हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा

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फाइल फोटो।

*   प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश पन्ना ने सुनाया फैसला

पन्ना। (www.radarnews.in) प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश पन्ना उपेन्द्र कुमार सिंह ने नारायण आदिवासी (गौंड़) 40 वर्ष निवासी दरेरा की हत्या के आरोपी हिम्मत सिंह पिता पूरन सिंह 30 वर्ष निवासी मड़ैयन थाना मड़ला जिला पन्ना को दोषी मानते हुये आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दो हजार रूपये के अर्थदण्ड से भी दण्डित किया है। अर्थदण्ड की राशि अदा न करने पर अभियुक्त को तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगताये जाने का आदेश न्यायालय ने दिया है।
जिला लोक अभियोजक किशोर श्रीवास्तव ने अभियोजन के मामले की जानकारी देते हुए बताया कि दिनांक 16 दिसम्बर 2019 की रात्रि लगभग 9 बजे ग्राम ककरी थाना सलेहा में पत्थर खदान के पास बनी टपरिया में फरियादी विद्या बाई भोजन तैयार कर अपने पति नारायण आदिवासी के साथ टपरिया में थी, तभी हिम्मत सिंह गौंड़ वहां आया और नारायण से लड़ाई-झगड़ा करते हुए बुरी-बुरी गालियां देने लगा। विद्या बाई और नारायण ने गाली देने से मना किया तो आरोपी हिम्मत ने टायर के लीवर से नारायण आदिवासी के सिर पर इरादतन प्रहार किया। जिससे घायल नारायण आदिवासी जमीन पर गिर कर बेहोश हो गया। इलाज के दौरान रीवा मेडीकल कॉलेज नारायण की मौत हो गई थी। जिस पर थाना सलेहा में हत्यारोपी हिम्मत सिंह के विरुद्ध अपराध क्रमांक-336/2019 पंजीबद्ध कर प्रकरण की विवेचना उपरांत चालान न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।
सांकेतिक चित्र।
प्रकरण के विचारण के दौरान अभियोजन की ओर से न्यायालय के समक्ष साक्षियों के कथन कराये गए। साक्षियों के कथन एवं समग्र परिस्थितियों की श्रृंखला में अभियोजन के प्रकरण को युक्तियुक्त संदेह से परे मानते हुये प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश पन्ना उपेन्द्र कुमार सिंह ने मृतक नारायण आदिवासी (गौंड़) निवासी दरेरा की हत्या के आरोपी हिम्मत सिंह पिता पूरन सिंह निवासी मड़ैयन को दोषसिद्ध मानते हुये आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।