* विशेष न्यायाधीश पन्ना आर.पी. सोनकर ने सुनाया फैसला
* जमीनी विवाद पर अपहरण कर हत्या की वारदात को दिया था अंजाम
* हत्याकाण्ड में शामिल तीन आरोपी हैं फरार
पन्ना। (www.radarnews.in) जिला मुख्यालय पन्ना में विद्युत विभाग के लाइनमैन पुन्नू यादव के बहुचर्चित अपहरण व हत्या के मामले में विचारण उपरांत गुरुवार को विशेष न्यायाधीश पन्ना आर.पी. सोनकर ने निर्णय पारित करते हुए अभियुक्त विनोद कुमार शुक्ला को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। जमीनी विवाद के चलते जुलाई 2014 में विनोद कुमार शुक्ला ने तीन अन्य अभियुक्तों के साथ मिलकर लाइनमैन पुन्नूलाल यादव का सरेराह अपहरण कर उस पर प्राणघातक हमला करके दोनों कान काट कर जघन्य हत्या कर दी थी। विशेष न्यायालय पन्ना ने आरोपित विनोद कुमार शुक्ला को इस प्रकरण में दोषी पाते हुए आईपीसी की धारा 364 सहपठित धारा 34 के आरोप में 10 वर्ष के कठोर कारावास व 1000 रुपए के अर्थदंड तथा धारा 302 सहपठित धारा 34 के आरोप में आजीवन कारावास व 1000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया है।
मामले में अभियोजन की ओर से पैरवी करने वाले विशेष लोक अभियोजक जीतेंद्र सिंह बैस द्वारा उपरोक्त दंडादेश की जानकारी देते हुए मामले के संबंध में बताया गया है कि 28 जुलाई 2014 को प्रातः काल विद्युत विभाग का लाइन मेंन पुन्नू लाल यादव काष्ठागार के पास लहूलुहान व गंभीर हालत में पड़ा पाया गया था जिस घटना के संबंध में उसके पुत्र सुनील यादव द्वारा थाना कोतवाली पन्ना में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी कि 27 जुलाई 2014 की रात में मेरे पिता घर से धर्म सागर पावर हाउस ड्यूटी पर गए थे इसी बीच रात में 12:00 बजे के लगभग उसके ढाबे पर राजा यादव अपने साथी सोनू शुक्ला, विनोद शुक्ला व विजय यादव के साथ आया था वह उसे व उसके परिवार को जान से मारने की धमकी दे रहे थे । जिसने बताया कि मेरे पिता का जमीन संबंधी बंटवारे का विवाद पूर्व से राजा यादव वगैरह से चल रहा है मुझे शक है कि उनके द्वारा ही मेरे पिता पर जान से मारने की नियत से प्राणघातक हमला कर काष्टागार के पास रोड पर फेंका गया है । इस घटना में पुन्नू लाल यादव के दोनों कान काट कर उसे अन्य गंभीर चोटें भी पहुंचाई गई थी जो बेहोशी के हालत में मिला था।
गंभीर रूप से घायल पुन्नूलाल की इलाज के दौरान जबलपुर में 4 अगस्त 2014 को मौत हो गई थी । थाना कोतवाली पन्ना पुलिस द्वारा इस मामले में 4 आरोपितों राजा यादव , सोनू उर्फ सूर्यकांत शुक्ला, विजय यादव व विनोद कुमार शुक्ला उर्फ बंटू के विरुद्ध पहले अपहरण व हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया गया था। लेकिन पुन्नूलाल की मृत्यु के पश्चात धारा 302 का इजाफा करते हुए मामले में विवेचना उपरांत दो आरोपितों राजा यादव व सोनू शुक्ला को फरार दर्शित करते हुए दो आरोपितों विजय यादव व विनोद शुक्ला के विरुद्ध चालान न्यायालय में पेश किया गया था ।
इस प्रकरण के विचारण के दौरान विजय यादव के अनुपस्थित रहने के कारण उसे भी फरार घोषित कर दिया गया और न्यायालय के समक्ष अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्ष्यों एवं साक्षियों के कथनों के आधार पर आरोपित विनोद शुक्ला उर्फ बंटू को दोषसिद्ध पाते हुए न्यायालय द्वारा उक्त दंडादेश पारित किया गया है। मामले के तीन आरोपित फरार हैं जिनके गिरफ्तार होने पर उनके विरुद्ध कार्यवाही की जावेगी।