पन्ना जिला जल अभावग्रस्त घोषित, नलकूप और कुआं खनन पर प्रतिबंध

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सांकेतिक फोटो।

 

*   प्रतिबंधों का उल्लंघन करने पर होगी 2 साल की जेल और लग सकता है जुर्माना

पन्ना। (www.radarnews.in) कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी संजय कुमार मिश्र ने पन्ना जिले में तत्काल प्रभाव से पेयजल परिरक्षण अधिनियम लागू कर आगामी समय में उत्पन्न होने वाली पेयजल समस्या के निराकरण के लिए नलकूप खनन पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया है। जिले को 15 जुलाई तक अथवा पर्याप्त वर्षा होने तक जल अभावग्रस्त घोषित किया गया है।
अब अधिनियम के उपबंध लागू होने के फलस्वरूप कलेक्टर अथवा प्राधिकृत अन्य अधिकारी की अनुमति के बगैर सिंचाई, उद्यानिकी, औद्योगिक प्रयोजन सहित भवन निर्माण के लिए नलकूप और कुओं का खनन पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है। शासकीय विभागों द्वारा नलकूप के खनन पर प्रतिबंध लागू नहीं होगा।
किसी व्यक्ति द्वारा आदेश के उल्लंघन पर अधिनियम की धारा 9 के अंतर्गत 2 वर्ष के कारावास अथवा 2 हजार रूपये तक का जुर्माना या दोनों सजाओं से दण्डित किया जाएगा। विशेष परिस्थितियों में नलकूप खनन की अनुमति के लिए अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को प्राधिकृत किया गया है, जिसके तहत पन्ना एसडीएम द्वारा पन्ना एवं देवेन्द्रनगर तहसील, पवई एसडीएम द्वारा पवई एवं सिमरिया तहसील, अजयगढ़ एसडीएम द्वारा अजयगढ़ तहसील, गुनौर एसडीएम द्वारा गुनौर एवं अमानगंज तहसील तथा शाहनगर एसडीएम द्वारा शाहनगर एवं रैपुरा तहसील क्षेत्र के लिए अनुमति प्रदान की जाएगी।