जालसाज़ी | शासकीय भूमि बिना किसी सक्षम आदेश के भूमि स्वामी स्वत्व पर दर्ज

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पन्ना का नवीन संयुक्त कलेक्ट्रेट भवन। (फाइल फोटो)

*     कलेक्टर ने तीन अनावेदकों को जारी किया नोटिस

*     इटवांखास की चर्चित भूमि को पुनः शासकीय भूमि दर्ज करने की कार्रवाई जारी

पन्ना। अपर कलेक्टर पन्ना नीलांबर मिश्र के प्रतिवेदन पर कलेक्टर न्यायालय द्वारा पन्ना तहसील के ग्राम इटवांखास की विभिन्न रकवे की भूमि को म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 115 के तहत मध्य प्रदेश शासन दर्ज करने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। प्रतिवेदन के अवलोकन से प्रथम दृष्टया बगैर किसी सक्षम अधिकारी के आदेश के भू-अभिलेख में फर्जी प्रविष्टि होना पाया गया है। इस संबंध में कलेक्टर सुरेश कुमार द्वारा ग्राम इटवांखास निवासी तीन व्यक्तियों क्रमशः अरूण कुमार तनय नवल किशोर पटेल, रावेन्द्र सिंह तनय गुलाब सिंह एवं देवेन्द्र सिंह तनय गुलाब सिंह को कारण बताओ नोटिस जारी कर पक्ष प्रस्तुत करने के लिए कलेक्टर न्यायालय में समक्ष में उपस्थित होने के निर्देश दिए हैं, अनुपस्थिति पर मामले की सुनवाई और निपटारा की कार्यवाही की जाएगी।
इटवांखास की प्रश्नाधीन सर्वे नंबर 591/46 रकवा 4.856 हे., सर्वे नंबर 591/40 रकवा 4.047 हे. एवं सर्वे नंबर 591/16 रकवा 4.047 हे. भूमि के संबंध में अनावेदकों को नोटिस जारी किया गया है। विदित हो कि ग्राम इटवांखास की मिसल बंदोबस्त वर्ष 1955-56 में सर्वे नंबर 591 रकवा 535.36 एकड़ म.प्र. सरकार वर्ग 9/5 दर्ज रही है। खसरा वर्ष 1961-62 से 1962-63 एवं वर्ष 1963-64 से 1965-66 में भी उक्त भूमि म.प्र. शासन दर्ज रही, लेकिन आगामी वर्षों में क्रमशः सर्वे नंबर 591 के विभिन्न रकवा पर खातेदारों का नाम सक्षम आदेश के बगैर सीधे भूमि स्वामी स्वत्व पर दर्ज किया गया है। खसरा में भूमि बंटन या भू-स्वामी स्वत्व प्राप्त होने संबंधी कोई टीप दर्ज नहीं है। इसके अलावा वर्ष 2024-25 के खसरा में आराजी नंबर 591 के 63 बटांक दर्ज हैं और कुल रकवा 254.547 हे. है। यह तत्समय मिसल वर्ष के रकवा से 37.897 हे. अधिक है। उक्त भूमि के विक्रय पत्र स्लॉट 3 दिसंबर 2024 के संलग्न आधार कार्ड अनुसार संबंधितजनों की जन्मतिथि तथा खसरा में दर्ज नाम के वर्ष की अवधि में भिन्नता भी पाई गई है।