कोर्ट का फैसला : मारपीट के मामले में अभियुक्त को कठोर कारावास व जुर्माना

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फाइल फोटो।

*      न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी पन्ना प्रीतम शाह ने पारित किया निर्णय

पन्ना। (www.radarnews.in) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी पन्ना प्रीतम शाह ने जमीनी विवाद को लेकर राजू शेख के साथ गाली-गलौंज और मारपीट करने के मामले में अभियुक्त बृजेश गुप्ता पिता किशोरीलाल गुप्ता 45 वर्ष निवासी बेनीसागर मोहल्ला पन्ना को दोषसिद्ध पाते हुए धारा 325 भादसं. में 1 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 1000 रूपए के अर्थदण्ड से भी दण्डित किया गया।
सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी ऋषिकांत द्विवेदी ने अभियोजन के मामले की जानकारी देते हुए बताया कि, फरियादी राजू शेख दिनांक 16 मार्च 2017 को खाना लेकर अस्पताल जा रहा था, रास्ते में जमीनी विवाद को लेकर बृजेश गुप्ता पिता किशोरीलाल गुप्ता निवासी 45 वर्ष बेनीसागर मोहल्ला पन्ना ने उसे मां-बहन की गंदी-गंदी गालियां देने लगा। राजू ने गालियां देने से मना किया तो बौखलाए अभियुक्त बृजेश ने उसके साथ लात-घूंसो से मारपीट कर दी थी। पीड़ित के चींखने-चिल्लाने पर रहीश दौड़कर आया और बीच-बचाव किया। मारपीट की घटना की रिपोर्ट पर कोतवाली थाना पन्ना में अभियुक्त के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया। घायल का मेडिकल परीक्षण कराया गया। जिसमें एक्सरे रिपोर्ट प्राप्त होने पर डॉक्टर ने फैक्चर होना मेडिकल रिपोर्ट में लेख किया था। प्रकरण की संपूर्ण विवेचना उपरांत पुलिस के द्वारा अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।
प्रतीकात्मक चित्र।
प्रकरण का विचारण न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी पन्ना प्रीतम शाह के न्यायालय में हुआ। जहां शासन की ओर से पैरवी करते हुए सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी रोहित गुप्ता द्वारा अभियोजन के साक्ष्य को क्रमबद्ध तरीके से लेखबद्ध कराया गया। न्यायालय के समक्ष आरोपी बृजेश गुप्ता को संदेह से परे प्रमाणित किया तथा आरोपी का कृत्य गंभीरतम श्रेणी का होने के कारण कठोर सजा दिये जाने का अनुरोध किया। अभिलेख पर आए साक्ष्य और अभियोजन के तर्कों एवं न्यायिक दृष्टांतो से संतुष्ट होते हुए न्यायालय ने आरोपी बृजेश गुप्ता 45 वर्ष निवासी पन्ना को धारा 325 भादसं. में 1 वर्ष के सश्रम कारावास और 1000 रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया है।