवं आवास विभाग को हस्तांतरित करने का निर्णय लिया। मंत्रि-परिषद ने जेल विभाग में मुख्य प्रहरी के 905 पदों में से 180 पदों को प्रमुख मुख्य प्रहरी के पद वेतनमान रूपये 5200-20200+2800 ग्रेड-पे नवीन वेतनमान 28700-91300 में उन्नयन करने की स्वीकृति प्रदान की। मंत्रि-परिषद ने पशुपालन विभाग के सांख्यिकी अधिकारियों को वेतनमान रू. 2000-3500 के स्थान पर रू. 2200-4000 स्वीकृत करने का निर्णय लिया। मंत्रि-परिषद ने प्रदेश के 676 थानों में महिला पुलिसकर्मियों एवं महिला फरियादियों के लिये पृथक कक्ष और प्रसाधन कक्ष की व्यवस्था के लिये परियोजना लागत 49 करोड़ 10 लाख 84 हजार रूपये की सैद्धान्तिक सहमति प्रदान की।

सहकारी परियोजनाओं को 163 करोड़ की मंजूरी

मंत्रि-परिषद ने सहकारिता विभाग के तहत वर्तमान में संचालित 14 एकीकृत सहकारी विकास परियोजनाओं की शेष राशि और 3 नवीन प्रस्तावित परियोजनाओं दतिया, डिण्डौरी एवं दमोह के लिये एकीकृत सहकारी विकास परियोजना को कुल 163 करोड़ रूपये की व्यय सीमा में वर्ष 2019-20 तक निरंतर रखने की मंजूरी दी। मंत्रि-परिषद ने सहकारिता विभाग के अन्तर्गत प्राथमिक साख सहकारी समितियों (पैक्स एवं लैम्पस) को प्रबंधकीय अनुदान योजना को वर्ष 2017-18 से 2019-20 तक 37 करोड़ 83 लाख की व्यय सीमा में निरंतर रखने की मंजूरी दी गई। योजना में राज्य शासन द्वारा प्रति पैक्स 24 हजार रूपये प्रतिवर्ष और प्रति लैम्पस 48 हजार रूपये प्रतिवर्ष प्रबंधकीय अनुदान दिये जाने का प्रावधान है। मंत्रि-परिषद ने भोपाल गैस दुर्घटना संबंधित दावा संचालनालय को वर्ष 2017-18 में संचालित करने तथा वर्ष 2018-19 से विभिन्न प्रकार के नवीनीकरण एवं सुदृढीकरण के लिये 2019-20 तक निरंतर संचालित करने की मंजूरी दी।

पुजारी कल्याण कोष गठित होगा

मंत्रि-परिषद ने पुजारियों के हित के लिए पुजारी कल्याण कोष का गठन करने की मंजूरी दी। मंत्रि-परिषद ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के प्रावधान अनुसार खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा मध्यप्रदेश राज्य खाद्य आयोग के गठन, स्वरूप, कार्यालयीन अमले, वित्तीय अलिप्तियों के लिये जारी किये गये आदेशों का अनुसमर्थन किया। मंत्रि-परिषद ने संरक्षित क्षेत्रों के बाहर वन्य-प्राणी प्रबंधन की योजना को एक अप्रैल 2017 के बाद से वर्ष 2019-20 तक तथा योजना का कुल आकार 265 करोड़ रूपये की सीमा तक मान्य करने की स्वीकृति दी। इसी प्रकार ईको पर्यटन विकास बोर्ड की अनुदान योजना को एक अप्रैल 2017 के बाद आगामी तीन वर्षों तक कुल वित्तीय आकार 96 करोड़ 15 लाख रूपये की सीमा मान्य कर उसे निरंतर रखने की मंजूरी भी दी। मंत्रि-परिषद ने कौशल विकास संचालनालय के तहत नाबार्ड के लोन से आईटीआई भवन निर्माण योजना को वर्ष 2017-18 से 2018-19 तक निरंतर रखने का निर्णय लिया।