
* शासकीय भूमि पर अतिक्रमण कर अवैध निर्माण के चलते की गई कार्यवाही
* भाजपा प्रदेशाध्यक्ष वीडी शर्मा का बयान आने के बाद हरकत में आया प्रशासन
* मदरसा से अवैध गतिविधियां संचालित होने के आरोपों पर अफसरों के अजीबोगरीब जवाब
पन्ना।(www.radarnews.in) मध्य प्रदेश के पन्ना जिला मुख्यालय में शासकीय भूमि पर निर्मित मदरसा को बीती रात जिला प्रशासन ने बुलडोजर चलवाकर ध्वस्त करवा दिया। मदरसे के अवैध निर्माण की शिकायत संबंधी मामला पिछले कुछ दिनों से स्थानीय मीडिया की सुर्ख़ियों में बना हुआ था। इस पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष एवं खजुराहो सांसद विष्णु दत्त शर्मा का बयान आने के बाद हरकत में आए प्रशासन ने तेजी से आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करते हुए शनिवार-रविवार की दरम्यानी रात दो बुलडोजर चलवाकर मदरसा को जमींदोज करवा दिया। लगभग 30 सालों से संचालित मदरसे में वर्तमान में आधा सैंकड़ मुस्लिम बच्चे धार्मिक शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। कई सालों तक चंदा एकत्र कर जुटाई गई राशि से निर्मित मदरसा के टूटने से मुस्लिम समाज के लोग दुखी और निराश हैं। मदरसा से कथित तौर अवैध गतिविधियां संचालित होने के आरोपों को लेकर समाज के लोगों में गहरी नाराजगी भी व्याप्त है। हालांकि प्रशासन एवं पुलिस ने अब तक यह स्पष्ट नहीं किया है कि धार्मिक शिक्षा के केन्द्र की आड़ में किस तरह की अवैध गतिविधि संचालित की जा रही थी। जिम्मेदार अधिकारी इस सवाल का स्पष्ट जवाब देने से बच रहे हैं।
क्या है पूरा मामला

पन्ना के बाहरी इलाके बीड़ी श्रमिकों की कॉलोनी में स्थित रहे मदरसा के संचालक अब्दुल रउफ और फर्नीचर निर्माता अब्दुल हमीद बाती के बीच लगभग 3 माह पूर्व आपसी बुराई शुरू हुई। चर्चाओं के अनुसार विवाद बढ़ने पर अब्दुल हमीद बाती ने पन्ना कलेक्टर को मदरसा और उसके संचालक के खिलाफ लिखित आवेदन पत्र दिया था। जिसमें शासकीय भूमि पर अतिक्रमण कर मदरसा का अवैध तरीके से निर्माण करने तथा इसकी आड़ में संचालक द्वारा अवैध गतिविधियां संचालित किए जाने के गंभीर आरोप लगाते हुए कार्यवाही की मांग की गई थी। कलेक्टर सुरेश कुमार ने जांच कर कार्यवाही करने के निर्देश के साथ आवेदन को पन्ना तहसीलदार को भेज दिया। लगभग 2 माह पूर्व तहसीलदार द्वारा पन्ना पटवारी को जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए। पटवारी ने स्थल जांच उपरान्त प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में शासकीय भूमि पर अतिक्रमण कर मदरसा का अवैध निर्माण किये जाने का उल्लेख किया। मामला अतिक्रमण का पाए जाने पर तहसीलदार ने अपने न्यायालय में प्रकरण पंजीबद्ध करते हुए मदरसा संचालक को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया। संचालक अब्दुल रउफ ने न्यायालय को बताया लगभग 1000 स्क्वायर फिट भूमि बच्चों की शिक्षा के लिए तत्कालीन ग्राम पंचायत पुराना पन्ना द्वारा आवंटित की गई थी। जहां मदरसा 25-30 वर्षों से निर्मित एवं संचालित है। मीडिया में आई कुछ रिपोर्ट्स में बताया गया कि शासकीय भूमि पर लगातार अतिक्रमण करते हुए मदरसा का विस्तार लगभग 5000 स्क्वायर फिट भूमि पर कर लिया गया था।
वीडी का बयान आने के बाद हुई त्वरित कार्यवाही

गत दिनों भाजपा प्रदेशाध्यक्ष वीडी शर्मा पन्ना प्रवास पर आए थे। इस दौरान मंगलवार 8 अप्रैल को शिकायतकर्ता अब्दुल हमीद बाती ने उनसे मुलाकत कर मदरसा मामले से अवगत कराते हुए कार्रवाई की मांग की। इसके तुरंत बाद वीडी का मदरसा मामले पर बयान आया। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष ने कतिपय मीडियाकर्मियों को जानकारी दी कि, ‘मुझे एक अल्पसंख्यक भाई ने बताया कि पन्ना के अंदर वक़्फ़ सम्पत्ति के नाम पर एक अवैध मदरसा चल रहा है। अल्पसंख्यक भाई ने मुझे बताया हमने अवैध मदरसे की शिकायत की है और हम इस मामले में कोर्ट जा रहे हैं। वहां अवैध गतिविधियां चलती हैं यह पन्ना के लिए दुर्भाग्यजनक। आपसे हमारा अनुरोध है सरकार उसे बंद करवाएं। श्री शर्मा ने आरोप लगाते हुए कहा था कि वक़्फ़ सम्पत्ति के नाम पर गुण्डे, अपराधी, समाज विरोधी काम करने वालों के अड्डे बन गए। समाज के जो ठेकेदार हैं उन्होंने कब्जे बना लिए लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नेतृत्व है और गृहमंत्री अमित शाह हैं। वक़्फ़ बिल पास होकर कानून बन चुका है। अब वक्फ की सम्पत्ति गुंडों, अपराधियों से बाहर आएगी। वक़्फ़ सम्पत्तियों से अभी तक कोई आय नहीं होती थी लेकिन अब जो आए होगी वह अल्पसंख्यक भाइयों के बच्चों की पढ़ाई के लिए, उनके स्वास्थ्य एवं हमारी माताओं-बहनों के कल्याण पर खर्च होगी। उस आए से होने वाला लाभ लोगों के जीवन को बदलेगा। बता दें कि सांसद ने मदरसा मामले को गंभीरता से लेते हुए राजस्व अधिकारियों को जांच कर कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे।
9 अप्रैल को फैसला 12 को चलाया बुलडोजर

मदरसा मामले में प्रशासन की कार्रवाई की टाइमलाइन पर गौर करें तो अतिक्रमण के इस प्रकरण का निराकरण फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट (एफ़टीसी) की तर्ज पर कर मिशाल कायम की है। सांसद वीडी शर्मा का बयान आने के अगले ही दिन यानी बुधवार 9 अप्रैल 2025 को तहसीलदार न्यायालय पन्ना में विचारधीन मदरसा मामले पर फैसला आ गया। जिसमें शासकीय भूमि पर अतिक्रमण कर अवैध तरीके बनाए गए मदरसा को गिराने के लिए संचालक को नोटिस जारी कर 11 अप्रैल तक तक समय दिया गया। मदरसा में इस आशय का नोटिस चस्पा कराए जाने एवं मामले पर प्रशासन और सत्तापक्ष के रुख को देखते हुए संचालक अब्दुल रउफ ने समाजजनों से चर्चा उपरान्त मजदूर लगाकर गुरुवार को मदरसा को तुड़वाने का काम अपने स्तर पर शुरू करवा दिया। चंदे की राशि से बने मदरसे में लगे खिड़की-दरवाजे समेत अन्य सामग्री जिसे नष्ट होने से बचाया जा सकता था उसे सुरक्षित तरीके से निकालते हुए अवैध निर्माण को तोड़ने का काम लगातार जारी था और शनिवार 12 अप्रैल की शाम तक 50-60 प्रतिशत भवन तोड़ा भी चुका था। लेकिन म्याद पूरी होने का हवाला देते हुए प्रशासन ने शनिवार-रविवार की दरम्यानी रात दो जेसीबी मशीनें चलवाकर मदरसा भवन के शेष हिस्से को रातोंरात पूरी तरह जमींदोज करवा दिया। इस दौरान मौके पर पन्ना एसडीएम सतीश नागवंशी, एसडीओपी एसपी सिंह बघेल, पन्ना तहसीलदार अखिलेश प्रजापति, कोतवाली थाना पन्ना टीआई रोहित मिश्रा सहित भारी संख्या में पुलिस बल, राजस्व विभाग एवं नगर पालिका का अमला मौजूद रहा।
पुलिस ने पत्रकारों को वीडियो बनाने से रोका

मदरसा पर बुलडोजर चलाने को लेकर पूरी तैयारी से पहुंचे प्रशासन को मौके पर स्थानीय लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा। दरअसल विरोध करने वालों का कहना था कि उन्हें थोड़ा और समय दिया जाए शेष बचे भवन से उपयोगी सामग्री निकालकर उसे भी डिस्मेंटल करवा देंगे। लेकिन प्रशासनिक अधिकारी इसके लिए राजी नहीं हुए। फिर क्या था प्रशासन ने रात के अंधेरे में ताबड़तोड़ तरीके से बुलडोजर चलवाते हुए मदरसा के शेष हिस्से को कुछ ही घंटे में पूर्णतः ध्वस्त करवाकर मैदान में तब्दील कर दिया। रविवार की सुबह लोगों को जब बुलडोजर कार्यवाही का पता चला तो शहर के मुस्लिम समाज में आक्रोश फ़ैल गया। जिसके चलते तनावपूर्ण शांति का माहौल निर्मित है। बता दें कि देर रात की गई अतिक्रमण हटाने की इस कार्यवाही को चंद पत्रकार मौके पर जब अपने कैमरों में कैद कर रहे थे तब प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी में पुलिस बल द्वारा उन्हें कवरेज करने से सख्ती से रोका गया। गौर करने वाली बात यह है कि प्रशासन इस कार्यवाही को शासकीय भूमि से अवैध अतिक्रमण हटाने की सामान्य कार्यवाही बताते हुए बिना किसी दवाब के निष्पक्ष तरीके से कानून के तहत निर्धारित प्रक्रिया अनुसार काम करने का दावा कर अपनी भूमिका पर सफाई दे रहा है, जबकि मौके पर पत्रकारों को बुलडोजर कार्यवाही के वीडियो बनाने एवं कवरेज करने से रोका जाना प्रशासन के दावों और मंशा पर कई गंभीर सवाल खड़े करता है।
अवैध गतिविधि के सवाल पर गोलमोल जवाब

सांसद वीडी शर्मा (विष्णु दत्त शर्मा) ने शिकायतकर्ता का हवाला देते हुए मदरसा में अवैध-अनैतिक गतिविधियां संचालित होने के संगीन आरोप लगाए थे। रडार न्यूज़ ने इस संबंध में पन्ना कलेक्टर से पूंछा कि मदरसे की जांच में किस तरह की अवैध गतिविधियां पाई गईं, और उस पर क्या कार्रवाई की गई तो कलेक्टर सुरेश कुमार ने बताया कि मदरसा शासकीय भूमि अतिक्रमण कर अवैध तरीके से बनाया गया था। मामले में मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 248 के तहत कार्यवाही करते हुए निर्धारित प्रक्रिया का पालन कर भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया गया। जब उनसे पुनः मदरसा से कथित तौर अवैध गतिविधि संचालित होने के संबंध में सवाल किया तो उन्होंने बताया कि मेरे द्वारा और तहसील कार्यालय की ओर इस विषय संबंधित किसी तरह की कोई जांच नहीं की गई। आरोपों के संबंध में पन्ना पुलिस अधीक्षक साईं थोटा से सम्पर्क करने प्रयास किया लेकिन उनका मोबाइल फोन रिसीव न होने से बात नहीं हो सकी।
