पन्ना। (www.radarnews.in) विशेष न्यायाधीश (पॉस्को एक्ट) जिला पन्ना अरविन्द कुमार शर्मा ने नाबालिग आदिवासी किशोरी का अपहरण कर उसके साथ कई बार बलात्कार करने के मामले में अभियुक्त मोहम्मद याकूब को दोषसिद्ध पाते हुए कठोर आजीवन कारावास एवं अर्थदंड से दण्डित किया है। न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में अभियुक्त याकूब को धारा 37(2)(एन) आईपीसी में 20 वर्ष का कठोर कारावास 7,000/- रूपए का अर्थदण्ड, धारा 363 आईपीसी में 05 वर्ष का कठोर कारावास 3,000 रूपए अर्थदण्ड, धारा 344 आईपीसी में 01 वर्ष कठोर कारावास 1,000/- रूपए अर्थदण्ड एवं धारा 3(1)(डब्लू)(2) एससी/एसटी में 3 वर्ष का कठोर कारावास 5,000/- रूपए अर्थदण्ड व धारा 3(2)(व्ही) एससी/एसटी में आजीवन कारावास एवं 10,000/- रूपए अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी पन्ना ऋषिकांत द्विवेदी ने अभियोजन के मामले की जानकारी देते हुए बताया कि बृजपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत दिनांक 09 जनवरी 2024 एक नाबालिग युवती दोपहर लगभग 2 बजे राशन लेने घर से उचित मूल्य दुकान के लिए निकली थी। लेकिन वह वापस नहीं लौटी। रात्रि में लगभग 8 बजे जब उसका पिता घर पहुंचा तो वहां बेटी को ना पाकर उसने पत्नी से पूंछा। पत्नी ने बताया कि बेटी का कोई पता नहीं चल रहा है। उसका मोबाइल फोन भी बंद है। पिता ने दिनांक 09 से 16 जनवरी 2024 तक लापता बेटी की अपने स्तर पर रिश्तेदारी सहित आसपास काफी खोजबीन की लेकिन कोई पता नहीं चलने से चिंतित पिता द्वारा थकहार कर बेटी की गुमशुदगी की सूचना बृजपुर पुलिस थाना में दी गई। पुलिस द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर प्रकरण विवेचना में लिया गया।
विवेचना के दौरान पीड़िता को दिनांक 31 जनवरी 2024 को फतेहगंज से दस्तयाब किया गया। पूछताछ कर पीड़िता के बयान दर्ज किए गए। पीड़िता ने बताया कि अभियुक्त ने उसे कमरे में बंद रखकर उसकी इच्छा के विरूद्ध एवं सहमति के बिना कई बार गलत काम किया। प्रकरण संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियुक्त के विरूद्ध अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। इस प्रकरण का विचारण विशेष न्यायाधीश (पाॅक्सो एक्ट) जिला पन्ना के न्यायालय मे प्रकरण का विचारण हुआ। अभियोजन द्वारा साक्ष्य को क्रमबद्ध तरीके से लेखबद्ध कराकर न्यायालय के समक्ष आरोपी के विरूद्ध अपराध को संदेह से परे प्रमाणित किया तथा आरोपी के कृत्य को गंभीरतम श्रेणी का मानते हुये कठोर से कठोरतम दंड से दंडित किया जाने का अनुरोध किया। अभिलेख पर आए साक्ष्य, अभियोजन के तर्को एवं न्यायिक दृष्टांतो से सहमत होते विद्वान न्यायाधीश श्री अरविन्द कुमार शर्मा ने अभियुक्त मोहम्मद याकूब को कठोर आजीवन कारावास एवं अर्थदण्ड से दण्डित किया है। इस मामले में शासन की ओर से पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी मानवेन्द्र सिंह द्वारा की गई।

