बड़ी कार्रवाई | खनिज ठेकेदार पप्पू दीक्षित पर 62 करोड़ रुपए से अधिक का जुर्माना

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खनिज ठेकेदार एवं कांग्रेस नेता पप्पू उर्फ़ श्रीकांत दीक्षित।

*     स्वीकृत खदान क्षेत्र से बाहर उत्खनन करने पर कलेक्टर ने थमाया नोटिस

*     तय समयसीमा में राशि जमा न करने पर भरना पड़ेगा 1 अरब से अधिक का जुर्माना

पन्ना। (www.radarnews.in) भू-माफियाओं एवं अवैध कॉलोनाइजर्स के खिलाफ लगातार प्रभावी कार्रवाई कर रहे पन्ना कलेक्टर सुरेश कुमार ने अवैध खनन से संबंधित एक शिकायत का संज्ञान लेकर चर्चित खनिज ठेकेदार एवं कांग्रेस नेता श्रीकांत दीक्षित पप्पू को 62 करोड़ 27 लाख से अधिक की जुर्माना (प्रशमन) राशि का नोटिस थमाया है। यह कार्रवाई स्वीकृत खदान क्षेत्र के बाहर उत्खनन पाए जाने की गई है। प्रशमन राशि जमा न करने पर श्रीकांत पर दोगुनी राशि 1 अरब 24 करोड़ 55 लाख 85 हजार 600 रूपए का जुर्माना लगाया जाएगा। पन्ना कलेक्टर की इस कार्रवाई के बाद से नियम-कानूनों की धज्जियां उड़ाते हुए खनन करने वाले पत्थर खदान ठेकेदारों, क्रेशर मालिकों एवं खनन माफियाओं में जबरदस्त हड़कंप मचा है।
कलेक्टर सुरेश कुमार ने एक शिकायती आवेदन के आधार पर टिकुरिया मोहल्ला पन्ना निवासी श्रीकांत दीक्षित एवं डायमंड स्टोन क्रेशर के प्रोपराइटर को मध्यप्रदेश खनिज अवैध खनन, परिवहन तथा भण्डारण निवारण नियम 2022 की धाराओं के उल्लंघन पर नियत प्रावधानों के तहत कार्यवाही के लिए नोटिस जारी किया है। इस संबंध में पेशी तिथि आगामी 01 सितम्बर को उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं अन्यथा प्रकरण में एकपक्षीय कार्यवाही की जाएगी।
शिकायतकर्ता ने अपने आवेदन के माध्यम से अवगत कराया कि पप्पू उर्फ श्रीकांत दीक्षित की ग्राम बिलघाड़ी तहसील गुनौर की धुवयाई पत्थर खदान में स्वीकृत क्षेत्र से बाहर उत्खनन किया जा रहा है, जिसका संचालन रोककर नाप कराई जाए तो बड़ी रॉयल्टी बनेगी। इसके अतिरिक्त गुनौर में गिट्टी क्रेशर के लिए जहां से पत्थर निकाला जा रहा है, उसमें भी स्वीकृत क्षेत्र के बाहर खुदाई की जा रही है।

माइनिंग प्लान की शर्तों का भी उल्लंघन

जिला कलेक्टर द्वारा इस मामले में उप संचालक खनिज प्रशासन जिला पन्ना से जांच प्रतिवेदन लिया गया था। जांच के तथ्यों के आधार पर कई प्रकार की अनियमितताएं पाए जाने पर कुल प्रशमन राशि 62 करोड़ 27 लाख 92 हजार 800 रूपए जमा कराया जाना तथा राशि जमा न करने की स्थिति में दोगुनी राशि अर्थात् 1 अरब 24 करोड़ 55 लाख 85 हजार 600 रूपए शास्ति अधिरोपित किया जाना प्रस्तावित है। श्रीकांत दीक्षित द्वारा भौमिकी तथा खनिकर्म क्षेत्रीय कार्यालय जबलपुर की स्वीकृत माइनिंग प्लान में उल्लेखित शर्तों का भी उल्लंघन किया गया है।