EOW का एक्शन: कार्यपालन यंत्री समेत फर्म के प्रोप्रराइटर पर कई संगीन धाराओं में अपराध पंजीबद्ध           

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सागर में स्थित आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ का कार्यालय भवन। (फाइल फोटो)

*     जालसाजी कर फर्म के नाम फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र जारी करने का मामला

पन्ना। आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ (EOW) सागर में आवेदक सम्यक जैन एवं मनन अग्रवाल द्वारा अनावेदक तत्कालीन कार्यपालन यंत्री (Executive Engineer) लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग खण्ड दमोह के विरूद्ध मेसर्स अमन इन्टरप्राइजेज पन्ना को फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र जारी करने के संबंध में शिकायत की थी। शिकायत आवेदन पत्र की जांच में मेमर्स अमन इन्टरप्राइजेज को फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र जारी करना पाए जाने से तत्कालीन कार्यपालन यंत्री व फर्म के प्रोपराइटर अमन ओमरे के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया है।

ठेका उमापति का प्रमाण पत्र मेसर्स अमन को जारी

ईओडब्ल्यू (Economic Offences Wing) सागर द्वारा की गई जांच में पाया गया कि जिला दमोह में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा जारी टेंडर क्रमांक 31/21-22 उमापति ड्रिलर्स को प्राप्त हुआ। फर्म द्वारा कार्य पूर्ण करने पर कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र मेसर्स उमापति ड्रिलर्स को जारी किया गया था। इसके विपरीत तत्कालीन कार्यपालन यंत्री एम. के. उमरिया द्वारा वर्ष 2022 में टेंडर प्राप्तकर्ता फर्म से भिन्न फर्म मेसर्स अमन इन्टरप्राईजेस को अनुभव प्रमाण पत्र जारी किया गया। मेसर्स अमन इन्टरप्राईजेस द्वारा लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग (PHED) से कोई भी टेंडर प्राप्त नहीं किया गया था एवं न ही किसी प्रकार का अनुबंध किया गया। मेसर्स अमन इन्टरप्राईजेस द्वारा इस फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र का उपयोग पन्ना जिले में टेंडर प्राप्त करने के लिए किया गया।

 … तो अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध भी होगी कार्रवाई

इस प्रकार तत्कालीन कार्यपालन यंत्री द्वारा पद का दुरुपयोग करते हुए षडयंत्रपूर्वक मेसर्स अमन इंटरप्राइजेज के प्रोप्रराइटर अमन ओमरे के साथ मिलकर मेसर्स अमन इन्टरप्राईजेज को अनुभव प्रमाण पत्र जारी किया गया, जबकि उक्त टेंडर उमापति ड्रिलर्स को प्राप्त हुआ था व कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र भी उमापति ड्रिलर्स को जारी किया गया था। जांच उपरांत आरोपियों एम.के. उमरिया तत्कालीन कार्यपालन यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग खण्ड दमोह, अमन ओमरे प्रोप्रराइटर मेसर्स अमन इन्टरप्राईजेज पन्ना एवं मेसर्स अमन इन्टरप्राईजेस, अजयगढ़ चौराहा पन्ना के विरूद्ध अपराध अंतर्गत धारा 420, 120 बी भादवि. एवं धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (संशोधित 2018) के घटित करना पाए जाने से अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। विवेचना के दौरान अन्य व्यक्तियों की भूमिका आने पर भी वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।