हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा

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जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेश कुमार कोष्टा ने सुनाया फैसला

पुरानी बुराई के चलते रॉड से प्रहार कर की थी शंकर सिंह राजपूत की हत्या

पन्ना। रडार न्यूज़  पन्ना जिले के अमानगंज थाना अंतर्गत ग्राम मझगवां शेख में करीब एक वर्ष पूर्व हुई शंकर सिंह राजपूत की हत्या के मामले में जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेश कुमार कोष्टा ने निर्णय पारित करते हुए अभियुक्त रामगनेश तनय साहब सिंह को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। न्यालय ने अभियुक्त को पांच हजार रूपए के अर्थदण्ड से भी दण्डित किया है। न्यालय के फैसले के संबंध में जिला लोक अभियोजक किशोर श्रीवास्तव ने जानकारी देते हुए बताया कि दिनांक 19 अप्रैल 2017 को रात्रि करीब 11 बजे शंकर सिंह अपनी बहन श्रीमती हरिबाई के साथ देवी के जवारे देखकर वापिस घर लौट रहा था तब रास्ते में आरोपी रामगनेश तनय साहब सिंह 26 वर्ष, निवासी मझगवां शेख लोहे की राड लिये मिला। पुरानी बुराई के चलते शंकर सिंह राजपूत को रामगनेश सिंह गालियां देने लगा। मना करने पर रामगनेश ने रॉड से से शंकर सिंह के सिर पर तीन बार प्रहार किये जिससे उसकी मौत हो गई। घटना की सूचना पर अमानगंज थाना पुलिस दवारा हत्या का प्रकरण पंजीबद्ध करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर मामले की जांच उपरांत चालान न्यायालय में पेश किया गया। प्रकरण की सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से साक्षियों के कथन कराये गये। विभिन्न साक्ष्य प्रस्तुत किये गए। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के पश्चात अभियोजन की ओर से प्रस्तुत संक्षिप्त साक्ष्य को युक्तियुक्त संदेह से परे मानते हुये जिला एवं सत्र न्यायाधीश पन्ना राजेश कुमार कोष्टा ने शंकर सिंह राजपूत की हत्या के आरोपी रामगनेश को दोषी ठहराते हुए धारा-302 भादंवि के अन्तर्गत आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 5000 रूपये के अर्थदण्ड से भी दण्डित किया गया। इस मामले में अभियोजन की ओर से जिला लोक अभियोजक किशोर श्रीवास्तव ने पैरवी की है ।

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