* कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम को लेकर प्रशासन अलर्ट
शादिक खान, पन्ना। (www.radarnews.in) पूरी दुनिया में कहर बरपा रहे नोवल कोरोना वायरस संक्रमण के प्रसार-प्रभाव को रोकने के लिए पन्ना जिले में मंगलवार 24 मार्च की शाम से शुक्रवार 27 मार्च तक के लिए अधिकारिक तौर पर लॉकडाउन घोषित किया गया है। जिले में लोकहित एवं नागरिकों को संक्रमण से बचाने के लिए धारा-144 पहले से ही लागू है। कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम के प्रयासों के तहत जिले की सभी सीमाओं को लॉक (सील) कर आवाजाही पर भी पूर्णतः प्रतिबंध लगाया गया है।

कोरोना को हारने के लिए जिले के अधिकाँश लोग शासन-प्रशासन का पूर्ण सहयोग करते हुए शनिवार 21 मार्च की रात्रि से ही अपने घरों से बाहर नहीं निकले। कोरोना के खिलाफ जारी जंग में रविवार 22 मार्च को नागरिकों के जनता कर्फ्यू को स्वेच्छा से पूर्ण समर्थन देते हुए ऐतिहासिक बंद रखकर संयम और समझ का अभूतपूर्व उदाहरण प्रस्तुत किया था। हालाँकि शाम 5 बजे के बाद कतिपय लोग ताली और थाली बजाते हुए अति उत्साह में घरों से बाहर निकलकर ऐसा प्रदार्शन कर रहे थे जैसे महज कुछ घण्टों के जनता कर्फ्यू से कोरोना वायरस के खतरे पर पूरी तरह विजय प्राप्त कर ली है। हालाँकि ऐसे लोगों को कुछ ही देर में यह समझ आ गया कि कोरोना से लड़ाई कितनी लम्बी और चौनौतीपूर्ण है।
पन्ना जिले में रविवार 22 मार्च को जनता कर्फ्यू के बाद से अर्थात 9 बजे से ही अब तक अघोषित तौर पर लॉकडाउन चल रहा था। यह अलग बात कि प्रशासन ने इसे आमजन की स्वेच्छा से जनता कर्फ्यू में वृद्धि बताया। इस दौरान सड़कें सूनीं रहीं, बाजार बंद रहा और लोग घरों में दुबके रहे। बहरहाल मंगलवार शाम से अधिकारिक तौर पर लॉकडाउन घोषित किया जा चुका है। इस दौरान आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी कार्यालय एवं व्यापारिक-व्यवसायिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। लॉकडाउन घोषित होने से नागरिकों पर कई तरह की पाबंदी लागू हो गई है। अब हर कोई मनमाने तरीके से घर से बाहर नहीं निकल सकेगा। सिर्फ अतिआवश्यक वस्तुओं के लिए परिवार का कोई एक सदस्य सीमित अवधि के लिए बाहर निकल सकता है। लॉकडाउन की अवधि में लोगों से अपने घरों पर ही रहने के लिए कहा गया है। इसका पालन न करने वालों के विरुद्ध प्रशासन सख्त कार्रवाई कर सकता है।
कलेक्टर ने की सहयोग की अपील

कलेक्टर कर्मवीर शर्मा ने पन्ना जिले के नागरिकों को बधाई देते कहा है कि तीन दिनों तक सयंम के साथ कोरोना वायरस के संक्रमण से लड़ने के लिए स्वैच्छा से कार्य किया है। आगे आने वाले समय में भी जिले के नागरिक इसी तरह संयम के साथ कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने में कार्य करेंगे। आप सभी को विदित है कि यह समस्या बहुत बड़ी है और अभी आगे भी हमें इसके बचाव के लिए और अधिक संयमित होकर कार्य करना पड़ेगा। इसलिए 27 मार्च तक जिले में लाॅकडाउन घोषित किया जाता है। पूरी प्रक्रिया में जिले की सीमाओं को लाॅक किया जाएगा तथा समस्त प्रकार के आवागमन को निषिद्ध किया जा रहा है। अतिआवश्यक वस्तुओं छोड़कर समस्त व्यापारिक प्रतिष्ठान जैसे अभी तक बंद है वैसे ही पूर्णताः बंद रहेंगे।
धारा-144 के उल्लंघन पर होगी कार्रवाई

पन्ना कलेक्टर कर्मवीर शर्मा ने बताया कि अब केवल अतिआवश्यक वस्तुओं के लिए परिवार का कोई एक सदस्य सीमित अवधि के लिए बाहर निकल सकता है। अनावश्यक सभी को बाहर निकलना प्रतिबंधित रहेगा। उन्होंने कहा कि आप लोगों से आग्रह है कि आप अपने घर में ही रहें तथा संक्रमण से मुक्त पन्ना जिले को करने के लिए जिला प्रशासन की मदद करें। लोकहित एवं जनता को संक्रमण से बचाने के लिए धारा-144 के उल्लंघन करने पर कार्यवाही की जाएगी।
बाहर से आने वालों की बनेगी सूची

कलेक्टर कर्मवीर शर्मा ने एक आपातकालीन बैठक आयोजित कर कोरोना वायरस रोकथाम के लिए अब तक जिले में की गयी कार्यवाही एवं आगामी दिनों में की जाने वाली कार्यवाही के संबंध में आवश्यक दिशानिर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिले में 25 फरवरी से लेकर अब तक देश व प्रदेश के बाहर से जिले मेें आए लोगों की पहचान कर उनकी स्क्रीनिंग करना अतिआवश्यक है। जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में यह कार्य प्रभावी ढंग से प्रारंभ है। जिले के नगरीय क्षेत्रों में इस कार्य को प्राथमिकता के साथ दो दिवस के अन्दर पूर्ण किया जाना है।
25 फरवरी के बाद आने वालों जुटाई जाएगी जानकारी
इस कार्य के लिए मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत बालागुरू के. को नोडल अधिकारी बनाया गया है। उनके द्वारा इस कार्य के लिए दल गठित किए गए हैं। गठित किए गए दल प्रत्येक नगरीय निकाय में जितने वार्ड हैं उस निकाय के लिए उतने ही दल गठित किए गए हैं। इन दलों में बीएलओ, आंगनवाडी कार्यकर्ता, शिक्षक, आशा, नगरीय निकाय के वार्ड प्रभारियों को शामिल किया गया है। यह दल अपने-अपने दायित्व वाले वार्डो में ऐसे व्यक्तियों की सूची तैयार करेंगे जो 25 फरवरी से अब तक देश या प्रदेश से जिले मेें आए हैं। इन लोगों द्वारा ऐसे व्यक्तियों की सूची तैयार करने के साथ-साथ जिले के उन व्यक्तियों की सूची भी तैयार की जाएगी जिन्होंने इस अवधि में जिले से बाहर की यात्राएं की हैं। जानकारी में व्यक्ति किस स्थान से यात्रा कर किस दिनांक को जिले में आया, उनका पूर्ण पता, मोबाइल नम्बर, संबंधित व्यक्ति को सर्दी, बुखार, खांसी, सांस फूलने आदि की जानकारी पंजीबद्ध की जाएगी।
बीमार व्यक्तियों की भी बनेगी सूची

इसके अलावा यह दल अपने-अपने दायित्व क्षेत्र के उन लोगों की जानकारी भी तैयार करेंगे जिन व्यक्तियों द्वारा 25 फरवरी से अब तक की अवधि में जिले से बाहर आना जाना नहीं किया है लेकिन उन्हें सर्दी, खांसी, बुखार आदि की समस्या है। ऐसे व्यक्तियों का पंजीकरण कर उन्हें आवश्यक उपचार उनके घर पर ही उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गयी है। निर्धारित अवधि में देश या राज्य से बाहर से आने वाले लोगों की जानकारी चलित चिकित्सा दल को दी जाएगी। इन सभी व्यक्तियों की जानकारी गूगल सीट पर दर्ज की जाएगी। यह दल संबंधित व्यक्ति के घर पर पहुंचकर आवश्यक जांच एवं उपचार उपलब्ध कराएगा। कोेई भी व्यक्ति चिकित्सालय तब तक नहीं आएगा जब तक की जांच उपरांत उसे चिकित्सालय चिकित्सा दल द्वारा भेजा नहीं जाता।
महिला स्व सहायता समूहों ने बनाए मास्क
