दो अपराधियों को जिला बदर किया

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*     मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत की गई कार्रवाई

पन्ना। (www.radarnews.in) कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी संजय कुमार मिश्र ने पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदन पर मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5 के तहत दो अपराधियों को जिला बदर घोषित किया है। ग्राम रमजूपुर थाना धरमपुर निवासी पेशकार उर्फ शिवगोपाल अहिरवार पिता रामकुमार अहिरवार और ग्राम बमुरहा थाना अमानगंज निवासी बिहारी लाल पिता जवाहर लाल पटेल को 6 माह की अवधि के लिए जिले से बाहर रहने का निष्कासन आदेश पारित किया गया है। दोनों अपराधी को आदेश तामीली से 5 घंटे के भीतर जिले की राजस्व सीमाओं तथा समीपवर्ती दमोह, छतरपुर, सतना, कटनी एवं उत्तर प्रदेश के बांदा तथा चित्रकूट जिले की सीमाओं से बाहर जाना होगा। साथ ही जिला बदर की अवधि में जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय की लिखित अनुमति के बगैर उल्लेखित क्षेत्र में प्रवेश नहीं करने के लिए निर्देशित किया गया है। पन्ना जिले के किसी कोर्ट अथवा दाण्डिक न्यायालय में प्रकरण के संबंध में न्यायालय में उपस्थित होने के लिए थाना प्रभारी को लिखित सूचना देनी होगी। आदेश के उल्लंघन पर म.प्र. राज्य सुरक्षा अधिनियम की धारा 14 एवं 15 के तहत कार्यवाही की जाएगी।