कार्रवाई : कंटेनर में मुँह और पैर बाँधकर अवैध तरीके से ले जा रहे थे 63 नग गाय-बैल, पुलिस ने वाहन जब्त कर बचाई बेजुबान पशुओं की जान

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कंटेनर में ठूंस-ठूंसकर और मुँह-पैर बाँधकर भरे पशुओं को आजाद कराते पुलिसकर्मी।

* आरोपी वाहन चालक को गिरफ्तार कर दर्ज किया प्रकरण

* पन्ना जिले के गुनौर-सलेहा क्षेत्र से खरीदे गए थे गौवंशीय पशु

पन्ना। (www.radarnews.in) जिला मुख्यालय पन्ना के सतना-कटनी तिराहा पर शनिवार देर रात एक कंटेनर को पकड़ा गया, उसमें 63 नग गौवंशीय पशु ठूंस-ठूंसकर भरे थे। इन बेजुबान पशुओं को पूर्णतः अवैध और क्रूरतापूर्ण तरीके से मुँह-पैर बांधकर रखा गया था। स्लॉटर हॉउस ले जाए जा रहे गौवंशीय पशुओं की जान बचाते हुए कोतवाली थाना पन्ना पुलिस ने उन्हें तस्करों की कैद से आजाद कराकर स्थानीय गौशाला प्रबंधन की सुपुर्द किया है। इस मामले में पुलिस कंटेनर को जब्त करते हुए आरोपी चालक को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध किया है।
गौवंशीय पशुओं का अवैध परिवहन करने पर कोतवाली थाना पन्ना पुलिस द्वारा जब्त कंटेनर।
प्राप्त जानकारी अनुसार, कोतवाली थाना प्रभारी अरविंद कुजूर को मुखबिर द्वारा सूचना दी गई एक कंटेनर सतना की ओर से पन्ना की तरफ आ रहा है। जिसमें मवेशी होने की संभावना है। इस महत्वपूर्ण सूचना को गंभीरता से लेते हुए वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को अवगत कराया गया और फिर उनके निर्देशन में शनिवार 19 अक्टूबर की देर रात शहर के सतना-कटनी तिराहा पर सत्यम होटल के सामने घेराबंदी कर कंटेनर को पकड़ा गया। कंटेनर के चालक ने पूंछतांछ में पुलिस को अपना का नाम-पता इकबाल खान पिता मुमताज खान निवासी-89 ज्योति नगर मस्जिद के पास वार्ड नंबर 26 शाजापुर बताया गया। साथ ही कंटेनर में कंटेनर में गौवंश लोड होने की जानकारी दी गई। लेकिन उसके पास इनके परिवहन एवं स्वामित्व संबंधी वैध दस्तावेज मौके पर नहीं मिले। पुलिसकर्मियों ने कंटेनर को खोलकर देखा तो उसके अंदर गौवंशीय पशुाओं को अत्यंत ही क्रूरतापूर्ण तरीके ठूंस-ठूंसकर रखा गया था। उनके मुँह-पैर रस्सी से बंधे हुए थे। पुलिस द्वारा इस कंटेनर को जब्त कर पन्ना-अजयगढ़ बाइपास मार्ग किनारे स्थित नगर पालिका की गौशाला ले जाया गया। जहाँ तस्करों की कैद से 63 नग पशुओं को आजाद कराकर गौशाला प्रबंधन के सुपुर्द किया है।

इन धाराओं के तहत दर्ज हुआ मामला

पन्ना कोतवाली थाना पुलिस टीम की अभिरक्षा में पशु तस्करी का आरोपी।
इस मामले में पुलिस ने आरोपी कंटेनर चालक इकबाल खान के विरुद्ध 1-6/9 मध्य प्रदेश गोवंश प्रतिषेध अधिनियम 2004, 2-10 मध्य प्रदेश कृषक पशु परिरक्षण अधिनियम, 3-11 पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम, 4-81 मोटर व्हीकल अधिनियम 1988 5-130(3) मोटर अधिनियम 1988 के तहत अपराध कायम कर उसे गिरफ्तार है। वहीं इस प्रकरण में एक अन्य आरोपी इरफान खान निवासी सारंगपुर जिला राजगढ़ फरार है। कोतवाली थाना पन्ना के निरीक्षक अरविंद कुजूर ने जानकारी देते हुए बताया कि कंटेनर चालक ने ही इन मवेशियों को पन्ना जिले के गुनौर-सलेहा क्षेत्र से खरीदा था। ये लोग इन पशुओं को महाराष्ट्र के अमरावती ले जाकर स्थानीय स्लॉटर हॉउस में बेंच देते है। पन्ना जिले की पुलिस द्वारा गौवंशीय पशुओं की तस्करी एवं इनके अवैध परिवहन की रोकथाम के उद्देश्य से चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत की गई इस महत्वपूर्ण कार्रवाई में निरीक्षक अरविंद कुजूर, सहायक उपनिरीक्षक एसडी सिंह, एचआर उपाध्याय, प्रधान आरक्षक रामकृष्ण पांडे, कृष्ण कुमार विश्वकर्मा, प्रकाश मंडल, आरक्षक वृषकेतु रावत, सर्वेंद्र कुमार, अरुण कुमार एवं चालक आरक्षक रवि खरे की सराहनीय भूमिका रही। पुलिस अधीक्षक पन्ना मयंक अवस्थी द्वारा इन अधिकारियों-कर्मचारियों को पुरुस्कृत करने की घोषणा की गई है।