त्रि-स्तरीय पंचायत चुनाव : पन्ना जिले में 13 से 20 दिसम्बर तक प्राप्त किए जाएंगे नाम निर्देशन पत्र

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  आरक्षित वर्गों और महिलाओं के लिए नामांकन शुल्क में मिलेगी छूट

शादिक खान, पन्ना। (www.radarnews.in) त्रि-स्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन 2021-22 के तहत पन्ना जिले में पंच-सरपंच सहित जिला एवं जनपद पंचायत सदस्य पद के लिए चुनाव लड़ने के इच्छुक अभ्यर्थी आगामी 13 से 20 दिसम्बर तक नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं। इसके लिए सुबह 10:30 बजे से अपरान्ह 03 बजे तक का समय निर्धारित किया गया है। रविवार, 19 दिसम्बर को नाम निर्देशन पत्र जमा नहीं होंगे।
नाम निर्देशन पत्रों की जांच 21 दिसम्बर को सुबह 10:30 बजे से की जाएगी, जबकि अभ्यर्थी 23 दिसम्बर को अपरान्ह 03 बजे तक अभ्यर्थिता से नाम वापस ले सकते हैं। इसी दिन निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों की सूची तैयार कर प्रतीक चिन्ह आवंटित किए जाएंगे। जिले के सभी 5 विकासखण्ड में 4 पदों के लिए 28 जनवरी को सुबह 07 बजे से अपरान्ह 03 बजे तक मतदान होगा और इसके तुरन्त बाद मतदान केन्द्रों पर ही पंच और सरपंच पद के लिए मतगणना होगी।
दिनांक 01 फरवरी को सुबह 08 बजे से जिला एवं जनपद पंचायत सदस्य की विकासखण्ड मुख्यालय पर मतगणना की जाएगी। पंच-सरपंच की मतदान केन्द्र पर की गई मतगणना का सारणीकरण तथा निर्वाचन परिणाम की घोषणा 02 फरवरी को सुबह 10:30 बजे से की जाएगी, जबकि जनपद पंचायत सदस्य के लिए मतों का सारणीकरण तथा निर्वाचन परिणाम की घोषणा और जिला पंचायत सदस्य के लिए मतों का विकासखण्ड स्तरीय सारणीकरण 22 फरवरी को सुबह 10:30 बजे से होगा। जिला पंचायत सदस्य के लिए मतों का जिला मुख्यालय पर सारणीकरण तथा निर्वाचन परिणाम की घोषणा 23 फरवरी को सुबह 10:30 बजे से की जाएगी।

नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने की व्यवस्था

जिला एवं जनपद पंचायत सदस्य पद के लिए ऑनलाइन अथवा ऑफलाइन नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत किया जा सकता है। जबकि पंच और सरपंच पद के लिए केवल ऑफलाइन नाम निर्देशन पत्र प्राप्त किए जाएंगे। जिला और जनपद पंचायत सदस्य पद के लिए अभ्यर्थी को ऑनलाइन नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने के बाद रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष निर्धारित समयावधि में मूल नाम निर्देशन पत्र और वांछित दस्तावेज प्रस्तुत करना जरूरी है। इस तरह विकासखण्ड स्तरीय रिटर्निंग अधिकारी के पास जनपद पंचायत सदस्य, सरपंच और पंच पद के लिए नामांकन प्रस्तुत किया जा सकता है। सरपंच और पंच पद के लिए कलस्टर एआरओ के पास ऑफलाइन नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है।

सरपंच पद के लिए नामांकन शुल्क 2 हजार रुपए

जिला पंचायत सदस्य के लिए 8 हजार रूपये, जनपद पंचायत सदस्य के लिए 4 हजार रूपये, सरपंच पद के लिए 2 हजार रूपये और पंच पद का चुनाव लड़ने के इच्छुक अभ्यर्थी को 4 सौ रूपये नाम निर्देशन शुल्क जमा करना अनिवार्य है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और सभी वर्ग की महिलाओं को निर्धारित शुल्क की आधी राशि जमा करनी होगी।

नो-ड्यूज प्रमाण पत्र के लिए निर्देश

राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार पंचायत चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों को नामांकन के साथ विद्युत विभाग का नो-ड्यूज प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य किया गया है। इस संबंध में म.प्र. पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी के कार्यपालन यंत्री को नामांकन स्थल पर कर्मचारियों को तैनात कर आवश्यक कार्यवाही के लिए निर्देशित किया गया है। इससे सभी अभ्यर्थियों को समय पर नो-ड्यूज प्रमाण पत्र मिल सकेगा और अभ्यर्थी नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने से वंचित नहीं होंगे।

नामांकन के साथ जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा

त्रि-स्तरीय पंचायत आम निर्वाचन में आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को नाम निर्देशन पत्र के साथ जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य किया गया है। उप जिला निर्वाचन अधिकारी जे.पी. धुर्वे ने इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही के लिए जिला पंचायत पन्ना के सहायक रिटर्निंग अधिकारी राजेेन्द्र मिश्र और एस.के. तोमर सहित पन्ना, पवई, अजयगढ़, गुनौर और शाहनगर के रिटर्निंग अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं।

जिले में 82 मतदान केन्द्र अतिसंवेदनशील

पन्ना जिले में 1 हजार 194 मतदान केन्द्रों में से 820 सामान्य, 292 संवेदनशील और 82 अतिसंवेदनशील घोषित किए गए हैं। जनपद पंचायत पन्ना के 228 मतदान केन्द्रों में से 141 सामान्य, 83 संवेदनशील और 4 अतिसंवेदनशील है। इसी तरह पवई के 249 मतदान केन्द्रों में से 189 सामान्य, 42 संवेदनशील और 18 अतिसंवेदनशील, अजयगढ़ के 209 मतदान केन्द्रों में से 148 सामान्य, 46 संवदेनशील ओैर 15 अतिसंवेदनशील, गुनौर के 259 मतदान केन्द्रों में से 183 सामान्य, 56 संवदेनशील और 20 अतिसंवेदनशील तथा शाहनगर के 249 मतदान केन्द्रों में से 159 सामान्य, 65 संवेदनशील और 25 अतिसंवेदनशील मतदान केन्द्र हैं।