पवई में अवैध कॉलोनी घोषित करने की कार्रवाई जारी

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फाइल फोटो।
पन्ना। कलेक्टर न्यायालय पन्ना द्वारा ग्राम पवई स्थित सर्वे नंबर 3971 रकवा 1.114 हेक्टेयर भूमि पर छोटे-छोटे भू-खण्ड विक्रय कर अनधिकृत काॅलोनी निर्माण के संबंध में क्षेत्र की आम जनता एवं जनसामान्य को आवश्यक कार्यवाही के संबंध में सूचित किया गया है। अनावेदकगण पन्नालाल, विन्द्रावन, दिलीप, विनोद कुमार, सुहद्री बाई, राधा बाई, गीता बाई एवं सुमन बाई सभी पुत्र एवं पुत्री भगवानदास पटेल निवासी तहसील पवई द्वारा बगैर काॅलोनी निर्माण का रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र एवं काॅलोनी विकास की अनुज्ञा के बिना अनधिकृत काॅलोनी का निर्माण किया जा रहा था। इनके द्वारा नगर तथा ग्राम निवेश से ले आउट स्वीकृति, अनापत्ति प्रमाण पत्र भी प्राप्त नहीं किया गया एवं न ही रेरा में पंजीयन करवाया गया। काॅलोनी में किसी भी प्रकार का आंतरिक विकास भी नहीं कराया गया।
कलेक्टर सुरेश कुमार द्वारा अनुविभागीय अधिकारी राजस्व पवई की आदेश पत्रिका के साथ संलग्न राजस्व निरीक्षक प्रतिवेदन के आधार पर अनधिकृत काॅलोनी घोषित करने के संबंध में कार्रवाई की जा रही है। किसी भी व्यक्ति द्वारा इस संबंध में अपनी आपत्ति कलेक्टर न्यायालय में प्रस्तुत की जा सकती है।